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राजधानी की सड़कों पर दिख रहा है नए मोटर वाहन एक्ट का खौफ, सरकार चलाएगी जागरुकता अभियान

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Published : Sep 11, 2019, 6:51 AM IST

Updated : Sep 11, 2019, 10:00 AM IST

परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला का कहना है कि सरकार की पहली प्राथमिकता जनता की जान की सुरक्षा होती है. लोग जिस सड़कों पर नियमों का उल्लंघन करते हुए वाहन चलाते हैं, उससे दूसरों की जान को खतरा रहता है. नए नियम के लागू होने से सड़क दुर्घटनाओं में कमी होने की पूरी संभावना है.

नए मोटर वाहन एक्ट का खौफ

पटना: सरकार की तरफ से लागू की गई वाहन संशोधन विधेयक 2019 के तहत राजधानी के सड़कों पर कार्रवाई की जा रही है. इससे लोगों के बीच में भारी नाराजगी और खौफ भी देखी जा रही है. लोगों का कहना है कि इस कानून को लागू करने से पहले लोगों को जागरूक करना चाहिए था.

वाहनों की जांच करती पटना पुलिस
वाहनों की जांच करती पटना पुलिस

पुलिस भी करे कानून का पालन- परिवहन मंत्री
इस मामले पर राज्य के परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला का कहना है कि जिस तरह से आये दिन देश और राज्य में वाहन दुर्घटनाएं हो रही हैं.उसे लेकर नए मोटर वाहन एक्ट को लाना जरुरी था.उन्होंने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता जनता की जान की सुरक्षा होती है.लोग जिस सड़कों पर नियमों का उल्लंघन करते हुए वाहन चलाते हैं, उससे दूसरों की जान को खतरा रहता है.नए नियम के लागू होने सड़क दुर्घटना इसमें कमी होने की पूरी संभावना है. उन्होंने कहा कि पुलिस पदाधिकारी भी इस कानून का पालन करें. पुलिस आम लोगों को इस कानून के नाम पर टॉर्चर ना करें. लोगों में जागरुकता का अभाव है. विभाग आम लोगों को जागरूक करने के लिए शीघ्र ही जागरूकता अभियान भी चलाएगी.

मंत्री, बिहार सरकार
मंत्री, बिहार सरकार

'जनहित में लिया गया है फैसला'
परिवहन मंत्री ने कहा कि सरकार ने जनहित में यह फैसला किया है.इसे सब को मानना चाहिए.उन्होंने कहा कि दुपहिया चलाने वाले हेलमेट और चरपहिया चलाने वाले सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं. इसलिये सड़क दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं. लेकिन अब जुर्माना देने के डर से वो इसका इस्तेमाल करेंगे.

राजधानी की सड़कों पर नए मोटर वाहन एक्ट का खौफ

गौरतलब है कि देश में 1 सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है. इसके तहत ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की दर में इजाफा किया गया है. वहीं, इस अभियान में वीआईपी लोगों का भी खूब चालान कट रहा है. इस क्रम मे एक ओर जहां केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की गाड़ी को लेकर विवाद हो चुका है.वहीं, और बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव के बेटे अभिमन्यु का भी चालान काटा जा चुका है.

नए मोटर परिवहन कानून के तहत लगने वाला जुर्माना

  • बिना हेलमेट ₹1000 जुर्माना
  • बिना लाइसेंस के वाहनों का उपयोग पर ₹5000 जुर्माना
  • बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर ₹5000 जुर्माना
  • अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग करने पर ₹10000 जुर्माना
  • खतरनाक ड्राइविंग पर ₹5000 जुर्माना
  • ओवर साइज व्हीकलओवर साइज व्हीकल ₹5000 जुर्माना
  • इमरजेंसी वाहनों को जगह नहीं देने पर ₹10000 जुर्माना
  • नाबालिगों के अपराध पर ₹25000 जुर्माना के साथ 3 साल की सजा

पटना: सरकार की तरफ से लागू की गई वाहन संशोधन विधेयक 2019 के तहत राजधानी के सड़कों पर कार्रवाई की जा रही है. इससे लोगों के बीच में भारी नाराजगी और खौफ भी देखी जा रही है. लोगों का कहना है कि इस कानून को लागू करने से पहले लोगों को जागरूक करना चाहिए था.

