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सार्वजनिक स्थानों या सार्वजनिक वाहनों में मास्क नहीं पहनने पर लगेगा जुर्माना- प्रमंडलीय आयुक्त

पटना प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने निर्देश दिया है कि सार्वजनिक स्थानों या सार्वजनिक वाहनों में मास्क नहीं पहनने पर लोगों को जुर्माना देना होगा.

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प्रमंडलीय आयुक्त
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Published : Sep 2, 2020, 10:03 PM IST

पटना: सार्वजनिक स्थानों या सार्वजनिक वाहनों में बिना फेस मास्क लगाए पाए जाने पर लोगों से जुर्माना लिया जायेगा. कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सार्वजनिक स्थानों या वाहनों में सफर के दौरान फेस मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है. सभी लोगों को मास्क लगाना सुनिश्चित कराने के लिए प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने डीएम, वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है.

मास्क जांच अभियान
प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का उपयोग सुनिश्चित कराने के लिए 3 सितंबर तक लाउडस्पीकर और अन्य माध्यमों से प्रचार अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है. इसके बाद 4 सितंबर से अगले 10 दिनों तक लगातार विभिन्न सार्वजनिक जगहों पर मास्क जांच अभियान चलाया जाएगा.

प्रतिष्ठान बंद करने की कार्रवाई
प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा है कि जिन बाजार, व्यापारिक प्रतिष्ठान, कारखान आदि में लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए संबंधित प्रतिष्ठान को बंद करने की कार्रवाई करें. साथ ही सार्वजनिक वाहनों में चालक और सवार सभी यात्रियों को मास्क लगाना सुनिश्चित करें.

वाहन जब्त करने का निर्देश
इसके बावजूद भी नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो संबंधित सार्वजनिक वाहन को जब्त करने की कार्रवाई करें. सभी सार्वजनिक वाहनों में चालक और यात्रियों को मास्क का उपयोग सुनिश्चित कराने के लिए ऑटो चालक संघ, परिवहन से जुड़े व्यापारिक संघों से समन्वय करने का निर्देश दिया गया है.

मास्क का उपयोग आवश्यक
दुकान आदि में मास्क का उपयोग सुनिश्चित कराने के लिए व्यवसायी संघों से सहयोग प्राप्त करने को कहा गया है. प्रमंडलीय आयुक्त ने बताया कि ऐसी सूचना मिल रही है कि सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क के उपयोग में लोग ढिलाई बरत रहे हैं. ऐसा किये जाने से कोराना संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है. सार्वजनिक स्थानों पर लोगों का शत-प्रतिशत मास्क का उपयोग किया जाना आवश्यक है.

पटना: सार्वजनिक स्थानों या सार्वजनिक वाहनों में बिना फेस मास्क लगाए पाए जाने पर लोगों से जुर्माना लिया जायेगा. कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सार्वजनिक स्थानों या वाहनों में सफर के दौरान फेस मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है. सभी लोगों को मास्क लगाना सुनिश्चित कराने के लिए प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने डीएम, वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है.

मास्क जांच अभियान
प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का उपयोग सुनिश्चित कराने के लिए 3 सितंबर तक लाउडस्पीकर और अन्य माध्यमों से प्रचार अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है. इसके बाद 4 सितंबर से अगले 10 दिनों तक लगातार विभिन्न सार्वजनिक जगहों पर मास्क जांच अभियान चलाया जाएगा.

प्रतिष्ठान बंद करने की कार्रवाई
प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा है कि जिन बाजार, व्यापारिक प्रतिष्ठान, कारखान आदि में लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए संबंधित प्रतिष्ठान को बंद करने की कार्रवाई करें. साथ ही सार्वजनिक वाहनों में चालक और सवार सभी यात्रियों को मास्क लगाना सुनिश्चित करें.

वाहन जब्त करने का निर्देश
इसके बावजूद भी नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो संबंधित सार्वजनिक वाहन को जब्त करने की कार्रवाई करें. सभी सार्वजनिक वाहनों में चालक और यात्रियों को मास्क का उपयोग सुनिश्चित कराने के लिए ऑटो चालक संघ, परिवहन से जुड़े व्यापारिक संघों से समन्वय करने का निर्देश दिया गया है.

मास्क का उपयोग आवश्यक
दुकान आदि में मास्क का उपयोग सुनिश्चित कराने के लिए व्यवसायी संघों से सहयोग प्राप्त करने को कहा गया है. प्रमंडलीय आयुक्त ने बताया कि ऐसी सूचना मिल रही है कि सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क के उपयोग में लोग ढिलाई बरत रहे हैं. ऐसा किये जाने से कोराना संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है. सार्वजनिक स्थानों पर लोगों का शत-प्रतिशत मास्क का उपयोग किया जाना आवश्यक है.

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