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महिला डॉक्टर से रंगदारी और जान से मारने की धमकी के केस में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से तलब किया जवाब

भागलपुर की स्त्री रोग प्रसूती विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता यादव की आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस पार्थ सारथी ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. हाईकोर्ट ने रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी (Extortion and death threats from doctor) पर सरकार से जवाब तलब किया है. पढ़ें पूरी रिपोर्ट-

महिला डॉक्टर से रंगदारी और जान से मारने की धमकी
महिला डॉक्टर से रंगदारी और जान से मारने की धमकी
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Published : Feb 1, 2022, 7:31 PM IST

पटना: भागलपुर की महिला डॉक्टर से कथित तौर पर रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के मामले पर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court ) ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. डॉ संगीता मेहता की आपराधिक रिट याचिका पर जस्टिस पार्थ सारथी (Justice Partha Sarathi) ने सुनवाई की.


ये भी पढ़ें- हाईवे निर्माण में पेड़ों की कटाई रोकने की जनहित याचिका पर हुई सुनवाई, NHAI से हाईकोर्ट ने मांगा ब्यौरा

याचिकाकर्ता ने 3 अगस्त 2020 को इस मामले में आरोपित अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह के विरुद्ध भागलपुर के जिला बार एसोसिएशन के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई गई थी. इस मामले में सम्बंधित एसोसिएशन द्वारा जवाब दिया गया कि उक्त अधिवक्ता का लाइसेंस अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत निलंबित कर दिया गया है. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में अपने और अपने परिवार के लोगों की जान माल की रक्षा के लिए कोर्ट से सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश देने का अनुरोध किया है.

याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अधिवक्ता द्वारा विभिन्न अधिकारियों के समक्ष उनके विरुद्ध बहुत सी शिकायतें दर्ज कराई गईं. विभिन्न विभागों के द्वारा याचिकाकर्ता के क्लिनिक में जांच की गई. इससे वह अपमानित महसूस करती हैं और उनकी छवि कलंकित होती है.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सरोज कुमार शर्मा ने बताया कि आरोपित के विरुद्ध भागलपुर के एसएसपी, जिलाधिकारी व डीआईजी के समक्ष भी शिकायत दर्ज कराई गई थी, किन्तु जांच के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई. इसके बाद याचिकाकर्ता ने देश के राष्ट्रपति के समक्ष शिकायत की. इस शिकायत को भागलपुर के ग्रीवांस सेल में भेजा गया.

इसके बाद आरोपित के विरुद्ध स्थानीय पुलिस द्वारा प्राथमिकी तो दर्ज की गई लेकिन जमानतीय धाराओं में. याचिकाकर्ता से 50 लाख रुपये रंगदारी की मांग की गई थी, नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी गई थी. आरोपित के विरुद्ध स्थानीय लोगों द्वारा भी अनेक एफआईआर दर्ज करवाये गए हैं. इस मामले में आगे की सुनवाई आगामी 1 मार्च 2022 को होगी.

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पटना: भागलपुर की महिला डॉक्टर से कथित तौर पर रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के मामले पर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court ) ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. डॉ संगीता मेहता की आपराधिक रिट याचिका पर जस्टिस पार्थ सारथी (Justice Partha Sarathi) ने सुनवाई की.


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याचिकाकर्ता ने 3 अगस्त 2020 को इस मामले में आरोपित अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह के विरुद्ध भागलपुर के जिला बार एसोसिएशन के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई गई थी. इस मामले में सम्बंधित एसोसिएशन द्वारा जवाब दिया गया कि उक्त अधिवक्ता का लाइसेंस अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत निलंबित कर दिया गया है. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में अपने और अपने परिवार के लोगों की जान माल की रक्षा के लिए कोर्ट से सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश देने का अनुरोध किया है.

याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अधिवक्ता द्वारा विभिन्न अधिकारियों के समक्ष उनके विरुद्ध बहुत सी शिकायतें दर्ज कराई गईं. विभिन्न विभागों के द्वारा याचिकाकर्ता के क्लिनिक में जांच की गई. इससे वह अपमानित महसूस करती हैं और उनकी छवि कलंकित होती है.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सरोज कुमार शर्मा ने बताया कि आरोपित के विरुद्ध भागलपुर के एसएसपी, जिलाधिकारी व डीआईजी के समक्ष भी शिकायत दर्ज कराई गई थी, किन्तु जांच के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई. इसके बाद याचिकाकर्ता ने देश के राष्ट्रपति के समक्ष शिकायत की. इस शिकायत को भागलपुर के ग्रीवांस सेल में भेजा गया.

इसके बाद आरोपित के विरुद्ध स्थानीय पुलिस द्वारा प्राथमिकी तो दर्ज की गई लेकिन जमानतीय धाराओं में. याचिकाकर्ता से 50 लाख रुपये रंगदारी की मांग की गई थी, नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी गई थी. आरोपित के विरुद्ध स्थानीय लोगों द्वारा भी अनेक एफआईआर दर्ज करवाये गए हैं. इस मामले में आगे की सुनवाई आगामी 1 मार्च 2022 को होगी.

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