नई दिल्ली/पटना: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बिहार में समस्तीपुर के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) के पूर्व कार्यकारी अभियंता संजय कुमार सिंह (PHED Executive Engineer Sanjay Kumar Singh) और उनके परिवार की 1.58 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क (ED Attaches Assets Of Former PHED Officer) कर लिया है.
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ईडी ने बुधवार को कहा कि उसने आय से अधिक संपत्ति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिहार सरकार के अंतर्गत आने वाले पीएचईडी के पूर्व कार्यकारी अभियंता संजय कुमार सिंह, उनकी पत्नी पुष्पा सिंह और उनके बेटों अभिषेक आशीष और अनुनय आशीष की अचल और चल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है.
प्रारंभ में, इस संबंध में बिहार पुलिस द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) के साथ पठित 13 (1) (ई) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. यह आरोप लगाया गया है कि 1987 से 2013 के दौरान आरोपी ने अपने नाम पर या अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर चल और अचल दोनों तरह की बड़ी संपत्ति अर्जित की थी, जो उसकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक थी.
ईडी ने प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की. ईडी को जांच में पता चला कि सिंह ने अस्पष्ट स्रोतों से अपने बैंक खाते और अपने परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में भारी नकदी जमा की थी. ईडी के एक अधिकारी ने कहा, "सिंह ने अपने बैंक खातों में अपराध की आय जमा की, ताकि वास्तविक प्रकृति को छिपाने के इरादे से धन को लूटा जा सके और उन्होंने इसे बेदाग के रूप में पेश किया. मामसे में फिलहाल आगे की जांच की जा रही है.
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