पटना: गांधी मैदान में बम ब्लास्ट (Bomb Blast in Gandhi Maidan) मामले में बचाव पक्ष ने पुन: बहस शुरू कर दी है. अगली सुनवाई 25 जून को कोर्ट ने तय की है. इस मामले में फिलहाल 11 अभियुक्तों के खिलाफ सुनवाई चल रही है.
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ब्लास्ट मामलों की वर्चुअल सुनवाई
पटना एनआइए के विशेष जज गुरुबिंदर सिंह मल्होत्रा की अदालत में गांधी मैदान बम ब्लास्ट मामलों की वर्चुअल सुनवाई (Virtual Hearing) एक बार फिर शुरू हो गयी है. बचाव पक्ष के द्वारा अब 25 जून को एक बार फिर बहस की जायेगी. इस मामले में अभियोजक पक्ष द्वारा बहस पूर्ण किया जा चुका है.
6 लोगों की हुई थी मौत
गांधी मैदान बम ब्लास्ट मामले में कई बार बहस हुई है. लेकिन किसी न किसी कारण से अंतिम फैसला नहीं हो सका है. वर्तमान में पूरी संभावना है कि मामले में फैसला जल्द से जल्द होगा. बता दें कि 27 अक्टूबर 2013 को भाजपा की गांधी मैदान में हुंकार रैली के दौरान आतंकवादियों द्वारा सिलसिलेवार ढंग से कई बम विस्फोट किया गया. जिसमें 6 लोगों की मृत्यु और सैकड़ों लोग घायल हो गये थे.
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पटना जंक्शन पर भी हुआ था विस्फोट
उसी दिन पटना जंक्शन (Patna Junction) पर भी विस्फोट किया गया था. इस मामले में एनआइए ने अनुसंधान कर 21 अगस्त 2014 को कुल 11 अभियुक्तों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था. वर्तमान में अभियुक्तों के खिलाफ मामले की सुनवाई चल रही है.
इस मामले में हैदर अली, नोमान अंसारी, मो. मुजिबुल्लाह अंसारी, मु. इम्तियाज आलम, अहमद हुसैन, फकरुद्दीन, मो. फिरोज असलम, इम्तियाज अंसारी, मो. इफ्तिकार आलम, अजहरुद्दीन कुरैसी और तौफिक अंसारी अभियुक्त हैं.