ETV Bharat / state

BJP MLA Raju Singh मामले की सुनवाई 5 जुलाई तक टली, पारू एसएचओ HC हुए उपस्थित - Patna News

पटना हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक राजू सिंह की सुनवाई को टाल दिया है. अब इस मामले में 5 जुलाई को सुनवाई की जाएगी. इसको लेकर कोर्ट ने आदेश जारी किया है. BJP विधायक राजू सिंह सहित 6 लोगों पर RJD नेता का अपहरण करने का आरोप है. पढ़ें पूरी खबर...

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By

Published : Jun 21, 2023, 7:29 PM IST

पटनाः भाजपा विधायक राजू सिंह की गिरफ्तारी पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी. बुधवार 20 जून को इस मामले में सुनवाई होनी थी, जिसे टाल दिया गया है. अब अगली सुनवाई 5 जुलाई 2023 को की जाएगी. तब तक राजू सिंह की गिरफ्तारी पर रोक जारी रखने का आदेश दिया गया है. 20 जून को पटना हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप कुमार ने दायर याचिका में सुनवाई की थी, जिसमें गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई थी.

यह भी पढ़ेंः BJP MLA Raju Singh को पटना हाईकोर्ट ने दी राहत, RJD नेता के अपहरण मामले में गिरफ्तारी पर रोक

राजद नेता अपहरण का मामलाः BJP विधायक राजू सिंह पर राजद नेता तुलसी राय का अपहरण कर मारपीट करने का आरोप है. इस मालमे में राजू सिंह सहित 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही थी. जस्टिस संदीप कुमार ने 20 जून को गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए 21 जून को सुनवाई करने पर विचार किया था. सरकार को नेटिस जारी करते हुए जांच अधिकारी को तलब किया था.

6 आरोपियों पर मामला दर्जः बता दें कि राजद नेता तुलसी राय ने भाजपा विधायक राजू सिंह सहित 6 आरोपियों पर अपहरण व मारपीट का आरोप लगाया था. पारू थाना में केस भी दर्ज किया गया था. इसके बाद पुलिस ने Muzaffarpur Civil Court से वारंट लेने के लिए अर्जी डाली थी, लेकिन कोर्ट ने वारंट जारी नहीं किया था. इसके कुछ दिन बाद कोर्ट ने आरोपी राजू सिंह के खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश दिया था, इसके बाद से पुलिस राजू सिंह को गिरफ्तार करने की कोशिश में लगी थी.

25 मई की रात किया था अपहरणः तुलसी राय ने दर्ज प्राथमिकी में बताया था कि 25 मई की रात वह रसूलपुर गांव से शादी समारोह से लौट रहा था. रास्ते में भाजपा विधायक राजू सिंह और उसके कुछ साथियों ने मेरा अपहरण कर कोल्डस्टोरेज पर ले गए थे. वहां उनके साथ मारपीट की गई थी साथ ही धमकी भी दी थी. तुलसी राय ने पुलिस से सुरक्षा की मांग करते हुए राजू सिंह के खिलाफ केस दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की थी.

पटनाः भाजपा विधायक राजू सिंह की गिरफ्तारी पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी. बुधवार 20 जून को इस मामले में सुनवाई होनी थी, जिसे टाल दिया गया है. अब अगली सुनवाई 5 जुलाई 2023 को की जाएगी. तब तक राजू सिंह की गिरफ्तारी पर रोक जारी रखने का आदेश दिया गया है. 20 जून को पटना हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप कुमार ने दायर याचिका में सुनवाई की थी, जिसमें गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई थी.

यह भी पढ़ेंः BJP MLA Raju Singh को पटना हाईकोर्ट ने दी राहत, RJD नेता के अपहरण मामले में गिरफ्तारी पर रोक

राजद नेता अपहरण का मामलाः BJP विधायक राजू सिंह पर राजद नेता तुलसी राय का अपहरण कर मारपीट करने का आरोप है. इस मालमे में राजू सिंह सहित 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही थी. जस्टिस संदीप कुमार ने 20 जून को गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए 21 जून को सुनवाई करने पर विचार किया था. सरकार को नेटिस जारी करते हुए जांच अधिकारी को तलब किया था.

6 आरोपियों पर मामला दर्जः बता दें कि राजद नेता तुलसी राय ने भाजपा विधायक राजू सिंह सहित 6 आरोपियों पर अपहरण व मारपीट का आरोप लगाया था. पारू थाना में केस भी दर्ज किया गया था. इसके बाद पुलिस ने Muzaffarpur Civil Court से वारंट लेने के लिए अर्जी डाली थी, लेकिन कोर्ट ने वारंट जारी नहीं किया था. इसके कुछ दिन बाद कोर्ट ने आरोपी राजू सिंह के खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश दिया था, इसके बाद से पुलिस राजू सिंह को गिरफ्तार करने की कोशिश में लगी थी.

25 मई की रात किया था अपहरणः तुलसी राय ने दर्ज प्राथमिकी में बताया था कि 25 मई की रात वह रसूलपुर गांव से शादी समारोह से लौट रहा था. रास्ते में भाजपा विधायक राजू सिंह और उसके कुछ साथियों ने मेरा अपहरण कर कोल्डस्टोरेज पर ले गए थे. वहां उनके साथ मारपीट की गई थी साथ ही धमकी भी दी थी. तुलसी राय ने पुलिस से सुरक्षा की मांग करते हुए राजू सिंह के खिलाफ केस दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की थी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.