पटना: महाधिवक्ता ललित किशोर ने मुंगेर गोली कांड मामले में एक पत्र जारी कर स्थिति स्पष्ट की है. उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने सीआईडी को जांच सौंपा यह समाचार सही नहीं है. मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की याचिका को कोर्ट ने नहीं माना.
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अपने पत्र में एडवोकेट जनरल ने बताया कि मुंगेर गोली कांड की जांच राज्य सरकार पहले से ही सीआईडी से करा रही है. एडवोकेट जनरल ने हाईकोर्ट से सीआईडी जांच की मॉनिटरिंग करने का अनुरोध किया था. जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. एसपी और एसआईटी के सदस्यों का तबादला किसी आरोप के तहत नहीं किया गया था.
क्या है मामला?
मुंगेर में 26 अक्टूबर 2020 को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान लाठीचार्ज और गोलीबारी में कोतवाली थाना क्षेत्र के लोहा पट्टी निवासी 22 वर्षीय अनुराग पोद्दार की मौत हो गई थी. घटना के 2 दिन बीतने पर पुनः हिंसा हुई थी, जिसमें शहर के पांच थानों में आक्रोशित भीड़ द्वारा आगजनी की गई थी. इसके बाद मुंगेर के डीएम और एसपी हटाए गए थे. बिहार सरकार ने मामले की जांच के लिए पहले एसआईटी का गठन किया था. फरवरी 2021 में राज्य सरकार ने इस मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी. सीआईडी ने जांच शुरू कर दी है.
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