पटना: पटना हाईकोर्ट में पटना-गया रोड के मामले में सुनवाई हुई है. सुनवाई के दौरान एनएचएआई ने आश्वासन दिया कि 28 फरवरी को रोड मरम्मत का काम पूरा कर लिया जाएगा. बता दें कि गौरव कुमार सिंह की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने यह सुनवाई की.
बुनियादी सुविधाओं को रखा गया कोर्ट के सामने
कोर्ट ने संबंधित जिलों में डीएम और एसपी को कार्य में लगे लोगों और मशीनों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. वहीं, शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव ने गया में पेयजल की समस्या को सुलझाने के लिए 2 योजना बनाये जाने की जानकारी कोर्ट को दी. साथ ही शहर की सफाई व्यवस्था और फल्गू नदी को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा भी कोर्ट के सामने रखा. कोर्ट ने गया और बोधगया जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार को प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने का निर्देश दिया. वहीं, इस मामले पर अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी.
मामले की सुनवाई 13 जनवरी को निर्धारित
कोर्ट ने जिला प्रशासन को पटना म्यूजियम के सामने आईआईबीएम समेत अन्य दुकानों को हटाने पर 13 जनवरी तक कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है. जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने इस मामले पर रेणु देवी और अन्य की दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया.
पटना हाई कोर्ट में दी गई थी चुनौती
बता दें कि 9 दिसंबर को डीएम ने इन दुकानों का लीज खत्म होने के बाद इन्हें बंद करने का आदेश दिया था. जबकि सर्कल ऑफिसर ने 18 दिसंबर को नोटिस जारी करते हुए 20 दिसंबर तक सील करने का आदेश दिया था. इन सभी आदेशों को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी. कोर्ट ने मामले की सुनवाई 13 जनवरी को निर्धारित करते हुए फिलहाल इन दुकानों पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है.