पटना : हाईकोर्ट ने पटना के जय प्रकाश नारायण एयरपोर्ट के निर्माण, विस्तार एवं नवीनीकरण के मामले पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजय करोल एवं जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने गौरव कुमार सिंह की लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना एयरपोर्ट के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से प्रगति रिपोर्ट तलब किया है. आज की सुनवाई में कोर्ट ने इस मामले पर विचार विमर्श के लिए पटना एयरपोर्ट के डायरेक्टर को बुलाया था. पूर्व की सुनवाई में कोर्ट को बताया कि पटना एयरपोर्ट में सुविधाओं की काफ़ी कमी है.
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छोटा है पटना एयरपोर्ट का रनवे: गौरतलब है कि पटना एयरपोर्ट का रनवे 2072 मीटर लंबा है. जहां विमानों को लैंडिंग और टेक ऑफ में काफी दिक्कतें होती हैं. जबकि अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार बड़े विमानों को सुचारू रूप से परिचालित करने के लिए 2300 मीटर का रनवे होना जरूरी है. जिसको लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिहार सरकार से एयरपोर्ट के पश्चिमी छोर पर स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जमीन की मांग की थी.
AAI चाहती है रनवे का विस्तार: एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मानना है कि कृषि अनुसंधान केंद्र की अगर चार एकड़ जमीन बिहार सरकार दे देती है, तो पटना एयरपोर्ट के रनवे का विस्तार किया जा सकता है. फिलहाल रनवे उत्तर से दक्षिण है, लेकिन इस जमीन के मिल जाने से रनवे की लंबाई बढ़ेगी और रनवे पूर्व से पश्चिम दिशा में किया जा सकता है.
6 फरवरी को फिर होगी सुनवाई: पटना एयरपोर्ट का रनवे मानदंडों के अनुरूप लम्बाई नहीं होने के कारण हवाई जहाजों के उड़ने और उतारने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए पटना एयरपोर्ट के डायरेक्टर को कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया था. इस मामले पर अगली सुनवाई 6 फरवरी, 2023 को होगी.