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लॉकडाउन 4.0 को लेकर बिहार में नए आदेश 2-3 दिनों में होंगे लागू, तब तक पुराने नियमों का होगा पालन

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Published : May 18, 2020, 11:27 AM IST

Updated : May 18, 2020, 11:50 AM IST

केंद्र सरकार की ओर से रविवार शाम को लॉकडाउन के लिए नई गाइडलाइन्स जारी की गई, जो पहले से काफी अलग है. इस लॉकडाउन में राज्य सरकारों की ताकत कुछ हद तक बढ़ी है. वहीं, आर्थिक गतिविधि को भी अधिक छूट दी गई है.

बिहार लॉकडाउन
बिहार लॉकडाउन

पटना: देश में लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत हो चुकी है. केंद्र सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की मियाद बढ़ा दी है. अब 31 मई तक देश में लॉकडाउन लागू रहेगा. इस बार लॉकडाउन में कई तरह की छूट दी गई है. केंद्र सरकार की ओर से रविवार शाम को नये लॉकडाउन के लिए गाइडलाइन्स जारी की गई, जो पहले से काफी अलग है. इस लॉकडाउन में राज्य सरकारों की ताकत कुछ हद तक बढ़ी है. वहीं, आर्थिक गतिविधियों को भी अधिक छूट दी गई है.

लॉकडाउन 4.0 में जानें क्या है खास...

  • इसमें राज्य सरकारें तय करेंगी कि प्रदेश में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन कौन-सा है. इसी के साथ बफर जोन और कंटेनमेंट जोन भी तय किया जाएगा. राज्य सरकारें ये फैसले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर करेंगी.
  • कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अब देश के हर इलाके में ई-कॉमर्स को होम डिलीवरी की छूट दी गई है. पहले ये छूट सिर्फ जरूरी सामान के लिए थी. लेकिन, अब गैर जरूरी सामान भी डिलीवर हो सकेगा. इसके अलावा रेस्तरां, ऑनलाइन फूड साइट/ऐप से भी खाना डिलीवर हो सकेगा.
  • सैलून, मिठाई की दुकान समेत अन्य दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है. लेकिन ये राज्य सरकार ही तय करेंगी कि उन्हें कौन-सी दुकानें खोलनी हैं और दुकान खोलने के क्या नियम हो सकते हैं. यानी आर्थिक गतिविधि को पूरी तरह से खोला जा सकता है, सिर्फ नियमों का पालन जरूरी है.
  • पिछले 50 दिनों से बंद बस सर्विस अब खोल दी गई हैं, साथ ही एक राज्य से दूसरे राज्य में बसें जा सकेंगी. लेकिन दोनों राज्यों के बीच सहमति जरूरी है, इसके अलावा प्राइवेट वाहन भी एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकेंगे. लेकिन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, दोनों राज्यों की हेल्थ एडवाइज़री का पालन जरूरी है.
  • लॉकडाउन के बीच पहली बार स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने की इजाजत दी गई है. हालांकि, यहां सिर्फ खिलाड़ी जा पाएंगे दर्शक नहीं जा पाएंगे. इसी के साथ ये भी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या आईपीएल शुरू हो पाएगा. अभी तक इसपर कोई पुष्टि नहीं हो पाई है.

बिहार में कब लागू होंगे नये नियम
केंद्र सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन नियम प्रदेश में अगले दो से तीन दिन बाद ही लागू हो पायेंगे. बता दें कि राज्य सरकार की ओर से प्रदेश प्रशासन के लिये नया गाइडलाइन जारी करने के बाद ही सूबे में नये नियमों को लागू किया जायेगा. वहीं, राज्य सरकार द्वारा नया दिशानिर्देश घोषित होने तक बिहार में लॉकडाउन 3.0 के ही नियमों का अनुपालन होगा.

बिहार सरकार की टेंशन
लॉकडाउन 4.0 को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सचिव स्तरीय बैठक कर बिहार के लिये नये नियमों की प्रस्तावना तैयार करेंगे. जिसके बाद बिहार में नये नियमों को लागू कर दिया जायेगा. वहीं, बिहार सरकार के लिये प्रवासी मजदूरों के पलायन से प्रदेश में संक्रमण बढ़ने का खतरा लगातार बना हुआ है. कुल मिलाकर प्रवासी मजदूर बिहार के लिये लगातार टेंशन बने हुये हैं. वहीं, श्रमिक स्पेशल ट्रेन के लिए केंद्र सरकार को बिहार सचिव ने पत्र लिख दिया है.

