ETV Bharat / state

मुंगेर फायरिंग में मारे गए युवक के पिता को सरकार दे 10 लाख मुआवजा: पटना हाईकोर्ट - Munger firing incident

मुंगेर गोलीकांड के पीड़ित को राज्य सरकार की ओर से अबतक मुआवजा राशि नहीं दी गई है. इस पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मुआवजा राशि देने में देर हुई तो अवमानना की कार्रवाई की जाएगी. हालांकि इस मुद्दे पर अगली सुनवाई 25 जून को होगी.

patna hc directed bihar Govt to give Rs 10 Lakh to munger victim father
patna hc directed bihar Govt to give Rs 10 Lakh to munger victim father
author img

By

Published : May 20, 2021, 4:51 PM IST

पटना: मुंगेर गोलीकांड के पीड़ित को अबतक मुआवजा नहीं दिए जाने पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने अमरनाथ पोद्दार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यदि राज्य सरकार की ओर से मुआवजा की राशि देने में देर हुई तो कोर्ट स्वतः अवमानना की कार्रवाई करेगा.

ये भी पढे़ं- नीतीश सरकार की रिपोर्ट से पटना हाईकोर्ट हैरान, बक्सर में कोरोना से मौत हुई 6 लेकिन शव जले 789

बता दें कि 26 अक्टूबर 2020 को मुंगेर में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान पुलिस की गोली लगने से अनुराग पोद्दार नामक युवक की मौत हो गई थी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पटना हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई की. 7 अप्रैल 2020 को जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने फैसला सुनाया, जिसमें कोर्ट ने सीआईडी को विस्तृत और प्रभावी जांच करने का निर्देश दिया था. इस मामले की मॉनिटरिंग स्वयं हाईकोर्ट कर रही थी.

patna hc directed bihar Govt to give Rs 10 Lakh to munger victim father
पटना हाई कोर्ट

अगली सुनवाई 25 जून को होगी
हालांकि सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा एक माह में देने का निर्देश दिया. लेकिन वो मुआवजा अभी तक पीड़ित को नहीं मिला है. वहीं, सीआईडी की ओर से जो जांच रिपोर्ट पेश किया गया, उससे कोर्ट संतुष्ट नहीं है. कोर्ट ने जानना चाहा कि तत्कालीन मुंगेर की एसपी लिपि सिंह से पूछताछ हुई या नहीं. इस पर सीआईडी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि आरोपी पुलिसकर्मी ब्रजेश सिंह को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा. इस मामले पर अगली सुनवाई 25 जून को होगी.

पटना: मुंगेर गोलीकांड के पीड़ित को अबतक मुआवजा नहीं दिए जाने पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने अमरनाथ पोद्दार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यदि राज्य सरकार की ओर से मुआवजा की राशि देने में देर हुई तो कोर्ट स्वतः अवमानना की कार्रवाई करेगा.

ये भी पढे़ं- नीतीश सरकार की रिपोर्ट से पटना हाईकोर्ट हैरान, बक्सर में कोरोना से मौत हुई 6 लेकिन शव जले 789

बता दें कि 26 अक्टूबर 2020 को मुंगेर में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान पुलिस की गोली लगने से अनुराग पोद्दार नामक युवक की मौत हो गई थी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पटना हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई की. 7 अप्रैल 2020 को जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने फैसला सुनाया, जिसमें कोर्ट ने सीआईडी को विस्तृत और प्रभावी जांच करने का निर्देश दिया था. इस मामले की मॉनिटरिंग स्वयं हाईकोर्ट कर रही थी.

patna hc directed bihar Govt to give Rs 10 Lakh to munger victim father
पटना हाई कोर्ट

अगली सुनवाई 25 जून को होगी
हालांकि सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा एक माह में देने का निर्देश दिया. लेकिन वो मुआवजा अभी तक पीड़ित को नहीं मिला है. वहीं, सीआईडी की ओर से जो जांच रिपोर्ट पेश किया गया, उससे कोर्ट संतुष्ट नहीं है. कोर्ट ने जानना चाहा कि तत्कालीन मुंगेर की एसपी लिपि सिंह से पूछताछ हुई या नहीं. इस पर सीआईडी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि आरोपी पुलिसकर्मी ब्रजेश सिंह को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा. इस मामले पर अगली सुनवाई 25 जून को होगी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.