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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 4 साल पूरे, किसान ऐसे ले रहे हैं इसका लाभ

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Published : Aug 10, 2020, 6:52 PM IST

Updated : Aug 10, 2020, 8:06 PM IST

किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना को आज चार साल पूरे हो गए हैं. किसानों के लिए वरदान साबित हुई इस योजना का लाभ किसे, कैसे और कब मिलता है. पढ़िए, पूरी रिपोर्ट...

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पटनाः बिहार में बाढ़ और सुखाड़ से हर साल किसानों के फसल बर्बाद हो जाते हैं, जिससे अन्नदाताओं को काफी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता हैं. इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने 10 अगस्त 2016 को अति महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी. जिससे प्राकृतिक आपदा में फसल को हुए नुकसान की भरपाई की जा सके.

देश भर के किसानों को फायदा
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, तूफान, फसलों में आग लग जाना, सूखा पड़ना, ओले गिरने से हुए नुकसान का आंकलन करके उसकी भरपाई की जाती है. केंद्र सरकार की इस योजना से बिहार सहित देश भर के किसानों को फायदा हो रहा है. यह योजना भारतीय कृषि बीमा कंपनी एलआईसी चलाती है. प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के आंकलन के बाद किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर करा दिए जाते हैं.

इन परिस्थितियों में मिलता है लाभ

  • फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों व रोगों से बुवाई से कटाई के बीच हुए नुकसान
  • कटाई के बाद 14 दिनों तक खेत में सुखाने के लिए रखी गई फसल का बेमौसम बरसात, आंधी-तूफान और ओले गिरने से हुए नुकसान
  • खेतों में लगे फसल का आकाशीय बिजली, बाढ़, जमीन धसने, ओले पड़ने, बादल फटने आदि से हुए नुकसान
  • मौसम की वजह से बुवाई नहीं हो पाने से हुए नुकसान

किसे मिलता है योजना का लाभ?
देश के सभी किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं. जो किसान अपनी या किसी और की जमीन पर खेती कर रहे हो वो इस योजना के भागीदार हो सकते हैं. लेकिन जो किसान पहले से किसी योजना या बीमा का लाभ ले रहे हो वो इसका लाभ नहीं ले सकते हैं. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए किसान ऑनलाईन और ऑफलाईन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं.

तय ब्याज दर

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए विभिन्न फसलों के ब्याज दर तय है. किसानों को फसलों की बीमा के लिए तय दर से भुगतान करना पड़ता है.

फसल प्रीमियम दर
रबी 1.05%
खरीफ 2.0%
वाणिज्यिक 5.0%
बागवानी 5.0%

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

  1. राशन कार्ड
  2. आधार कार्ड
  3. पहचान पत्र
  4. निवास प्रमाण पत्र
  5. आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
  6. खेत का खसरा नंबर
  7. किराए पर लिए गए खेत के लिए मालिक के साथ किए गए इकरार नामा की फोटो कॉपी
  8. फसल बुआई की तारीख

72 घंटे के अंदर करना होता है संपर्क
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कृषि विभाग या बीमा कंपनी से फसल के नुकसान के 72 घंटे के अंदर संपर्क करना होता है. इस योजना के अंतर्गत किसान को 2 लाख तक का बीमा मिलता है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के चार साल पूरे होने के साथ ही देश के किसान इसका लाभ ले रहे हैं.

बिहार राज्य फसल सहायता योजना
बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बिहार सरकार ने बीमा कंपनियों की वजह से आ रही दिक्कतों को देखते हुए बिहार राज्य फसल सहायता योजना की शुरूआत की थी. इसके तहत किसानों को 7 हजार 500 रूपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिया जाता है. इसमें किसानों को कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता है. साथ ही बीमा कंपनियों की भी इस योजना में कोई भूमिका नहीं होती है.

पटनाः बिहार में बाढ़ और सुखाड़ से हर साल किसानों के फसल बर्बाद हो जाते हैं, जिससे अन्नदाताओं को काफी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता हैं. इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने 10 अगस्त 2016 को अति महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी. जिससे प्राकृतिक आपदा में फसल को हुए नुकसान की भरपाई की जा सके.

देश भर के किसानों को फायदा
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, तूफान, फसलों में आग लग जाना, सूखा पड़ना, ओले गिरने से हुए नुकसान का आंकलन करके उसकी भरपाई की जाती है. केंद्र सरकार की इस योजना से बिहार सहित देश भर के किसानों को फायदा हो रहा है. यह योजना भारतीय कृषि बीमा कंपनी एलआईसी चलाती है. प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के आंकलन के बाद किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर करा दिए जाते हैं.

इन परिस्थितियों में मिलता है लाभ

  • फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों व रोगों से बुवाई से कटाई के बीच हुए नुकसान
  • कटाई के बाद 14 दिनों तक खेत में सुखाने के लिए रखी गई फसल का बेमौसम बरसात, आंधी-तूफान और ओले गिरने से हुए नुकसान
  • खेतों में लगे फसल का आकाशीय बिजली, बाढ़, जमीन धसने, ओले पड़ने, बादल फटने आदि से हुए नुकसान
  • मौसम की वजह से बुवाई नहीं हो पाने से हुए नुकसान

किसे मिलता है योजना का लाभ?
देश के सभी किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं. जो किसान अपनी या किसी और की जमीन पर खेती कर रहे हो वो इस योजना के भागीदार हो सकते हैं. लेकिन जो किसान पहले से किसी योजना या बीमा का लाभ ले रहे हो वो इसका लाभ नहीं ले सकते हैं. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए किसान ऑनलाईन और ऑफलाईन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं.

तय ब्याज दर

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए विभिन्न फसलों के ब्याज दर तय है. किसानों को फसलों की बीमा के लिए तय दर से भुगतान करना पड़ता है.

फसल प्रीमियम दर
रबी 1.05%
खरीफ 2.0%
वाणिज्यिक 5.0%
बागवानी 5.0%

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

  1. राशन कार्ड
  2. आधार कार्ड
  3. पहचान पत्र
  4. निवास प्रमाण पत्र
  5. आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
  6. खेत का खसरा नंबर
  7. किराए पर लिए गए खेत के लिए मालिक के साथ किए गए इकरार नामा की फोटो कॉपी
  8. फसल बुआई की तारीख

72 घंटे के अंदर करना होता है संपर्क
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कृषि विभाग या बीमा कंपनी से फसल के नुकसान के 72 घंटे के अंदर संपर्क करना होता है. इस योजना के अंतर्गत किसान को 2 लाख तक का बीमा मिलता है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के चार साल पूरे होने के साथ ही देश के किसान इसका लाभ ले रहे हैं.

बिहार राज्य फसल सहायता योजना
बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बिहार सरकार ने बीमा कंपनियों की वजह से आ रही दिक्कतों को देखते हुए बिहार राज्य फसल सहायता योजना की शुरूआत की थी. इसके तहत किसानों को 7 हजार 500 रूपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिया जाता है. इसमें किसानों को कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता है. साथ ही बीमा कंपनियों की भी इस योजना में कोई भूमिका नहीं होती है.

Last Updated : Aug 10, 2020, 8:06 PM IST
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