पटना: बिहार के मसौढ़ी थाना क्षेत्र के गफ्फरीचक गांव में अवैध रूप से अतिक्रमण (Notice regarding illegal encroachment in masaurhi ) करने वाले लोगों को चेतावनी दी गई. मसौढ़ी प्रखंड के गफरीचक गांव में सार्वजनिक जमीन पर आहर पाइन के किनारे बसे हुए वैसे लोगों को चिह्नित कर अंचल प्रशासन ने 85 लोगों अतिक्रमण वाद चलाकर बुलडोजर चलाने को नोटिस दिया है. नोटिस से पूरे गांव में हड़कंप मच गया है.
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पहली सुनवाई की जा रही है: अचंल प्रशासन ने पहली सुनवाई को लेकर लेकर सभी को बुलाया गया था. बुलाये गये सभी लोगों की सुनवाई की जा रही है. इसके बाद दूसरी सुनवाई होगी. उसके बाद उन सभी अतिक्रमण कर बसे हुए लोगों पर बुलडोजर चलेगा. मसौढ़ी अंचलाधिकारी मृत्युंजय कुमार ने बताया कि गफरीचक गांव में बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा 2 की उप धारा (2 ) के तहत उस गांव में सभी लोग अतिक्रमण पर अपना मकान बनाए हुए हैं.
"मसौढ़ी प्रखंड के गफरीचक गांव में 85 ऐसे लोग हैं जो कहीं आहर पहन के किनारे बसे हुए हैं. ऐसे में उनसबों पर अतिक्रमण का नोटिस देकर उन्हें पहली सुनवाई में बुलाया गया है और फिर अगली सुनवाई होने के बाद बुलडोजर चलाया जाएगा." - मृत्युंजय कुमार, अंचलाधिकारी मसौढ़ी
महादलित परिवारों को बसाया जाएगा: मसौढ़ी अंचलाधिकारी मृत्युंजय कुमार ने बताया कि गांव में कई लोग आवास योजना के लाभुक हैं. कई लोग महादलित समाज से आते हैं तो उन सब की सुनवाई की जा रही हैं. महादलित परिवारों को सरकारी योजना के तहत लाभ देकर उन्हें बसाया जाएगा. बाकी अन्य समाज से जुड़े हुए लोगों को नोटिस करते हुए दूसरी सुनवाई के बाद उन सब को वहां से हटाया जाएगा.