रांची: चर्चित चारा घोटाला के कई मामलों में सजायाफ्ता लालू प्रसाद के दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में दायर जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी. चारा घोटाला के तीन मामले में लालू प्रसाद को जमानत मिली हुई है. ऐसे में चौथे मामले में जमानत मिलते ही वे जेल से रिहा होंगे. 27 नवंबर को हाई कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है, ऐसे में अगर उन्हें जमानत मिल जाती है, फिर भी वह शुक्रवार को जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे. अगर बहुत तेजी से काम किया गया तो शनिवार की शाम तक बाहर हो पाएंगे, अगर शनिवार को सभी औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई तो मंगलवार यानी 1 दिसंबर को रिहा होंगे, क्योंकि रविवार को तो कोर्ट बंद ही रहता है, सोमवार को निचली अदालत में अवकाश है.
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जब निचली अदालत के आदेश की कॉपी जेल प्रशासन को जाएगी, उसके बाद जेल प्रशासन उनकी रिहाई की प्रक्रिया पूर्ण करेगी, उसके बाद लालू प्रसाद की रिहाई संभव हो पाएगी. ऐसे में यह स्पष्ट है कि 27 नवंबर को लालू प्रसाद को हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी उस दिन उनकी रिहाई नहीं हो सकेगी.