पटनाः पटना हाईकोर्ट ने मनेर नगर पंचायत के चीफ और डिप्टी चीफ काउंसलर को उनके पद से हटाए जाने के मामले में राहत नहीं दिया. जस्टिस शिवाजी पांडेय की एकलपीठ ने मीरा देवी व अन्य की तरफ से दायर रिट याचिका को खारिज करते हुए उक्त स्थगन आदेश के समाप्त होने का भी फैसला सुनाया.
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हाईकोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव को सही ठहराया
याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि चीफ काउंसलर और डिप्टी चीफ काउंसलर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की विशेष बैठक आहूत करने की नोटिस उन्हें कानूनन सही तरीके से नही दी गयी थी. इससे संबंधित रिकार्ड को पंचायत के कार्यपालक अधिकारी की ओर से दायर जवाब और रिकार्ड को देखते हुए हाई कोर्ट ने उक्त अविश्वास बैठक को वैध ठहराया.