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विष्णुपद मंदिर मामला: HC ने कहा- मंदिर है सार्वजनिक, रखा जाएगा पंडो का ख्याल - गया जी मंदिर

पटना हाईकोर्ट में गया के विष्णुपद मंदिर को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की गई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि पंडो का ख्याल रखा जाएगा. मामले पर आगे की सुनवाई के लिए अगली तारीख मुकर्रर की गई है. पढ़ें पूरी खबर...

पटना हाई कोर्ट
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Published : Sep 4, 2020, 4:52 PM IST

पटना: गया के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के मामलें पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि ये मंदिर सार्वजनिक है न कि किसी विशेष वर्ग का. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने गौरव कुमार सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई की है.

पटना एसची ने कहा कि विष्णुपद मंदिर के पंडों के हितों का ख्याल रखा जाएगा. लेकिन इस मंदिर से आमलोगों की आस्था जुड़ी हुई हैं. पिछली सुनवाई में डीएम, गया व विष्णुपद प्रबंधन से जबाव देने का निर्देश दिया गया था. इस जनहित याचिका में मांग की गई है कि राज्य सरकार इस मंदिर को अपने नियंत्रण में लेकर इसका प्रबंधन के लिए बोर्ड का गठन करें.

विष्णुपद मंदिर के लिए गठित हो बोर्ड- याचिका
याचिका में कहा कि जैसे कि माता वैष्णों देवी या बाला जी मंदिर का प्रबंधन बोर्ड द्वारा किया जाता हैं. ठीक उसी प्रकार बोर्ड का गठन हो. इस याचिका में यह भी कहा गया है कि विष्णुपद मंदिर की संपत्ति को सार्वजनिक संपत्ति घोषित किया, क्योंकि ये निजी संपत्ति नहीं है. इस मामले पर 7 सिंतबर को फिर सुनवाई की जाएगी.

पटना: गया के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के मामलें पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि ये मंदिर सार्वजनिक है न कि किसी विशेष वर्ग का. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने गौरव कुमार सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई की है.

पटना एसची ने कहा कि विष्णुपद मंदिर के पंडों के हितों का ख्याल रखा जाएगा. लेकिन इस मंदिर से आमलोगों की आस्था जुड़ी हुई हैं. पिछली सुनवाई में डीएम, गया व विष्णुपद प्रबंधन से जबाव देने का निर्देश दिया गया था. इस जनहित याचिका में मांग की गई है कि राज्य सरकार इस मंदिर को अपने नियंत्रण में लेकर इसका प्रबंधन के लिए बोर्ड का गठन करें.

विष्णुपद मंदिर के लिए गठित हो बोर्ड- याचिका
याचिका में कहा कि जैसे कि माता वैष्णों देवी या बाला जी मंदिर का प्रबंधन बोर्ड द्वारा किया जाता हैं. ठीक उसी प्रकार बोर्ड का गठन हो. इस याचिका में यह भी कहा गया है कि विष्णुपद मंदिर की संपत्ति को सार्वजनिक संपत्ति घोषित किया, क्योंकि ये निजी संपत्ति नहीं है. इस मामले पर 7 सिंतबर को फिर सुनवाई की जाएगी.

एक क्लिक में पढ़ें, अब तक की सुनवाई

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