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पटना हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष के क्रियाकलापों पर जताई नाराजगी

पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने अभिनव कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुजफ्फरपुर जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष के क्रियाकलापों पर नाराजगी जाहिर की है. पढ़िये पूरी खबर..

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पटना हाईकोर्ट
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Published : Dec 22, 2021, 2:21 PM IST

पटना: कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर मुजफ्फरपुर जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष के क्रियाकलापों पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. अभिनव कुमार की याचिका पर सुनवाई करते जस्टिस पीबी बजन्थरी (Justice PB Bajanthari) ने मुजफ्फरपुर जिला उपभोक्ता फोरम (Muzaffarpur District Consumer Forum) के अध्यक्ष को आज, याचिकाकर्ता को बहाली पत्र देने का आदेश दिया है.

ये भी पढ़ें:पटना हाईकोर्ट के जस्टिस वीरेंद्र कुमार का राजस्थान हाईकोर्ट में तबादला

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को नियुक्ति पत्र देकर रिकॉर्ड 24 दिसम्बर 2021 को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश मुजफ्फरपुर जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष को दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि इस अवधि में कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ तो अध्यक्ष, उपभोक्ता फोरम, मुजफ्फरपुर को अपने पॉकेट से अर्थदंड भरना पड़ेगा, न कि फोरम अर्थदंड देगा.

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अदालती आदेश का पालन नहीं करने और उपस्थित नहीं होने पर मुजफ्फरपुर जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष के विरूद्ध कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था. आज मुजफ्फरपुर के एसपी ने उन्हें कोर्ट के समक्ष उपस्थित किया. कोर्ट ने मुजफ्फरपुर एसपी को कोर्ट में आने पर आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि वे कोर्ट में क्यों आए. उन्होंने अपना समय क्यों बर्बाद किया.

यह मामला इस जिला उपभोक्ता फोरम में याचिकाकर्ता की अनुकम्पा के आधार पर बहाली का था. मुजफ्फरपुर के डीएम की अध्यक्षता में जिला अनुकम्पा नियुक्ति समिति ने याचिकाकर्ता के आवेदन पर मंजूरी देते हुए 2019 में ही उसकी अनुकम्पा बहाली हेतु अनुशंसा वहां के जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष को कर दिया था.

पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष को इस मामले में फौरन निर्णय लेकर कोर्ट में जवाब दायर करने का निर्देश दिया था. हाई कोर्ट ने हिदायत दी थी कि पिछले 2 सालों से बहाली के मामले को जिला फोरम अध्यक्ष लटका कर नहीं रख सकते हैं. इसलिए पिछली सुनवाई में ही हाईकोर्ट ने उक्त जिला फोरम के अध्यक्ष को स्पष्ट निर्देश दिया था कि, यदि बहाली सम्बन्धित निर्णय 20 दिसम्बर तक कोर्ट में पेश नहीं हुआ, तो अध्यक्ष को खुद कोर्ट में हाजिर रहना होगा.

पिछली सुनवाई में मुजफ्फरपुर उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष की ओर से न तो कोई जवाब आया और न ही वे कोर्ट में उपस्थित हुए. जिसके बाद हाई कोर्ट ने अध्यक्ष को अगली सुनवाई के दिन पेश करने हेतु गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश हाई कोर्ट रजिस्ट्री को दिया था. आज कोर्ट में उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष खुद हाजिर हो कर सफाई दी. लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि याचिकाकर्ता अभिनव कुमार को नियुक्ति पत्र दे कर 24,दिसंबर, 2021 को कोर्ट के समक्ष सारे कागजात पेश करें. मामलें पर 24 दिसंबर,2021 को फिर सुनवाई होगी.

ये भी पढ़ें:BIADA Land Case: पटना हाईकोर्ट ने बियाडा को डिफॉल्टरों की सूची पेश करने का दिया आदेश

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पटना: कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर मुजफ्फरपुर जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष के क्रियाकलापों पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. अभिनव कुमार की याचिका पर सुनवाई करते जस्टिस पीबी बजन्थरी (Justice PB Bajanthari) ने मुजफ्फरपुर जिला उपभोक्ता फोरम (Muzaffarpur District Consumer Forum) के अध्यक्ष को आज, याचिकाकर्ता को बहाली पत्र देने का आदेश दिया है.

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कोर्ट ने याचिकाकर्ता को नियुक्ति पत्र देकर रिकॉर्ड 24 दिसम्बर 2021 को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश मुजफ्फरपुर जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष को दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि इस अवधि में कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ तो अध्यक्ष, उपभोक्ता फोरम, मुजफ्फरपुर को अपने पॉकेट से अर्थदंड भरना पड़ेगा, न कि फोरम अर्थदंड देगा.

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अदालती आदेश का पालन नहीं करने और उपस्थित नहीं होने पर मुजफ्फरपुर जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष के विरूद्ध कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था. आज मुजफ्फरपुर के एसपी ने उन्हें कोर्ट के समक्ष उपस्थित किया. कोर्ट ने मुजफ्फरपुर एसपी को कोर्ट में आने पर आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि वे कोर्ट में क्यों आए. उन्होंने अपना समय क्यों बर्बाद किया.

यह मामला इस जिला उपभोक्ता फोरम में याचिकाकर्ता की अनुकम्पा के आधार पर बहाली का था. मुजफ्फरपुर के डीएम की अध्यक्षता में जिला अनुकम्पा नियुक्ति समिति ने याचिकाकर्ता के आवेदन पर मंजूरी देते हुए 2019 में ही उसकी अनुकम्पा बहाली हेतु अनुशंसा वहां के जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष को कर दिया था.

पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष को इस मामले में फौरन निर्णय लेकर कोर्ट में जवाब दायर करने का निर्देश दिया था. हाई कोर्ट ने हिदायत दी थी कि पिछले 2 सालों से बहाली के मामले को जिला फोरम अध्यक्ष लटका कर नहीं रख सकते हैं. इसलिए पिछली सुनवाई में ही हाईकोर्ट ने उक्त जिला फोरम के अध्यक्ष को स्पष्ट निर्देश दिया था कि, यदि बहाली सम्बन्धित निर्णय 20 दिसम्बर तक कोर्ट में पेश नहीं हुआ, तो अध्यक्ष को खुद कोर्ट में हाजिर रहना होगा.

पिछली सुनवाई में मुजफ्फरपुर उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष की ओर से न तो कोई जवाब आया और न ही वे कोर्ट में उपस्थित हुए. जिसके बाद हाई कोर्ट ने अध्यक्ष को अगली सुनवाई के दिन पेश करने हेतु गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश हाई कोर्ट रजिस्ट्री को दिया था. आज कोर्ट में उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष खुद हाजिर हो कर सफाई दी. लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि याचिकाकर्ता अभिनव कुमार को नियुक्ति पत्र दे कर 24,दिसंबर, 2021 को कोर्ट के समक्ष सारे कागजात पेश करें. मामलें पर 24 दिसंबर,2021 को फिर सुनवाई होगी.

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