पटना: पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय (Patliputra University) के एक चतुर्थवर्गीय कर्मी के स्वीकृत वेतन बकाये को नहीं देने के मामले में पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने विश्वविद्यालय के कुलपति समेत वरीय अधिकारियों को तलब किया है. जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह ने पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के एक चतुर्थवर्गीय कर्मी की याचिका पर सुनवाई की. उल्लेखनीय है कि यूनिवर्सिटी ने उक्त बकाये वेतन की बात को स्वीकार लिया है.
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बिहारशरीफ स्थित नालन्दा महिला कॉलेज (Nalanda Women's College) में काम करने वाले उस कर्मी को फंड की कमी का बहाना कर विश्वविद्यालय प्रशासन बकाया वेतन नहीं दे रहा है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सरकारी अधिकारियों व विश्वविद्यालय प्रशासन की उदासीनता के कारण लोगों को बेवजह हाई कोर्ट आना पड़ता है. इस मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी.