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पूर्वी चंपारण में फर्जी बीएड संस्थान चलाने के मामले में हाईकोर्ट ने 48 घंटे में सरकार से कार्रवाई कर रिपोर्ट मांगा - Patna High Court Hearing

पटना हाईकोर्ट (Patna High Court Hearing) ने मंगलवार को पूर्वी चंपारण के ढ़ाका में मिडिल स्कूल भवन में एक फर्जी बीएड संस्थान चलाने के मामले में सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार को 48 घंटे में कार्रवाई कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी. पढ़ें पूरी खबर.

पटना हाईकोर्ट
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Published : Jan 18, 2022, 8:43 PM IST

पटना: पूर्वी चंपारण जिले के ढाका अंतर्गत तेलहारा खुर्द गांव के एक मिडिल स्कूल भवन में एक फर्जी बीएड संस्थान चलाने ( Fake BEd Institute In East Champaran) के मामले में पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 48 घंटे में कार्रवाई कर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है. चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की डिवीजन बेंच ने विद्या देवी की जनहित याचिका पर सुनवाई की. जिसके बाद सरकार को आदेश दिया.

ये भी पढ़ें-सैनिटरी इंस्पेक्टर बहाली मामले में सुनवाई, पटना हाईकोर्ट ने BSSC से मांगा जवाब

कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बीआर अम्बेडकर विश्वविद्यालय से जवाब तलब करते हुए बताने को कहा कि ऐसे मामले में इस बीएड कॉलेज को कैसे मान्यता दे दी गयी. इस मामले की पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने एडवोकेट इति सुमन को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करते हुए स्थल का निरीक्षण कर कोर्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराने का अनुरोध किया था. मंगलवार को एडवोकेट इति सुमन ने कोर्ट में रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि उक्त गांव में ई. उपेंद्र शर्मा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का कोई भवन नहीं है.

उन्होंने कोर्ट को बताया कि ग्रामीणों ने इस नाम के किसी संस्था होने के बारे में अनभिज्ञता जताई है. इस गांव में केवल एक मिडिल स्कूल ही चलता है. याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि ऐसे कागजी संस्थान को बीआर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के कुलसचिव ने 8 अप्रैल 2021 को कार्यालय आदेश के जरिये अमांउट तक दे डाला है. इस फर्जी संस्थान खोलने के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. कोर्ट ने सरकार से इस प्राथमिकी के आलोक में कार्यवाही रिपोर्ट अगली सुनवाई 20 जनवरी तक कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है.

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पटना: पूर्वी चंपारण जिले के ढाका अंतर्गत तेलहारा खुर्द गांव के एक मिडिल स्कूल भवन में एक फर्जी बीएड संस्थान चलाने ( Fake BEd Institute In East Champaran) के मामले में पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 48 घंटे में कार्रवाई कर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है. चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की डिवीजन बेंच ने विद्या देवी की जनहित याचिका पर सुनवाई की. जिसके बाद सरकार को आदेश दिया.

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कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बीआर अम्बेडकर विश्वविद्यालय से जवाब तलब करते हुए बताने को कहा कि ऐसे मामले में इस बीएड कॉलेज को कैसे मान्यता दे दी गयी. इस मामले की पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने एडवोकेट इति सुमन को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करते हुए स्थल का निरीक्षण कर कोर्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराने का अनुरोध किया था. मंगलवार को एडवोकेट इति सुमन ने कोर्ट में रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि उक्त गांव में ई. उपेंद्र शर्मा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का कोई भवन नहीं है.

उन्होंने कोर्ट को बताया कि ग्रामीणों ने इस नाम के किसी संस्था होने के बारे में अनभिज्ञता जताई है. इस गांव में केवल एक मिडिल स्कूल ही चलता है. याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि ऐसे कागजी संस्थान को बीआर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के कुलसचिव ने 8 अप्रैल 2021 को कार्यालय आदेश के जरिये अमांउट तक दे डाला है. इस फर्जी संस्थान खोलने के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. कोर्ट ने सरकार से इस प्राथमिकी के आलोक में कार्यवाही रिपोर्ट अगली सुनवाई 20 जनवरी तक कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है.

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