पटना: नियमों की अनदेखी कर दिव्यांग कोटे के एक व्यक्ति का स्थानांतरण गृह जिले से दूसरे जिले में करने पर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने नाराजगी जाहिर की. जस्टिस पी बी बजन्थरी ने श्रवण कुमार पोद्दार की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार पर एक हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया. कोर्ट को याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि याचिकाकर्ता दिव्यांग है और महिला औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र कटिहार में पदस्थापित है. राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग के स्थानांतरण करने के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देश के विपरीत याचिकाकर्ता का स्थानांतरण कटिहार जिले से दूसरे जिले में कर दिया गया.
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याचिकाकर्ता महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कटिहार में कार्यरत है, जबकि उसे कटिहार जिले से बाहर ठाकुरगंज औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र में नियमों की अनदेखी करते हुए स्थानांतरण कर दिया गया है. कोर्ट को याचिकाकर्ता द्वारा बताया गया कि सरकार द्वारा जो शपथ पत्र दायर किया गया है, उसमें सरकारी अधिसूचना के संबंध में किसी भी बात का उल्लेख नहीं किया गया है, जिसके तहत दिव्यांग व्यक्ति को अपने ही जिले में रखना है.
कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जाहिर करते हुए माना कि सरकार द्वारा जो शपथ पत्र दायर किया गया है, उसमें सरकारी नियमों की अनदेखी कर उसका कोई भी वैध स्पष्टीकरण देते हुए यह शपथ पत्र दायर किया गया है. इस मामले पर आगे सुनवाई होगी.
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