पटना: जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने रघुनन्दन ठाकुर और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बीपीएससी को सहायक शिक्षक बहाली में संगीत के छात्रों का ऑनलाइन आवेदन मंजूर करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने आयोग को 22 जुलाई 2023 तक संगीत के छात्रों का आवेदन लेने का आदेश दिया है.
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संगीत के छात्र भी कर सकेंगे आवेदन: इससे पहले आवेदक के अधिवक्ता नवीन प्रसाद सिंह ने कोर्ट को बताया कि आयोग ने सहायक शिक्षक बहाली के लिए जो विज्ञापन प्रकाशित की है, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि एसटीईटी पास छात्र ही आवेदन कर सकते हैं. उनका कहना था कि 2011 के बाद संगीत विषय के लिए एसटीईटी हुआ ही नहीं. ऐसे में सहायक शिक्षक बहाली के संगीत उम्मीदवार कैसे आवेदन कर सकते हैं.
हाईकोर्ट ने बीपीएससी को दिया आदेश: वहीं हाईकोर्ट ने आयोग को 22 जुलाई 2023 तक संगीत विषय के उम्मीदवारो का ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन लेने का आदेश दिया है. साथ ही आयोग को तीन माह के भीतर परीक्षा लेने का आदेश दिया. इसके पूर्व शिक्षा विभाग की ओर से कानूनी पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट से आये वकील पर राज्य सरकार के महाधिवक्ता पीके शाही ने कड़ी आपत्ति जताई.
क्या थी महाधिवक्ता की आपत्ति?: पीके शाही ने राज्य सरकार के कानून का हवाला देते हुए कहा कि राज्य सरकार से अनुमति लेकर ही कोई विभाग अपना वकील रख सकता है लेकिन इस केस में विभाग राज्य सरकार से सरकारी वकील के बजाए किसी अन्य को वकील रखने के बारे में कोई अनुमति नहीं ली है. कोर्ट महाधिवक्ता की आपत्ति और राज्य सरकार के कानून के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट को इस केस में बहस करने की अनुमति नहीं दी.