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डीएलएड की छात्रा की याचिका पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने परीक्षा में शामिल होने की दी अनुमति

पटना हाईकोर्ट ने मधुबनी स्थित मधेपुर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की छात्रा विभा देवी की याचिका पर सुनवाई की और डीएलएड परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने का आदेश बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दिया.

Hearing in Patna High Court
पटना हाईकोर्ट
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Published : Nov 23, 2021, 10:59 PM IST

पटना: पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने मधुबनी स्थित मधेपुर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की छात्रा विभा देवी को डीएलएड परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने का आदेश बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (Bihar School Examination Committee) को दिया है. विभा देवी की रिट याचिका पर जस्टिस पीबी बजनथ्री ने सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया.

ये भी पढ़ें- अधिवक्ता हत्या मामले में अभियुक्त की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई, जज ने मांगी केस डायरी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शशि भूषण सिंह ने कोर्ट को बताया कि कोरोना से ग्रस्त होने के कारण आवेदिका वर्ष 2019-21 सत्र के लिए डीएलएड कोर्स के द्वितीय वर्ष की परीक्षा का फॉर्म नहीं भर सकी थी. कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को डीएलएड कोर्स हेतु सत्र 2019 के लिए द्वितीय वर्ष की 24 नवंबर, 2021 से होने जा रही परीक्षा में भाग लेने हेतु आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता का भाग लेना इस याचिका के परिणाम पर निर्भर है.

इस मामले में पटना हाईकोर्ट में प्रतिवादी द्वारा जवाबी हलफनामा भी दाखिल किया गया. जिसे रिकॉर्ड में रखा गया. आदेश की एक प्रति बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार वर्मा को देने का आदेश कोर्ट ने दिया ताकि इस आदेश का अमल किया जा सके.

ये भी पढ़ें- जज पर हमला मामला: हाईकोर्ट के स्वत: संज्ञान लेने पर झंझारपुर पहुंचे IG और DM, न्यायिक हिरासत में आरोपी

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पटना: पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने मधुबनी स्थित मधेपुर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की छात्रा विभा देवी को डीएलएड परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने का आदेश बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (Bihar School Examination Committee) को दिया है. विभा देवी की रिट याचिका पर जस्टिस पीबी बजनथ्री ने सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया.

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याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शशि भूषण सिंह ने कोर्ट को बताया कि कोरोना से ग्रस्त होने के कारण आवेदिका वर्ष 2019-21 सत्र के लिए डीएलएड कोर्स के द्वितीय वर्ष की परीक्षा का फॉर्म नहीं भर सकी थी. कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को डीएलएड कोर्स हेतु सत्र 2019 के लिए द्वितीय वर्ष की 24 नवंबर, 2021 से होने जा रही परीक्षा में भाग लेने हेतु आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता का भाग लेना इस याचिका के परिणाम पर निर्भर है.

इस मामले में पटना हाईकोर्ट में प्रतिवादी द्वारा जवाबी हलफनामा भी दाखिल किया गया. जिसे रिकॉर्ड में रखा गया. आदेश की एक प्रति बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार वर्मा को देने का आदेश कोर्ट ने दिया ताकि इस आदेश का अमल किया जा सके.

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