पटना: बिहार सरकार (Government of Bihar) के श्रम संसाधन विभाग (Labor Resource Department) ने राज्य के प्रवासी मजदूरों (Migrant Workers) को त्वरित अनुदान दिए जाने के लिए विभाग की 2 योजनाओं को लोक सेवाओं के अधिकार से जोड़ा है. इस योजना के शुरू होने से बिहार के प्रवासी मजदूरों को दुर्घटना अनुदान योजना का लाभ तय सीमा के अंदर मिल सकेगा.
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दो योजना RTPS में शामिल
इस योजना के तहत राज्य के बाहर कार्य करने वाले मजदूरों की मौत होने पर एक लाख रुपए, पूर्ण अपंगता होने पर 75 हजार रुपए, आंशिक अपंगता की स्थिति में 37,500 रुपए बिहार सरकार द्वारा राज्य के प्रवासी मजदूरों को मुआवजे के रूप में दिया जाता है. श्रम संसाधन विभाग के मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा ने बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना को आरटीपीएस में शामिल किया है.
RTPS काउंटर पर देना होगा आवेदन
बता दें कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना को अब लोक सेवा अधिकार अधिनियम में शामिल किया जा चुका है. योजना के लाभ के लिए प्रवासी मजदूर को संबंधित प्रखंड के आरटीपीएस काउंटर पर आवेदन होना होगा.
ये योजना राज्य के बाहर काम करने वाले वैसे असंगठित मजदूरों के लिए है, जो बिहार राज्य के रहने वाले हैं और योजना की पात्रता के लिए मजदूरों की आयु 18 से अधिक होनी चाहिए. योजना में प्रवासी मजदूरों को काम करने के दौरान या काम करने के लिए आने-जाने के दौरान हुई दुर्घटना में मजदूरों के परिजनों को अनुदान दिया जाएगा. विभाग 14 दिन के अंदर फॉर्म को जांच करके स्वीकृत करने का काम करेंगे.
RTGS के जरिए मिलेगी अनुदान राशि
बता दें कि इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत लाभुकों को अनुदान राशि आरटीजीएस के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी. कोरोना संक्रमण के बाद योजना से वैसे प्रवासी श्रमिक जो अच्छादित होंगे, जो सरकार द्वारा घोषित महामारी में मृत हुए हो गए हों, ऐसे लोगों को अनुदान राशि दी जाएगी.
''पहले श्रमिक मजदूरों को आवेदन देने के लिए विभागों का चक्कर लगाना पड़ता था. जिसके कारण काफी मजदूरों को लाभ नहीं मिल पाता था और लोगों को काफी परेशानी होती थी. इसका ख्याल करते हुए आरटीपीएस सेंटर पर आवेदन की सुविधा की शुरुआत की गई है. साथ ही ऑनलाइन फैसिलिटी से भी इस योजना का आवेदन करने की शुरुआत की गई है. मंत्री ने कहा कि आवेदन स्वीकृत होने के महज 72 घंटे के अंदर मजदूरों को आरटीजीएस के माध्यम से दिया जाएगा.''- जीवेश कुमार मिश्रा, मंत्री, श्रम संसाधन विभाग
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कोरोना संक्रमण से उत्पन्न स्थिति के फलस्वरुप बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना संशोधन नियमावली 2020 के द्वारा सरकार द्वारा घोषित महामारी में मृत प्रवासी श्रमिकों को भी इस योजना से आच्छादित करने का प्रावधान किया गया है. वहीं, इस मौके पर विभाग के मंत्री, विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ-साथ श्रम संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे.