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लालू यादव के लिए आज बड़ा दिन, मिलेगी जमानत या रहना होगा जेल में? - झारखंड कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई

झारखंड हाईकोर्ट में आज राजद अध्यक्ष लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई (Hearing On Lalu Yadav Bail Plea) होगी. उनके वकील ने लालू की उम्र, बीमारी और आधी से अधिक सजा पूरी कर लेने को बेल का आधार बनाया है. पढ़ें पूरी खबर..

Hearing on Lalu Yadav bail plea in Jharkhand High Court today
Hearing on Lalu Yadav bail plea in Jharkhand High Court today
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Published : Mar 4, 2022, 7:08 AM IST

पटना: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू यादव के लिए आज बड़ा दिन है. रांची हाई कोर्ट में आज लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी. चारा घोटाला (Fodder Scam Case) से जुड़े डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव (RJD President Lalu Yadav) को 5 साल की सजा सुनाई गई है, जिसके बाद से वह जेल में हैं. हालांकि, स्वास्थ्य कारणों से रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं. इस बीच उनकी ओर से झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में जमानत याचिका दायर की गई थी.

यह भी पढ़ें - वंशवाद की राजनीति में बिहार एक अपवाद? संघर्ष देखकर सूबे की जनता करती है स्वीकार!

चारा घोटाले के सबसे बड़े केस डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये के गबन के मामले में लालू यादव समेत 99 लोगों को रांची सीबीआई कोर्ट ने 15 फरवरी को दोषी करार दिया था. जिसके बाद से लालू जेल में है. हालांकि, उन्हें रिम्स के स्पेशल वार्ड में रखा गया है. जहां डॉक्टरों की देखरेख में लालू यादव अपना इलाज करा रहे हैं. दरअसल, लालू यादव को कई गंभीर बीमारियां हैं और इन बीमारियों और उम्र का हवाला देते हुए ही उन्होंने रांची हाई कोर्ट में जमानत की याचिका दी थी. जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया है. लालू के वकील देवार्षी मंडल ने जमानत याचिका को कोर्ट से विशेष श्रेणी में शामिल कर जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया था. इस याचिका में उनकी उम्र और बीमारियों का हवाला दिया गया है. आज उनकी अर्जी पर सुनवाई होगी.

लालू यादव को इससे पहले चारा घोटाला में चाईबासा कोषागार, दुमका कोषागार और देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में 1 करोड़ 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है. वहीं इन पांचों मामले में जोड़कर उन्हें 32 साल 6 महीने की सजा सुनाई जा गई है. इन तमाम मामलों में आधी सजा काटने के बाद वे नियमित जमानत पर थे. लेकिन डोरंडा कोषागार मामले में उन्हें रांची सीबीआई कोर्ट ने 5 साल जेल की सजा दी है, जिसके लिए उन्होंने रांची हाई कोर्ट में जमानत याचिका दी है.

आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की जमानत याचिका में उनके अधिवक्ता की ओर से उनकी बढ़ती उम्र (73 साल), 17 बीमारियों का हवाला देने के साथ-साथ चारा घोटाले के मामले में आधी से अधिक सजा जेल में काट लेने को आधार बनाया गया है. लालू के परिवार और पार्टी के लोगों को उम्मीद है कि 4 तारीख को उनको बेल मिल जाएगी और वे घर में होली मना पाएंगे.

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पटना: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू यादव के लिए आज बड़ा दिन है. रांची हाई कोर्ट में आज लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी. चारा घोटाला (Fodder Scam Case) से जुड़े डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव (RJD President Lalu Yadav) को 5 साल की सजा सुनाई गई है, जिसके बाद से वह जेल में हैं. हालांकि, स्वास्थ्य कारणों से रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं. इस बीच उनकी ओर से झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में जमानत याचिका दायर की गई थी.

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चारा घोटाले के सबसे बड़े केस डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये के गबन के मामले में लालू यादव समेत 99 लोगों को रांची सीबीआई कोर्ट ने 15 फरवरी को दोषी करार दिया था. जिसके बाद से लालू जेल में है. हालांकि, उन्हें रिम्स के स्पेशल वार्ड में रखा गया है. जहां डॉक्टरों की देखरेख में लालू यादव अपना इलाज करा रहे हैं. दरअसल, लालू यादव को कई गंभीर बीमारियां हैं और इन बीमारियों और उम्र का हवाला देते हुए ही उन्होंने रांची हाई कोर्ट में जमानत की याचिका दी थी. जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया है. लालू के वकील देवार्षी मंडल ने जमानत याचिका को कोर्ट से विशेष श्रेणी में शामिल कर जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया था. इस याचिका में उनकी उम्र और बीमारियों का हवाला दिया गया है. आज उनकी अर्जी पर सुनवाई होगी.

लालू यादव को इससे पहले चारा घोटाला में चाईबासा कोषागार, दुमका कोषागार और देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में 1 करोड़ 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है. वहीं इन पांचों मामले में जोड़कर उन्हें 32 साल 6 महीने की सजा सुनाई जा गई है. इन तमाम मामलों में आधी सजा काटने के बाद वे नियमित जमानत पर थे. लेकिन डोरंडा कोषागार मामले में उन्हें रांची सीबीआई कोर्ट ने 5 साल जेल की सजा दी है, जिसके लिए उन्होंने रांची हाई कोर्ट में जमानत याचिका दी है.

आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की जमानत याचिका में उनके अधिवक्ता की ओर से उनकी बढ़ती उम्र (73 साल), 17 बीमारियों का हवाला देने के साथ-साथ चारा घोटाले के मामले में आधी से अधिक सजा जेल में काट लेने को आधार बनाया गया है. लालू के परिवार और पार्टी के लोगों को उम्मीद है कि 4 तारीख को उनको बेल मिल जाएगी और वे घर में होली मना पाएंगे.

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