पटना: चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत (Jharkhand High Court Grants Bail To Lalu) मिलने पर जमुई सांसद चिराग पासवान ने उन्हें बधाई दी है. उन्होंने कहा कि इतने लंबे समय तक जिस तरीके से यह पूरा मामला चला, अलग-अगल खंडों में ये केस चला. मैं इस बात के लिए चिंतित रहा हूं.
लालू को चिराग पासवान ने दी बधाई: चिराग पासवान ने कहा कि 'उम्र का भी तकाजा है,उनकी तबीयत का भी तकाजा है. हम लोग इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि लालू जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है. ऐसे में जेल में उनके स्वास्थ्य की दवाइयों की उतनी उचित देखभाल हो पाए उतना संभव नहीं है जितना घर पर होगा. आज जब उन्हें जमानत मिली है तो हमें खुशी है.'
आरजेडी की इफ्तार पार्टी में जाएंगे चिराग: पूर्व सीएम राबड़ी देवी (Former CM Rabri Devi) के आवास पर आज दावत-ए-इफ्तार का आयोजन हो रहा है. खुद को पीएम मोदी का हनुमान कहने वाले लोजपा रामविलास के प्रमुख व सांसद चिराग पासवान (MP Chirag Paswan) को भी इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है. तेजस्वी की ओर से इफ्तार पार्टी में आमंत्रित करने पर चिराग ने कहा कि कार्यक्रम में जाने का मुझे निमंत्रण मिला है. शाम को मैं जाऊंगा लेकिन अगर इसमें कोई राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं तो उचित नहीं है.
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लालू यादव को जमानत : चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को 10 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मंजूर की है. उन्हें सजा की आधी अवधि जेल में पूरी कर लेने के आधार पर जमानत दी गई है. लालू प्रसाद यादव को अब तक कुल 4 मामलों में सजा हुई है और अब सभी मामलों में उन्हें जमानत मिल गई है. इसके बाद उनके जेल से निकलने की राह प्रशस्त हो गई है. सीबीआई ने इस मामले में काउंटर एफिडेविट फाइल कर कहा था कि लालू प्रसाद ने सजा की आधी अवधि पूरी नहीं की है.
सीबीआई ने जमानत का किया विरोध: सीबीआई ने जमानत देने का कड़ा विरोध किया था. कोर्ट में दायर शपथपत्र में सीबीआई ने कहा था कि डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू की आधी सजा अभी पूरी नहीं हुई है. ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए. सीबीआई ने 1996 में अलग-अलग कोषागारों से गलत ढंग से अलग-अलग राशियों की निकासी को लेकर 53 मुकदमे दर्ज किए थे. इनमें से डोरंडा कोषागार का मामला सबसे बड़ा था।इसमें सर्वाधिक 170 आरोपी शामिल थे। 55 आरोपियों की मौत हो चुकी है.
चार मामलों में पहले ही मिल चुकी है राहत : लालू प्रसाद यादव को अब तक कुल 4 मामलों में सजा हुई है और अब सभी मामलों में उन्हें जमानत मिल गई है. इसके बाद उनके जेल से निकलने की राह प्रशस्त हो गई है. सीबीआई ने इस मामले में काउंटर एफिडेविट फाइल कर कहा था कि लालू प्रसाद ने सजा की आधी अवधि पूरी नहीं की है. अदालत ने सीबीआई की दलील को खारिज कर दिया. बता दें कि रांची स्थित सीबीआई कोर्ट ने बीते 21 फरवरी को रांची के डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी.
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