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राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकार गठन को लेकर HC में सुनवाई, चीफ सेक्रेटरी ने कोर्ट को दी ये जानकारी

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Published : Apr 7, 2022, 3:38 PM IST

राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकार के गठन मामले पर सुनवाई (Hearing In Patna High Court) के दौरान चीफ सेक्रेटरी ने कोर्ट को बताया कि मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकार का गठन कर दिया गया है. पदाधिकारियों को बहाल करने की प्रक्रिया जारी है. इस मामले पर आगे भी सुनवाई होगी.

पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट

पटनाः राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकार के गठन मामले (State Mental Health Authority Formation case) पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई की गई. आकांक्षा माविया की ओर से दायर इस जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की खंडपीठ ने सुनवाई की. जहां चीफ सेक्रेटरी ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर जानकारी दी कि राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकार का गठन कर दिया गया है. प्राधिकार के पदेन सदस्यों व अन्य सदस्यों की नामित व बहाल करने की प्रक्रिया जारी है.

ये भी पढ़ें: Patna High Court ने राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में कोताही बरतने पर जताई नाराजगी, अभियंता प्रमुख तलब

कोर्ट को बताया गया कि प्राधिकार के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में शैलेन्द्र कुमार को नियुक्त किया गया है. इसके अलावा कोइलवर स्थित मानसिक आरोग्यशाला में 272 बेड का अस्पताल बनाया जाना है. इसकी लागत 129 करोड़ रुपए होगी, 3 माह में निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा. कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये बताया गया कि राज्य के इकतीस जिलों मे जिला मानसिक स्वास्थ्य प्रोग्राम शुरू हो गया है. साथ ही शेष आठ जिलों में इसे स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार की सहमति मिल गई है.

ये भी पढ़ें- खुशखबरी: अब जल्द ही पूर्णिया एयरपोर्ट से उड़ान भरेंगे विमान, HC के इस निर्देश के बाद दूर हुई बाधा

मानसिक रोगियों के इलाज के लिए 61 डॉक्टरों और 47 नर्सों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है. मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं के मामलें में एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने चार दिनों का समय देते हुए इस प्राधिकार को पूरी तरह से शुरू करने के लिए एक समय सीमा देने का निर्देश दिया था. इस मामले पर आगे भी सुनवाई होगी.

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पटनाः राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकार के गठन मामले (State Mental Health Authority Formation case) पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई की गई. आकांक्षा माविया की ओर से दायर इस जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की खंडपीठ ने सुनवाई की. जहां चीफ सेक्रेटरी ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर जानकारी दी कि राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकार का गठन कर दिया गया है. प्राधिकार के पदेन सदस्यों व अन्य सदस्यों की नामित व बहाल करने की प्रक्रिया जारी है.

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कोर्ट को बताया गया कि प्राधिकार के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में शैलेन्द्र कुमार को नियुक्त किया गया है. इसके अलावा कोइलवर स्थित मानसिक आरोग्यशाला में 272 बेड का अस्पताल बनाया जाना है. इसकी लागत 129 करोड़ रुपए होगी, 3 माह में निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा. कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये बताया गया कि राज्य के इकतीस जिलों मे जिला मानसिक स्वास्थ्य प्रोग्राम शुरू हो गया है. साथ ही शेष आठ जिलों में इसे स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार की सहमति मिल गई है.

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मानसिक रोगियों के इलाज के लिए 61 डॉक्टरों और 47 नर्सों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है. मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं के मामलें में एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने चार दिनों का समय देते हुए इस प्राधिकार को पूरी तरह से शुरू करने के लिए एक समय सीमा देने का निर्देश दिया था. इस मामले पर आगे भी सुनवाई होगी.

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