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न्यू बाइपास की कॉलोनियों में सड़क और बिजली की सुविधा नहीं, पटना हाईकोर्ट ने संबंधित विभाग से मांगा जवाब - bihar latest news

पटना हाईकोर्ट में दायर जनहित में यह कहा गया है कि बाईपास के आसपास बसे कॉलोनियों के लोग खस्ता सड़क से परेशान हैं. वहीं, इस मामले पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद की जाएगी.

Patna High Court
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Published : Aug 27, 2020, 4:58 AM IST

पटना: न्यू बाईपास सड़क के पास बसे कॉलोनियों में सड़क और बिजली की सुविधा नहीं रहने पर पटना हाईकोर्ट ने पटना नगर निगम व साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को नोटिस जारी किया है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने एडवोकेट मयूरी की जनहित याचिका पर सुनवाई की है.

इस मामले से संबंधित सभी पक्षों को जवाब देने के लिए जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का मोहलत दिया गया है. बता दें कि बिजली और सड़क नहीं होने के कारण न्यू बाईपास सड़क के किनारे बसे कॉलोनी के लोग परेशान है.

खराब सड़क के कारण लोग परेशान
इस जनहित में यह कहा गया था कि बाईपास के आसपास बसे कॉलोनियों के लोग खस्ता सड़क से परेशान हैं . जहां-तहां बिजली पोल गाड़ने के लिए खतरनाक तरीके से गड्ढे खोद दिए गए हैं. लेकिन बिजली विभाग ने बिजली पोल नहीं गड़ा है. इस गड्ढे के कारण बार-बार दुर्घटनाएं होती रहती हैं वहीं, इस मामले पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद की जाएगी.

पटना: न्यू बाईपास सड़क के पास बसे कॉलोनियों में सड़क और बिजली की सुविधा नहीं रहने पर पटना हाईकोर्ट ने पटना नगर निगम व साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को नोटिस जारी किया है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने एडवोकेट मयूरी की जनहित याचिका पर सुनवाई की है.

इस मामले से संबंधित सभी पक्षों को जवाब देने के लिए जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का मोहलत दिया गया है. बता दें कि बिजली और सड़क नहीं होने के कारण न्यू बाईपास सड़क के किनारे बसे कॉलोनी के लोग परेशान है.

खराब सड़क के कारण लोग परेशान
इस जनहित में यह कहा गया था कि बाईपास के आसपास बसे कॉलोनियों के लोग खस्ता सड़क से परेशान हैं . जहां-तहां बिजली पोल गाड़ने के लिए खतरनाक तरीके से गड्ढे खोद दिए गए हैं. लेकिन बिजली विभाग ने बिजली पोल नहीं गड़ा है. इस गड्ढे के कारण बार-बार दुर्घटनाएं होती रहती हैं वहीं, इस मामले पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद की जाएगी.

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