ETV Bharat / state

राज्य में एनएच निर्माण और विकास के मामलों को लेकर पटना हाईकोर्ट ने की सुनवाई - Patna High Court hearing on NH construction

प्रदेश के अलग-अलग जिलों में हो रहे एनएच निर्माण और उसके विकास को लेकर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने औरंगाबाद, दरभंगा पैकेज के मामले में संबंधित जिलाधिकारी को अगली सुनवाई के दौरान प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. पढ़िये पूरी खबर.

Patna High Court
पटना हाईकोर्ट
author img

By

Published : Feb 1, 2022, 8:45 PM IST

पटना: बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में एनएच निर्माण और विकास के मामलों को लेकर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई और मॉनिटरिंग की. चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की डिवीजन बेंच ने औरंगाबाद, दरभंगा पैकेज एक, दो, तीन और चार के मामले में सम्बन्धित डीएम को प्रगति रिपोर्ट अगली सुनवाई में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

ये भी पढ़ें-हाईवे निर्माण में पेड़ों की कटाई रोकने की जनहित याचिका पर हुई सुनवाई, NHAI से हाईकोर्ट ने मांगा ब्यौरा

कोर्ट ने समस्तीपुर, दरभंगा और वैशाली के जिलाधिकारियों को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है. साथ जल संसाधन और वन विभाग को भी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है. एनएच 82 गया, हिसुआ, राजगीर और बिहारशरीफ खंड पर प्रगति के सन्दर्भ में गया, नालंदा और नवादा के जिलाधिकारियों को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया गया है.

प्रतिज्ञा नामक संस्था की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि 6 लेन का एनएच निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण कर 4 लेन का एनएच सड़क बनाया जा रहा है. यह मामला एनएच 83 पटना, गया, डोभी सेक्शन से जुड़ा है. कोर्ट ने एनएच के वरीय पदाधिकारी को इसका निरीक्षण करने का निर्देश दिया है.

एक अन्य मामले में कोर्ट ने सारण, पूर्वी चम्पारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली के डीएम को हलफनामा दायर कर भूमि अधिग्रहण और मुआवजे वितरण के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया है. एनएच 28 मुजफ्फरपुर-बरौनी खंड में दो लेन का कॉन्क्रीट का सड़क बन गया है और उस पर वाहनों का चलना आरम्भ हो चुका है, लेकिन ट्रैफिक के बोझ को देखते हुए इसे चार लेन में परिवर्तित किया जाना आवश्यक हो गया है. इस सम्बन्ध में एनएचएआई को प्रस्ताव भेजा जा चुका है. बता दें कि इन मामलों पर हाईकोर्ट में आगे भी सुनवाई और मॉनिटरिंग जारी रहेगी.

ये भी पढ़ें-साइबर क्राइम पर हाईकोर्ट सख्त.. गूगल, फेसबुक, WhatsApp को दी 2 हफ्ते की मोहलत

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP

पटना: बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में एनएच निर्माण और विकास के मामलों को लेकर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई और मॉनिटरिंग की. चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की डिवीजन बेंच ने औरंगाबाद, दरभंगा पैकेज एक, दो, तीन और चार के मामले में सम्बन्धित डीएम को प्रगति रिपोर्ट अगली सुनवाई में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

ये भी पढ़ें-हाईवे निर्माण में पेड़ों की कटाई रोकने की जनहित याचिका पर हुई सुनवाई, NHAI से हाईकोर्ट ने मांगा ब्यौरा

कोर्ट ने समस्तीपुर, दरभंगा और वैशाली के जिलाधिकारियों को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है. साथ जल संसाधन और वन विभाग को भी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है. एनएच 82 गया, हिसुआ, राजगीर और बिहारशरीफ खंड पर प्रगति के सन्दर्भ में गया, नालंदा और नवादा के जिलाधिकारियों को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया गया है.

प्रतिज्ञा नामक संस्था की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि 6 लेन का एनएच निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण कर 4 लेन का एनएच सड़क बनाया जा रहा है. यह मामला एनएच 83 पटना, गया, डोभी सेक्शन से जुड़ा है. कोर्ट ने एनएच के वरीय पदाधिकारी को इसका निरीक्षण करने का निर्देश दिया है.

एक अन्य मामले में कोर्ट ने सारण, पूर्वी चम्पारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली के डीएम को हलफनामा दायर कर भूमि अधिग्रहण और मुआवजे वितरण के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया है. एनएच 28 मुजफ्फरपुर-बरौनी खंड में दो लेन का कॉन्क्रीट का सड़क बन गया है और उस पर वाहनों का चलना आरम्भ हो चुका है, लेकिन ट्रैफिक के बोझ को देखते हुए इसे चार लेन में परिवर्तित किया जाना आवश्यक हो गया है. इस सम्बन्ध में एनएचएआई को प्रस्ताव भेजा जा चुका है. बता दें कि इन मामलों पर हाईकोर्ट में आगे भी सुनवाई और मॉनिटरिंग जारी रहेगी.

ये भी पढ़ें-साइबर क्राइम पर हाईकोर्ट सख्त.. गूगल, फेसबुक, WhatsApp को दी 2 हफ्ते की मोहलत

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.