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प्रदेश में उत्पाद कोर्ट की आधारभूत संरचना को लेकर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई, राज्य सरकार को दिए ये निर्देश - Chief Justice Sanjay Karol

कोर्ट ने राज्य सरकार से जानना चाहा कि सीबीआई, श्रम न्यायालयों व अन्य कोर्ट के लिए अलग-अलग भवन की व्यवस्था है, तो उत्पाद कोर्ट के लिए अलग भवन की व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है. एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने कोर्ट के द्वारा उठाए गए इन मुद्दों पर जवाब देने के लिए कुछ समय की मांग की.

Patna High Court
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Published : Feb 21, 2022, 1:55 PM IST

पटना: बिहार में उत्पाद कोर्ट (Excise Court in Bihar) की आधारभूत संरचना के सम्बन्ध में पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने राज्य सरकार को हलफनामा दायर कर अगली सुनवाई में पूरा ब्यौरा देने का निर्देश दिया है. जस्टिस राजन गुप्ता और जस्टिस मोहित कुमार शाह की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए पूछा कि इन कोर्ट के गठन और सुविधाएं उपलब्ध कराने में देर क्यों हो रही है.

ये भी पढ़ें: पटना हाईकोर्ट में मुजफ्फरपुर मोतियाबिंद कांड पर सुनवाई, CS का हलफनामा असंतोषजनक, स्वास्थ्य विभाग को ये निर्देश

वहीं राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने कोर्ट को बताया कि सभी 74 उत्पाद कोर्ट के लिए जजों की बहाली हो चुकी है. साथ ही 666 सहायक कर्मचारियों की बहाली के लिए स्वीकृति दे दी गई है. उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि राज्य सरकार इन उत्पाद कोर्ट के सही ढंग से आधारभूत ढांचे के विकास के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है.

ये भी पढ़ें: 16 साल से अटकी हाजीपुर सुगौली रेल लाइन परियोजना पर पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर

कोर्ट ने राज्य सरकार से जानना चाहा कि सीबीआई, श्रम न्यायालयों व अन्य कोर्ट के लिए अलग-अलग भवन की व्यवस्था है, तो उत्पाद कोर्ट के लिए अलग भवन की व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है. एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने कोर्ट के द्वारा उठाए गए इन मुद्दों पर जवाब देने के लिए कुछ समय की मांग की. इस मामले पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 28 फरवरी, 2022 निर्धारित की है.

ये भी पढ़ें: पटना हाईकोर्ट में बैरिया और मीठापुर बस अड्डा पर ठहराव को लेकर सुनवाई, सरकार से मांगा जवाब

ये भी पढ़ें: पटना हाईकोर्ट में कदमकुआं वेंडिंग जोन मामले की सुनवाई, कोर्ट ने दिए ये निर्देश

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वहीं राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने कोर्ट को बताया कि सभी 74 उत्पाद कोर्ट के लिए जजों की बहाली हो चुकी है. साथ ही 666 सहायक कर्मचारियों की बहाली के लिए स्वीकृति दे दी गई है. उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि राज्य सरकार इन उत्पाद कोर्ट के सही ढंग से आधारभूत ढांचे के विकास के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है.

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कोर्ट ने राज्य सरकार से जानना चाहा कि सीबीआई, श्रम न्यायालयों व अन्य कोर्ट के लिए अलग-अलग भवन की व्यवस्था है, तो उत्पाद कोर्ट के लिए अलग भवन की व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है. एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने कोर्ट के द्वारा उठाए गए इन मुद्दों पर जवाब देने के लिए कुछ समय की मांग की. इस मामले पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 28 फरवरी, 2022 निर्धारित की है.

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