पटना: बिहार के एक और सीनियर आईएएस संजीव हंस (IAS Sanjeev Hans) के खिलाफ कार्रवाई की तलवार लटक गई है. महिला वकील से गैंगरेप (Gang Rape of Advocate) मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद से आईएस संजीव हंस मुश्किल में हैं, पूर्व विधायक गुलाब यादव (Formar MLA Gulab Yadav) भी नामजद हैं. दोनों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर बिहार सरकार कटघरे में खड़ी है.
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यौन उत्पीड़न के मामले में मुश्किल में सरकार: बिहार में एक सीनियर आईएएस और राजनेता के खिलाफ गैंग रेप का मामला दर्ज किया गया है. राजधानी पटना के रूपसपुर थाने में कोर्ट के आदेश के बाद मामला दर्ज किया गया है. सीनियर आईएएस संजीव हंस और राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 341, 376, 376 (डी), 420, 313, 120 (बी), 504 और 506/34 के साथ साथ आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया है. इस मामले में पीड़िता का बयान भी रूपसपुर थाने में दर्ज हो चुका है.
कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ है रेप केस: पटना पुलिस ने सूबे के सीनियर आईएएस अधिकारी संजीव हंस और राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव के खिलाफ रेप का FIR दर्ज किया है. 5 दिन पहले कोर्ट ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया था. इसके बाद पटना के रूपसपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है. पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दिया है. पुलिस सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक पटना के रूपसपुर थाने में कांड संख्या-18/23 दर्ज किया है. रूपसपुर थाने में संजीव हंस और गुलाब यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा मामले की गंभीरता को देखते हुए इस कांड की जांच इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस अधिकारी को सौंपा गया है.
राजद के निलंबित नेता गुलाब यादव पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार: पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास ने कहा है कि आईएस संजीव हंस और गुलाब यादव के खिलाफ आईपीसी की गंभीर धारा के तहत मुकदमा दर्ज है. जिस तरह की धाराएं दोनों अभियुक्तों के खिलाफ लगाई गई हैं, वैसे मैं तत्काल संजीव हंस और गुलाब यादव की गिरफ्तारी होनी चाहिए. सरकार तत्काल आईएएस संजीव हंस को निलंबित करें.
''हमने राज्यपाल को पत्र लिखकर मांग किया है कि यौन उत्पीड़न मामले में दोषियों के खिलाफ यथाशीघ्र कार्रवाई हो और गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए.'' अमिताभ दास, पूर्व आईपीएस
क्या कहते हैं पटना पुलिस के एसएसपी और वकील: पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता डॉ कौशलेंद्र नारायण ने भी कहा कि जिन धाराओं पर दोनों पर केस दर्ज हुआ है उनकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए. वहीं पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने कहा कि 6 महीने पहले ही पूरे मामले की जांच रिपोर्ट कोर्ट के आदेश के बाद हम लोगों ने सौंप दी थी. अब प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है. पुलिस नियम संगत कार्रवाई करेगी.
वीडियो बनाकर किया था ब्लैक मेलः पीड़ित महिला वकील का आरोप है कि दो साल पहले IAS संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव ने दुष्कर्म किया था. पूर्व विधायक ने महिला को प्रलोभन देकर पटना के फ्लैट पर बुलाया था. जहां उसके साथ दुष्कर्म कर वीडियो भी बना लिया गया. जिसके बाद लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था. इस दौरान उसे दिल्ली के एक होटल में बुलाया गया था. जहां गुलाब यादव के साथ IAS संजीव हंस ने भी दोबारा महिला के साथ रेप किया था. जिसके आधार पर व्यवहार न्यायालय के एसीजीएम वन नवीन कुमार श्रीवास्तव ने रूपसपुर थाने में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था.
केस दर्ज करने का आदेशः साल 2021 में घटना के बाद महिला ने ACJM कोर्ट में मामला दर्ज करायी थी लेकिन इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. जिसके बाद महिला ने हाई कोर्ट में मामला दर्ज किया था. जिसके बाद दानापुर कोर्ट ने IAS संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव पर केस दर्ज करने का आदेश दिया है. कोर्ट की इस कार्रवाई के बाद बिहार में इसकी चर्चा शुरू हो गई है.