पटनाः पटना जिम ट्रेनर गोलीकांड (Patna Gym Trainer Firing Case) मामले में पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हत्या करवाने की नीयत से जिम ट्रेनर को कॉन्ट्रेक्ट किलर से गोली मरवाने वाली पटना के डॉक्टर राजीव सिंह की पत्नी खुशबू सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस एएम बदर ने खुशबू सिंह की जमानत याचिका में सुनवाई करते हुए एपीपी मुस्ताक आलम को निर्देश दिया कि वे शपथ पत्र दायर कर बताएं कि इस घटना में याचिकाकर्ता की संलिप्तता के संबंध में क्या-क्या साक्ष्य पुलिस द्वारा अनुसंधान में पाया गया है.
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इसके साथ ही कांड दैनिकी में क्या-क्या साक्ष्य आया है, यह भी बताने को कहा. कोर्ट ने एपीपी कहा कि वे संबंधित थाने की पुलिस से इस बात की जानकारी प्राप्त कर बताएं कि याचिकाकर्ता ने अपनी मां के काफी बुजुर्ग हो जाने और अंधी हो जाने के बाद जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई किए जाने की सूचना किस हद तक सही है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि खुशबू सिंह पिछले करीब तीन माह से जेल में बंद है. उसके दो छोटे-छोटे बच्चे हैं. उनकी मां काफी बुजुर्ग हो गई हैं. उन्हें दिखाई बी नहीं देता है. उनके बच्चों को देखभाल करने वाला कोई नहीं है.
वहीं खुशबू सिंह की जमानत का विरोध करते हुए एपीपी मुस्ताक आलम ने कोर्ट को बताया कि यह मामला पटना का चर्चित मामला है. इस मामले में याचिकाकर्ता ने कॉन्ट्रैक्ट किलर को जिम ट्रेनर को जान से मारने का ठेका दिया था. इनके खिलाफ काफी साक्ष्य पाए गए हैं, जो जिला जज के आदेश में आया है. गौरतलब है कि 18 सितंबर को राजधानी पटना के कदमकुआं इलाके में जिम ट्रेनर विक्रम को हत्या करने के नीयत से गोली मारी गई थी. इस घटना में शामिल खुशबू सिंह, उसके पति डॉ. राजीव सिंह और दोनों कॉन्ट्रेक्ट किलर को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया है. इस मामले पर दो सप्ताह बाद फिर सुनवाई होगी.
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