पटना: मद्य निषेध इकाई (Liquor Prohibition Unit) को खगड़िया (Khagaria) जिला में SOG 6 और वैशाली (Vaishali) जिले में SOG 7 को कामयाबी मिली है. इन दोनों जिलों में SOG 6 और SOG 7 की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छपारेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है. साथ ही दो लोगों की गिरफ्तारी (Two People Arrested) भी की गई है.
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दो तस्कर की गिरफ्तारी
खगड़िया जिले के बेल्दौर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर SOG 6 ने एक मिनी ट्रक से 1057 लीटर विदेशी शराब बरामद किया है. इस दौरान दो लोगों की गिरफ्तारी के साथ-साथ 5750 रुपये कैश और 3 मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है. वहीं, कारवाई के बाद SOG 6 के तरफ से FIR किया गया है.
शराब तस्करों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज
वहीं, वैशाली जिला के रूस्तमपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर SOG 7 ने 6 चक्के की ट्रक से शराब की खेप को बरामद किया है. फिलहाल, शराब की बोतलों की गिनती की जा रही है. गिनती पूरी होने के बाद SOG 7 की तरफ से ट्रक नम्बर और GPS के आधार पर शराब तस्करों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया जाएगा.
बता दें कि मद्य निषेध इकाई के टीम की तरफ से राज्य में लगातार शराब तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. मद्य निषेध इकाई की SOG की टीम लगातार अपनी सूचना तंत्र को मजबूत कर जानकारी इकठ्ठा करते हुए उन सभी जिलों और ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. जहां शराब के प्रेषण लाने की जानकारी मिल रही है.
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मद्य निषेध विभाग को मजबूत कर रही सरकार
शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करवाने के लिए बिहार के विभिन्न जिलों के उत्पाद न्यायालय द्वारा शराब तस्करों के मामले में कड़ी सजा सुनाई जा रही है. इसके बावजूद शराब तस्करों का हौसला कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है. राज्य सरकार द्वारा मद्य निषेध विभाग को मजबूत और समृद्ध करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा है. मद्य निषेध इकाई को श्वान दस्ता ( डॉग स्क्वायड ) की अतिरिक्त 3 टीम के साथ-साथ ड्रोन कैमरे भी शराब तस्करों को पकड़ने के लिए दिए गए हैं.
दो लाख 55 हजार मामले दर्ज
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) से लेकर पुलिस विभाग विभाग के मुखिया यानि डीजीपी तक कहते रहे हैं कि शराब पीने और बेचने वालों पर कार्रवाई की जा रही है. जिले में करीब दो लाख 55 हजार मामले दर्ज किए गए और अब तक तीन लाख 39401 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी हुई है.
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घर सील करने का निर्देश
बता दें कि अप्रैल 2016 में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से अब तक बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां, मुकदमे और शराब जब्ती की कार्रवाई हुई. इस कानून के तहत शुरुआत में घर में शराब पाये जाने पर सभी वयस्कों की गिरफ्तारी और घर को सील करने और वाहन में शराब मिलने पर वाहन जब्ती और गिरफ्तारी के कड़े प्रावधान थे.
सख्त प्रावधानों की आलोचना और कानून के दुरुपयोग के बाद 2018 में इसमें कुछ बदलाव किये गये थे:
- पहली बार पीते हुए पकड़े गए तो तीन महीने की सजा या 50 हजार का जुर्माना.
- दूसरी बार पकड़े गए तो एक से पांच साल तक की सजा और एक लाख तक जुर्माना.
- घर में शराब पकड़े जाने पर अब सभी बालिग के बजाए जिम्मेवार ही पकड़े जाएंगे.
- परिसर जब्ती और सामूहिक जुर्माना हटा, वाहन जब्ती के नए नियम.
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