पटनाः बिहार की राजधानी पटना में हाईकोर्ट के अधिवक्ता पर लाॅ की छात्रा ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है. इस मामले में बिहार स्टेट बार कॉउन्सिल (Bihar State Bar Council) की जनरल बॉडी की बैठक बुलाई गई. इसमें कॉउन्सिल के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इस मामले में तथ्य का पता लगाने के लिए तीन अधिवक्ताओं की एक कमेटी गठित (Investigation team formed) की जाएगी.
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तीन सदस्यीय टीम का किया जाएगा गठनः गौरतलब हो कि अधिवक्ता निरंजन कुमार के विरुद्ध चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की एक छात्रा ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है. इसस मामले की गंभीरता को देखते हुए तीन सदस्यीय जांच कमेटी बनेगी. इसमें दो पुरुष व एक महिला अधिवक्ता होंगी. इसमें कॉउंसिल के सदस्य नहीं रहेंगे. कमेटी दस दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट दे देगी. कॉउन्सिल ने मीडिया रिपोर्ट और प्राथमिकी के अनुसार अधिवक्ता निरंजन कुमार को शोकॉज नोटिस जारी करने का निर्णय लिया है, कि क्यों नहीं इनके वकालत का लाइसेंस निलंबित कर दिया जाए.
14 जनवरी को देना होगा स्पष्टीकरणः अधिवक्ता निरंजन कुमार को आगामी 14 जनवरी,2023 को दोपहर 12 बजे बिहार स्टेट बार कॉउन्सिल के जनरल बॉडी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर बताने को कहा गया है. कमेटी का गठन करने के लिए बिहार स्टेट बार कॉउन्सिल के अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है. कॉउन्सिल के कार्यालय को अधिवक्ता निरंजन के पता और व्हाट्सएप पर शोकॉज जारी करने का आदेश दिया गया है. इस आशय की जानकारी बिहार स्टेट बार कॉउन्सिल के सचिव प्रफुल्ल चंद्र द्विवेदी के हस्ताक्षर से जारी पत्र में दी गई है.
पीड़िता सीनियर वकील के पास कर रही थी इंटर्नशिप: छात्रा ने पटना के शास्त्रीनगर थाने में लिखित आवेदन में यह बताया है कि एक दिसंबर को एनर्जी पार्क के पास गजाधर अपार्टमेंट में हाईकोर्ट के वकील के ऑफिस में वह पिछले कुछ दिनों से इंटर्नशिप कर रही थी. इंटर्नशिप के आखिरी दिन यानी शुक्रवार को आरोपी अधिवक्ता ने पीड़िता को फोन कर सुबह ऑफिस बुला लिया और उसके बाद उस ऑफिस में मौजूद अन्य छात्रों को नीचे भेजकर पीड़ित छात्रा के साथ वो अश्लील बातें करने लगा.
आरोपी को भेजा गया जेल: मामले की जानकारी आनन-फानन में पीड़ित लॉ की छात्रा ने शास्त्रीनगर थाने को दी मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर आरोपी हाईकोर्ट के वकील निरंजन कुमार को उन्हीं के ऑफिस से हिरासत में ले लिया और उसके बाद वकील साहब के पैरकारों की भीड़ शास्त्री नगर थाने मे पैरवी करने के लिए जुटी रही. हालांकि, शास्त्री नगर थाना प्रभारी के आगे किसी की एक न चली और शनिवार की सुबह आरोपी को कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया.