पटना: हाइकोर्ट में पटना गया डोभी नेशनल हाईवे के निर्माण के मामले पर सुनवाई हुई. एसीजे जस्टिस सी एस सिंह की खंडपीठ ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र, राज्य सरकार, एनएचएआई और अन्य सम्बंधित पक्षों को हलफनामा दायर करने के लिए 24 फरवरी, 2023 तक का मोहलत दिया.
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हाईकोर्ट ने मांगी निरीक्षण रिपोर्ट: इससे पहले अधिवक्ताओं की टीम ने खंडपीठ के समक्ष पटना गया डोभी एनएच का निरीक्षण कर कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत किया था. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने वकीलों की टीम से नेशनल हाईवे के निरीक्षण करने के साथ रिपोर्ट कोर्ट में रखने को कहा था. वकीलों की टीम राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य के निरीक्षण पिछले सप्ताह के अंत में किया. कोर्ट ने निर्माण कार्य में लगायी गई मशीन और मानव संसाधन के सम्बन्ध में भी जांच की रिपोर्ट पेश करने के लिए बोला था.
फेज 2 के निर्माण में आ रहा अवरोध: पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फेज 2 के निर्माण में उत्पन्न कर रही बाधाओं और अतिक्रमण को राज्य सरकार शीघ्र हटाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने इसके लिए आवश्यक पुलिस बल और व्यवस्था मुहैया कराने का निर्देश सबंधित ज़िला प्रशासन को दिया है.
24 फरवरी को होगी अगली सुनवाई: इससे पूर्व राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करने वाली कंपनी ने इसका निर्माण कार्य 30 जून, 2023 तक पूरा करने का अश्वासन कोर्ट को दिया था. साथ ही कोर्ट ने इस फेज के कार्य में बाधा आने के चलते सभी रुकावटों को अतिशीघ्र हटाने का निर्देश हाईकोर्ट ने संबंधित अफसरों को दिया था. इस मामले पर 24फरवरी,2023 को फिर सुनवाई की जाएगी.