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Patna High Court: बिहारशरीफ हिंसा पर कोर्ट ने मांगा कार्रवाई का ब्योरा, गर्मी छुट्टी के बाद अगली सुनवाई - ईटीवी भारत न्यूज

रामनवमी पर बिहारशरीफ में हुई हिंसा मामले (Biharsharif violence case) को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की गई. इसमें कोर्ट ने सरकार से हिंसा मामले में अब तक की गई कार्रवाई का ब्योरा मांगा है. पढ़ें पूरी खबर..

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Published : May 5, 2023, 5:41 PM IST

पटनाः बिहार में पटना हाइकोर्ट ने बिहारशरीफ में इस वर्ष रामनवमी की शोभायात्रा के दौरान हुई हिंसा की निष्पक्ष जांच कराने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई (Hearing on Biharsharif violence case) की. चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने अमरेन्द्र कुमार सिन्हा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा अगली सुनवाई में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. इस मामलें पर अगली सुनवाई गर्मी की छुट्टी के बाद की जाएगी.

ये भी पढ़ेंः Bihar Violence: बिहारशरीफ में हिंसा के बाद बाजार खुले, सासाराम में स्कूल बंद, इंटरनेट ठप.. जानें कैसे हैं हालात

याचिकाकर्ता ने की निष्पक्ष जांच की मांगः याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करते हुए वरीय अधिवक्ता एसडी संजय ने कहा कि बिहारशरीफ में रामनवमी शोभायात्रा के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा हुई. उन्होंने कहा कि इससे बड़े पैमाने पर जान माल की हानि और व्यवसाई वर्ग को नुकसान झेलना पड़ा. उन्होंने कोर्ट के समक्ष पक्षों को रखते हुए कहा कि इस मामले की जांच हाईकोर्ट के अवकाशप्राप्त जज से कराई जाए या सीबीआई या एनआईए से कराई जाए. इस जांच से निष्पक्ष और वास्तविक परिस्थिति सामने आ सकेगी.

अगली सुनवाई में पेश होगा कार्रवाईयों का ब्योराः इस जनहित याचिका में ये भी अनुरोध किया गया है कि जिनके जान माल की क्षति और व्यावासायिक हानि हुई हो, उन्हें राज्य सरकार की ओर से क्षतिपूर्ति दिलाई जाए. सभी सम्बंधित पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह इस मामलें में उठाए गए कदमों और प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई का पूरा ब्यौरा कोर्ट के समक्ष अगली सुनवाई में प्रस्तुत करें. याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता एसडी संजय और राज्य सरकार की ओर एडवोकेट जनरल पी के शाही ने कोर्ट के समक्ष पक्षों को रखा.

पटनाः बिहार में पटना हाइकोर्ट ने बिहारशरीफ में इस वर्ष रामनवमी की शोभायात्रा के दौरान हुई हिंसा की निष्पक्ष जांच कराने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई (Hearing on Biharsharif violence case) की. चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने अमरेन्द्र कुमार सिन्हा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा अगली सुनवाई में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. इस मामलें पर अगली सुनवाई गर्मी की छुट्टी के बाद की जाएगी.

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याचिकाकर्ता ने की निष्पक्ष जांच की मांगः याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करते हुए वरीय अधिवक्ता एसडी संजय ने कहा कि बिहारशरीफ में रामनवमी शोभायात्रा के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा हुई. उन्होंने कहा कि इससे बड़े पैमाने पर जान माल की हानि और व्यवसाई वर्ग को नुकसान झेलना पड़ा. उन्होंने कोर्ट के समक्ष पक्षों को रखते हुए कहा कि इस मामले की जांच हाईकोर्ट के अवकाशप्राप्त जज से कराई जाए या सीबीआई या एनआईए से कराई जाए. इस जांच से निष्पक्ष और वास्तविक परिस्थिति सामने आ सकेगी.

अगली सुनवाई में पेश होगा कार्रवाईयों का ब्योराः इस जनहित याचिका में ये भी अनुरोध किया गया है कि जिनके जान माल की क्षति और व्यावासायिक हानि हुई हो, उन्हें राज्य सरकार की ओर से क्षतिपूर्ति दिलाई जाए. सभी सम्बंधित पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह इस मामलें में उठाए गए कदमों और प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई का पूरा ब्यौरा कोर्ट के समक्ष अगली सुनवाई में प्रस्तुत करें. याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता एसडी संजय और राज्य सरकार की ओर एडवोकेट जनरल पी के शाही ने कोर्ट के समक्ष पक्षों को रखा.

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