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Patna High Court: बिहार में बनेगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को विचार करने का दिया आदेश - पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माण पर सुनवाई की. कोर्ट ने कहा कि बिहार में जिस श्रेत्र में कृषि उपयुक्त जमीन नहीं है. उस जगह को चिह्नित कर वहां ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने पर विचार किया जाए. कोर्ट ने इसको लेकर राज्यसरकार को निर्देश दिया है. पढ़ें पूरी खबर...

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Published : Feb 4, 2023, 8:59 PM IST

पटनाः बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने को लेकर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. कोर्ट ने इसपर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए केंद्र और राज्य सरकार को पटना और बिहटा में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने पर विचार करने का निर्देश दिया. चीफ संजय करोल की खंडपीठ ने इसके बारे में अभिजीत कुमार पाण्डेय की जनहित याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था, इसी मुद्दे पर हाईकोर्ट में सुनवाई की गई.

यह भी पढ़ेंः Patna High Court News: शिक्षण संस्थानों में शौचालय को लेकर कोर्ट का सख्त आदेश- 'एक सप्ताह के अंदर DEO पेश करें पूरी रिपोर्ट'

ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जरूरीः इस तरह का राज्य का पहला मामला है, जिसमें हाईकोर्ट ने राज्य में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने पर विचार करने के लिए कहा है. कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा था कि राज्य में एक भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नहीं बना है. कई अन्य राज्यों में कई ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हैं, लेकिन बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नहीं है. इस तरह का एयरपोर्ट बिहार के लिए आवश्यक है.

छोटे एयरपोर्ट पर बड़े हवाई जहाज नहीं आ सकतेः हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से दी गई दलील को अस्वीकार किया है. बताया कि राज्य में एयरपोर्ट के निर्माण का मामला जनहित के अंतर्गत नहीं है. हाईकोर्ट ने कहा कि बिहार में छोटे एयरपोर्ट हैं, जहां बड़े हवाई जहाज कैसे आ सकते हैं? राज्य के आस पास दूसरे राज्यों में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, इसीलिए बिहार में इसकी जरूरत नहीं है, कोर्ट ने राज्य सरकार की इस दलील को भी रद्द कर दिया है.

सुरक्षित हवाई यात्रा मौलिक अधिकारः हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य की जनता को विकसित और सुरक्षित हवाई यात्रा की सुविधा देना मौलिक अधिकारों के तहत आता है. केंद्र और राज्य सरकार इन्हें विकसित और सुरक्षित हवाई यात्रा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. कोर्ट ने ये भी कहा कि जिस क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि नहीं है. उसे चिह्नित कर वहां ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने पर विचारकिया जाए. इससे राज्य की जनता को सुरक्षित, विकसित और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा उपलब्ध हो सकेगा.

पटनाः बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने को लेकर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. कोर्ट ने इसपर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए केंद्र और राज्य सरकार को पटना और बिहटा में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने पर विचार करने का निर्देश दिया. चीफ संजय करोल की खंडपीठ ने इसके बारे में अभिजीत कुमार पाण्डेय की जनहित याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था, इसी मुद्दे पर हाईकोर्ट में सुनवाई की गई.

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ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जरूरीः इस तरह का राज्य का पहला मामला है, जिसमें हाईकोर्ट ने राज्य में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने पर विचार करने के लिए कहा है. कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा था कि राज्य में एक भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नहीं बना है. कई अन्य राज्यों में कई ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हैं, लेकिन बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नहीं है. इस तरह का एयरपोर्ट बिहार के लिए आवश्यक है.

छोटे एयरपोर्ट पर बड़े हवाई जहाज नहीं आ सकतेः हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से दी गई दलील को अस्वीकार किया है. बताया कि राज्य में एयरपोर्ट के निर्माण का मामला जनहित के अंतर्गत नहीं है. हाईकोर्ट ने कहा कि बिहार में छोटे एयरपोर्ट हैं, जहां बड़े हवाई जहाज कैसे आ सकते हैं? राज्य के आस पास दूसरे राज्यों में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, इसीलिए बिहार में इसकी जरूरत नहीं है, कोर्ट ने राज्य सरकार की इस दलील को भी रद्द कर दिया है.

सुरक्षित हवाई यात्रा मौलिक अधिकारः हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य की जनता को विकसित और सुरक्षित हवाई यात्रा की सुविधा देना मौलिक अधिकारों के तहत आता है. केंद्र और राज्य सरकार इन्हें विकसित और सुरक्षित हवाई यात्रा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. कोर्ट ने ये भी कहा कि जिस क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि नहीं है. उसे चिह्नित कर वहां ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने पर विचारकिया जाए. इससे राज्य की जनता को सुरक्षित, विकसित और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा उपलब्ध हो सकेगा.

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