वाहनों की जांच करती पटना पुलिस
वाहनों की जांच करती पटना पुलिस

पुलिस भी करे कानून का पालन- परिवहन मंत्री
इस मामले पर राज्य के परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला का कहना है कि जिस तरह से आये दिन देश और राज्य में वाहन दुर्घटनाएं हो रही हैं.उसे लेकर नए मोटर वाहन एक्ट को लाना जरुरी था.उन्होंने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता जनता की जान की सुरक्षा होती है.लोग जिस सड़कों पर नियमों का उल्लंघन करते हुए वाहन चलाते हैं, उससे दूसरों की जान को खतरा रहता है.नए नियम के लागू होने सड़क दुर्घटना इसमें कमी होने की पूरी संभावना है. उन्होंने कहा कि पुलिस पदाधिकारी भी इस कानून का पालन करें. पुलिस आम लोगों को इस कानून के नाम पर टॉर्चर ना करें. लोगों में जागरुकता का अभाव है. विभाग आम लोगों को जागरूक करने के लिए शीघ्र ही जागरूकता अभियान भी चलाएगी.

मंत्री, बिहार सरकार
मंत्री, बिहार सरकार

'जनहित में लिया गया है फैसला'
परिवहन मंत्री ने कहा कि सरकार ने जनहित में यह फैसला किया है.इसे सब को मानना चाहिए.उन्होंने कहा कि दुपहिया चलाने वाले हेलमेट और चरपहिया चलाने वाले सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं. इसलिये सड़क दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं. लेकिन अब जुर्माना देने के डर से वो इसका इस्तेमाल करेंगे.

राजधानी की सड़कों पर नए मोटर वाहन एक्ट का खौफ

गौरतलब है कि देश में 1 सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है. इसके तहत ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की दर में इजाफा किया गया है. वहीं, इस अभियान में वीआईपी लोगों का भी खूब चालान कट रहा है. इस क्रम मे एक ओर जहां केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की गाड़ी को लेकर विवाद हो चुका है.वहीं, और बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव के बेटे अभिमन्यु का भी चालान काटा जा चुका है.

नए मोटर परिवहन कानून के तहत लगने वाला जुर्माना

  • बिना हेलमेट ₹1000 जुर्माना
  • बिना लाइसेंस के वाहनों का उपयोग पर ₹5000 जुर्माना
  • बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर ₹5000 जुर्माना
  • अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग करने पर ₹10000 जुर्माना
  • खतरनाक ड्राइविंग पर ₹5000 जुर्माना
  • ओवर साइज व्हीकलओवर साइज व्हीकल ₹5000 जुर्माना
  • इमरजेंसी वाहनों को जगह नहीं देने पर ₹10000 जुर्माना
  • नाबालिगों के अपराध पर ₹25000 जुर्माना के साथ 3 साल की सजा
Intro:1 सितंबर से आनन-फानन में बिहार में भी नया मोटर वाहन अधिनियम लागू कर दिया अधिनियम के लागू होते ही पुलिस का पटना के सड़कों पर दिखने लगा चालान भी आम और खास की परवाह किए बगैर काटे जाने लगे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की गाड़ी को लेकर जहां विवाद हुआ वहीं भाजपा सांसद रामकृपाल यादव के बेटे का भी चालान काटा


Body:राजधानी पटना के सड़कों पर आम लोगों को चालान का भय सताने लगा है सड़कों पर गाड़ियों की संख्या भी कम हो गई है अब जान भी कम लगते हैं आम और खास सभी पर नए मोटर वाहन अधिनियम का दिखाई दे रहा है कई बार पुलिस कर्मियों के साथ चालान की राशि को लेकर विवाद भी खड़ा हो जाता है लेकिन बिहार सरकार के मंत्री कहते हैं कि केंद्र सरकार ने जनहित में फैसला लिया है इसे सब को मानना चाहिए भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री गाड़ी पर सीट बेल्ट लगाए बैठे थे उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है उसे सब को मानना चाहिए और यह फैसला जनहित में लिया गया है


Conclusion:नए मोटर वाहन अधिनियम को लेकर कई बार शिकायतें भी मिल रहे हैं बक्सर में जहां पुलिस पदाधिकारी ने आम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया वही कटिहार में एडीएम बिना हेलमेट के गाड़ी पर घूमते देखे गए परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला ने कहा है कि चेकिंग अभियान सख्ती से लागू रहेगी और मैं आम लोगों के साथ पुलिस पदाधिकारियों से भी कहना चाहूंगा कि वह कानून का पालन करें परिवहन मंत्री ने कहा कि पुलिस पदाधिकारी आम लोगों को टॉर्चर ना करें विभाग आम लोगों को जागरूक करने के लिए शीघ्र ही जागरूकता अभियान भी चलाएगी
Last Updated : Sep 11, 2019, 10:00 AM IST
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