पटना: देश में लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत हो चुकी है. केंद्र सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की मियाद बढ़ा दी है. अब 31 मई तक देश में लॉकडाउन लागू रहेगा. इस बार लॉकडाउन में कई तरह की छूट दी गई है. केंद्र सरकार की ओर से रविवार शाम को नये लॉकडाउन के लिए गाइडलाइन्स जारी की गई, जो पहले से काफी अलग है. इस लॉकडाउन में राज्य सरकारों की ताकत कुछ हद तक बढ़ी है. वहीं, आर्थिक गतिविधियों को भी अधिक छूट दी गई है.

लॉकडाउन 4.0 में जानें क्या है खास...

  • इसमें राज्य सरकारें तय करेंगी कि प्रदेश में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन कौन-सा है. इसी के साथ बफर जोन और कंटेनमेंट जोन भी तय किया जाएगा. राज्य सरकारें ये फैसले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर करेंगी.
  • कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अब देश के हर इलाके में ई-कॉमर्स को होम डिलीवरी की छूट दी गई है. पहले ये छूट सिर्फ जरूरी सामान के लिए थी. लेकिन, अब गैर जरूरी सामान भी डिलीवर हो सकेगा. इसके अलावा रेस्तरां, ऑनलाइन फूड साइट/ऐप से भी खाना डिलीवर हो सकेगा.
  • सैलून, मिठाई की दुकान समेत अन्य दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है. लेकिन ये राज्य सरकार ही तय करेंगी कि उन्हें कौन-सी दुकानें खोलनी हैं और दुकान खोलने के क्या नियम हो सकते हैं. यानी आर्थिक गतिविधि को पूरी तरह से खोला जा सकता है, सिर्फ नियमों का पालन जरूरी है.
  • पिछले 50 दिनों से बंद बस सर्विस अब खोल दी गई हैं, साथ ही एक राज्य से दूसरे राज्य में बसें जा सकेंगी. लेकिन दोनों राज्यों के बीच सहमति जरूरी है, इसके अलावा प्राइवेट वाहन भी एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकेंगे. लेकिन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, दोनों राज्यों की हेल्थ एडवाइज़री का पालन जरूरी है.
  • लॉकडाउन के बीच पहली बार स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने की इजाजत दी गई है. हालांकि, यहां सिर्फ खिलाड़ी जा पाएंगे दर्शक नहीं जा पाएंगे. इसी के साथ ये भी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या आईपीएल शुरू हो पाएगा. अभी तक इसपर कोई पुष्टि नहीं हो पाई है.

बिहार में कब लागू होंगे नये नियम
केंद्र सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन नियम प्रदेश में अगले दो से तीन दिन बाद ही लागू हो पायेंगे. बता दें कि राज्य सरकार की ओर से प्रदेश प्रशासन के लिये नया गाइडलाइन जारी करने के बाद ही सूबे में नये नियमों को लागू किया जायेगा. वहीं, राज्य सरकार द्वारा नया दिशानिर्देश घोषित होने तक बिहार में लॉकडाउन 3.0 के ही नियमों का अनुपालन होगा.

बिहार सरकार की टेंशन
लॉकडाउन 4.0 को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सचिव स्तरीय बैठक कर बिहार के लिये नये नियमों की प्रस्तावना तैयार करेंगे. जिसके बाद बिहार में नये नियमों को लागू कर दिया जायेगा. वहीं, बिहार सरकार के लिये प्रवासी मजदूरों के पलायन से प्रदेश में संक्रमण बढ़ने का खतरा लगातार बना हुआ है. कुल मिलाकर प्रवासी मजदूर बिहार के लिये लगातार टेंशन बने हुये हैं. वहीं, श्रमिक स्पेशल ट्रेन के लिए केंद्र सरकार को बिहार सचिव ने पत्र लिख दिया है.

Last Updated : May 18, 2020, 11:50 AM IST
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