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लालू यादव को बड़ा झटका: चारा घोटाला डोरंडा कोषागार केस में कोर्ट ने खारिज की याचिका - चारा घोटाला केस में लालू यादव पर फैसला

चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है. बचाव पक्ष की याचिका को सीबीआई कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

लालू यादव
लालू यादव
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Published : Aug 11, 2021, 8:19 PM IST

रांची: बहुचर्चित चारा घोटाले का सबसे बड़ा घोटाला डोरंडा कोषागार (आरसी 47A/96) से अवैध निकासी मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Yadav) को बड़ा झटका लगा है. बुधवार को इस मामले में बचाव पक्ष की याचिका पर सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया. बचाव पक्ष ने फिजिकल बहस के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी. इसके खिलाफ सीबीआई ने रिज्वाइंडर फाइल किया था. सीबीआई ने कहा था कि जब उनकी तरफ से वर्चुअल बहस हो सकती है तो बचाव पक्ष वर्चुअल बहस क्यों नहीं कर सकता. दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने बचाव पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया. सीबीआई कोर्ट ने कहा कि बचाव पक्ष की ओर से अधिकतम पांच पक्षकार कोर्ट में उपस्थित हो सकेंगे.

यह भी पढ़ें: शरद यादव से मिले लालू, बोले- जनता परिवार फिर से होगा एकजुट, नीतीश के लिए जगह नहीं

बचाव पक्ष की सफाई के बाद फैसला सुनाएगी कोर्ट

चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने डे-टू-डे सुनवाई करने का आदेश सीबीआई की विशेष अदालत को दिया है. सीबीआई की ओर से जो दस्तावेज अदालत में सौंपे गए हैं उसके आधार पर एक बार फिर लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है क्योंकि केस अब अंतिम स्टेज में है. इस मामले में सीबीआई की ओर से बहस पूरी हो गई है. बचाव पक्ष को अपनी सफाई देने का मौका दिया जाएगा. इसके बाद जज फैसला सुनाएंगे.

सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने बताया कि बहुचर्चित चारा घोटाला का यह सबसे बड़ा मामला है जहां सीबीआई की ओर से बहस पूरी हो गई है. इस मामले में अवैध निकासी, फर्जी आवंटन, फर्जी आपूर्ति पत्र विपत्र से की गई थी. उन्होंने बताया कि पशुओं की ढुलाई के लिए स्कूटर, बाइक, ऑटो जीप आदि का प्रयोग किया गया था. इसमें पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, तत्कालीन पशुपालन मंत्री के सांठ गांठ से राजस्व की गड़बड़ी की थी.

110 आरोपी फेस कर रहे हैं ट्रायल

बता दें कि मामले में बचाव पक्ष में लालू यादव समेत अन्य आरोपियों ने कुल 26 गवाही दर्ज कराई थी. डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू प्रसाद समेत 110 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे हैं. सीबीआई ने शुरू में 170 लोगों को आरोपी बनाया था. लालू समेत 147 आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित किया गया था. सुनवाई के दौरान अब तक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र समेत 37 आरोपियों का निधन हो चुका है.

तीन केस में आधी सजा पूरी

चारा घोटाला के तीन मामले में राजद सु्प्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आधी सजा पूरी कर ली है. चाईबासा, देवघर और दुमका कोषागार मामले में लालू की आधी सजा पूरी हो चुकी है. आधी साज पूरी होने के बाद 17 अप्रैल को कोर्ट ने लालू को जमानत दे दी थी. जब उन्हें जमानत मिली थी तब वे दिल्ली एम्स में इलाज करा रहे थे. फिलहाल जेल से निकलने के बाद लालू राजनीति में फिर से एक्टिव हो गए हैं. पिछले दिनों उन्होंने मुलायम सिंह यादव से भी मुलाकात की थी.

रांची: बहुचर्चित चारा घोटाले का सबसे बड़ा घोटाला डोरंडा कोषागार (आरसी 47A/96) से अवैध निकासी मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Yadav) को बड़ा झटका लगा है. बुधवार को इस मामले में बचाव पक्ष की याचिका पर सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया. बचाव पक्ष ने फिजिकल बहस के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी. इसके खिलाफ सीबीआई ने रिज्वाइंडर फाइल किया था. सीबीआई ने कहा था कि जब उनकी तरफ से वर्चुअल बहस हो सकती है तो बचाव पक्ष वर्चुअल बहस क्यों नहीं कर सकता. दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने बचाव पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया. सीबीआई कोर्ट ने कहा कि बचाव पक्ष की ओर से अधिकतम पांच पक्षकार कोर्ट में उपस्थित हो सकेंगे.

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बचाव पक्ष की सफाई के बाद फैसला सुनाएगी कोर्ट

चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने डे-टू-डे सुनवाई करने का आदेश सीबीआई की विशेष अदालत को दिया है. सीबीआई की ओर से जो दस्तावेज अदालत में सौंपे गए हैं उसके आधार पर एक बार फिर लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है क्योंकि केस अब अंतिम स्टेज में है. इस मामले में सीबीआई की ओर से बहस पूरी हो गई है. बचाव पक्ष को अपनी सफाई देने का मौका दिया जाएगा. इसके बाद जज फैसला सुनाएंगे.

सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने बताया कि बहुचर्चित चारा घोटाला का यह सबसे बड़ा मामला है जहां सीबीआई की ओर से बहस पूरी हो गई है. इस मामले में अवैध निकासी, फर्जी आवंटन, फर्जी आपूर्ति पत्र विपत्र से की गई थी. उन्होंने बताया कि पशुओं की ढुलाई के लिए स्कूटर, बाइक, ऑटो जीप आदि का प्रयोग किया गया था. इसमें पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, तत्कालीन पशुपालन मंत्री के सांठ गांठ से राजस्व की गड़बड़ी की थी.

110 आरोपी फेस कर रहे हैं ट्रायल

बता दें कि मामले में बचाव पक्ष में लालू यादव समेत अन्य आरोपियों ने कुल 26 गवाही दर्ज कराई थी. डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू प्रसाद समेत 110 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे हैं. सीबीआई ने शुरू में 170 लोगों को आरोपी बनाया था. लालू समेत 147 आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित किया गया था. सुनवाई के दौरान अब तक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र समेत 37 आरोपियों का निधन हो चुका है.

तीन केस में आधी सजा पूरी

चारा घोटाला के तीन मामले में राजद सु्प्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आधी सजा पूरी कर ली है. चाईबासा, देवघर और दुमका कोषागार मामले में लालू की आधी सजा पूरी हो चुकी है. आधी साज पूरी होने के बाद 17 अप्रैल को कोर्ट ने लालू को जमानत दे दी थी. जब उन्हें जमानत मिली थी तब वे दिल्ली एम्स में इलाज करा रहे थे. फिलहाल जेल से निकलने के बाद लालू राजनीति में फिर से एक्टिव हो गए हैं. पिछले दिनों उन्होंने मुलायम सिंह यादव से भी मुलाकात की थी.

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