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साइबर क्राइम पर हाईकोर्ट सख्त.. गूगल, फेसबुक, WhatsApp को दी 2 हफ्ते की मोहलत

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Published : Feb 1, 2022, 7:44 PM IST

पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में साइबर क्राइम पर सुनवाई करते हुए गूगल एलएलसी, फेसबुक और व्हाट्सएप को जवाब दायर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने बैंक से जवाब तलब किया था. पढ़ें पूरी खबर..

पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट

पटना: पटना हाईकोर्ट में साइबर क्राइम से जुड़े मामलों पर सुनवाई (Patna High Court Hearing On Cyber Crime) हुई. पटना हाईकोर्ट ने गूगल एलएलसी, फेसबुक और व्हाट्सएप को जवाब दायर करने के लिए दो सप्ताह की मोहलत (Patna High Court instructions to social media platforms) दी है. याचिकाकर्ता शिव कुमार और अन्य के मामलों पर जस्टिस संदीप कुमार ने सुनवाई की. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने बैंक से जवाब तलब किया था. ऑनलाइन रूप से की गई इस सुनवाई में आरबीआई के अधिवक्ता समेत अन्य कर्मियों को भी उपस्थित रहने को कहा गया था.

ये भी पढ़ें- बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल के टेंडर पर पटना हाईकोर्ट ने लगाई रोक, जानें क्या है मामला

साइबर अपराधियों की संपत्ति के संबंध में पुलिस द्वारा दी गई सूचना पर की गई कार्रवाई के संबंध में एक रिपोर्ट भी डायरेक्टर जनरल (अनुसंधान) को पेश करने को कहा गया था. कोर्ट द्वारा ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी साइबर अपराधियों के अवैध धन संपत्ति के संबंध में अनुसंधान शुरू करके सूचना देने को कहा गया था. हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में कोर्ट ने फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के स्थानीय हेड को नोटिस जारी करने का आदेश दिया था. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आर्थिक अपराध इकाई द्वारा किये जा रहे अनुसंधान में सहयोग करने को कहा गया है.

कोर्ट के समक्ष हलफनामा दाखिल कर बताया गया था कि फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल और यूट्यूब जैसे मीडिया प्लेटफॉर्म आर्थिक अपराध इकाई के साथ अनुसंधान में सहयोग नहीं कर रही है. कोर्ट का कहना था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस तरह का व्यवहार सहन नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन्हें पुलिस को अनुसंधान में सहयोग करना ही होगा. कोर्ट ने इन सोशल मीडिया प्लेटफार्म के स्थानीय हेड को भी जवाब देने का निर्देश दिया था. पूर्व में कोर्ट ने यह भी कहा था कि यदि ये जवाब नहीं देते हैं, तो कार्रवाई की जाएगी. वरीय अधिवक्ता मुकुल रोहतगी, अरविंद दातार और अमित श्रीवास्तव ने संबंधित पक्षों द्वारा किए जा रहे सहयोग की बात कही. इस मामले पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी.

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पटना: पटना हाईकोर्ट में साइबर क्राइम से जुड़े मामलों पर सुनवाई (Patna High Court Hearing On Cyber Crime) हुई. पटना हाईकोर्ट ने गूगल एलएलसी, फेसबुक और व्हाट्सएप को जवाब दायर करने के लिए दो सप्ताह की मोहलत (Patna High Court instructions to social media platforms) दी है. याचिकाकर्ता शिव कुमार और अन्य के मामलों पर जस्टिस संदीप कुमार ने सुनवाई की. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने बैंक से जवाब तलब किया था. ऑनलाइन रूप से की गई इस सुनवाई में आरबीआई के अधिवक्ता समेत अन्य कर्मियों को भी उपस्थित रहने को कहा गया था.

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साइबर अपराधियों की संपत्ति के संबंध में पुलिस द्वारा दी गई सूचना पर की गई कार्रवाई के संबंध में एक रिपोर्ट भी डायरेक्टर जनरल (अनुसंधान) को पेश करने को कहा गया था. कोर्ट द्वारा ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी साइबर अपराधियों के अवैध धन संपत्ति के संबंध में अनुसंधान शुरू करके सूचना देने को कहा गया था. हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में कोर्ट ने फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के स्थानीय हेड को नोटिस जारी करने का आदेश दिया था. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आर्थिक अपराध इकाई द्वारा किये जा रहे अनुसंधान में सहयोग करने को कहा गया है.

कोर्ट के समक्ष हलफनामा दाखिल कर बताया गया था कि फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल और यूट्यूब जैसे मीडिया प्लेटफॉर्म आर्थिक अपराध इकाई के साथ अनुसंधान में सहयोग नहीं कर रही है. कोर्ट का कहना था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस तरह का व्यवहार सहन नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन्हें पुलिस को अनुसंधान में सहयोग करना ही होगा. कोर्ट ने इन सोशल मीडिया प्लेटफार्म के स्थानीय हेड को भी जवाब देने का निर्देश दिया था. पूर्व में कोर्ट ने यह भी कहा था कि यदि ये जवाब नहीं देते हैं, तो कार्रवाई की जाएगी. वरीय अधिवक्ता मुकुल रोहतगी, अरविंद दातार और अमित श्रीवास्तव ने संबंधित पक्षों द्वारा किए जा रहे सहयोग की बात कही. इस मामले पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी.

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