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पटना: DM ने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक, चुनाव को लेकर दी गई जानकारी

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Published : Sep 26, 2020, 5:26 PM IST

पटना में डीएम ने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. उन्होंने निर्वाचन आयोग की ओर से निर्गत प्रेस नोट और दिशा-निर्दशों की जानकारी दी.

patna
DM ने की बैठक

पटना: डीईओ सह डीएम कुमार रवि ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. बैठक में चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया से अवगत कराया गया. बैठक में निर्वाचन आयोग की ओर से निर्गत प्रेस नोट, चरणबद्ध चुनाव संबंधी कार्यक्रम, नॉमिनेशन की प्रक्रिया, चुनाव प्रचार संबंधी प्रावधान, आदर्श आचार संहिता संबंधी प्रावधान, ईवीएम वीवीपैट के संचालन रेंडमाइजेशन और दोषपूर्ण ईवीएम के बदलने, चुनाव प्रचार के दौरान ली जाने वाली अनुमति संबंधी प्रावधान आदि से अवगत कराया गया.

दीवार लेखन हटाने की घोषणा
सरकारी संपत्ति के विरूपण के अंतर्गत निर्वाचन की घोषणा के 24 घंटे के अंदर दीवार लेखन, पोस्टर, पंपलेट, कटआउट, होर्डिग, बैनर, झंडा आदि को सरकारी कार्यालयों सरकारी कैंपस से हटाया जाना है. पब्लिक प्रॉपर्टी और पब्लिक स्पेस के विरूपण के संबंध में बताया गया निर्वाचन की घोषणा के 48 घंटे के अंदर दीवार लेखन, पंपलेट, कट आउट, होर्डिंग ,बैनर झंडा अनधिकृत रूप से राजनीतिक विज्ञापनों की संबद्धता आदि हटाना है.

दिशा-निर्देशों का पालन
रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, रोड वे, इलेक्ट्रिक/टेलीफोन का पोल, नगरपालिका/स्थानीय निकाय भवनों से हटाया जाना है. प्राइवेट संपत्ति के विरूपण के संबंध में बताया गया कि निर्वाचन की घोषणा के 72 घंटे के अंदर स्थानीय कानूनों और कोर्ट के दिशा-निर्देशों के आलोक में अनाधिकृत रूप से राजनीतिक विज्ञापनों की संबद्धता आदि का निजी स्थानों से हटाया जाना है.

सरकारी वाहन के संबंध में अनुपालन
राजनीतिक पार्टी अभ्यर्थी या निर्वाचन से संबंधित व्यक्ति की ओर से सरकारी वाहनों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध है. (कार्यालय कार्य के लिए सरकारी वाहन का उपयोग को छोड़कर) ही किया जाना है. किसी भी परिस्थिति में सरकारी वाहन का उपयोग चुनाव कैंपेन में नहीं किया जाएगा. निर्वाचन की घोषणा के 24 घंटे के अंदर अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है.

सुबह 5:30 बजे मॉक पोल
निर्वाचन की घोषणा के 72 घंटे के अंदर आदर्श आचार संहिता से संबंधित सभी गतिविधियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है. मतदान 7 बजे पूर्वाहन से 6 बजे अपराहन तक होंगे. मॉक पोल मतदान शुरू होने के 90 मिनट पहले शुरू होंगे. अर्थात 5:30 बजे पूर्वाहन में मॉक पोल होंगे. धार्मिक स्थल का उपयोग चुनाव कार्य के लिए नहीं किया जाना है.

मास्क लगाना अनिवार्य
भाषण के दौरान किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करना है. जाति धर्म संप्रदाय आदि पर आधारित भाषण नहीं दिया जाना है. सभी निर्वाचन संबंधी गतिविधियों में मास्क लगाना अनिवार्य है. डोर टू डोर कैंपेनिंग में अधिकतम पांच व्यक्ति ही होंगे. दो काफिले के बीच आधे घंटे का अंतर होगा. विधि-व्यवस्था से संबंधित मामलों की अनुमति अनुमंडल पदाधिकारी से और चुनावी खर्च से संबंधित अनुमति निर्वाची पदाधिकारी से प्राप्त किया जाना है.

ऑनलाइन नॉमिनेशन की व्यवस्था
फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्विस का पालन किया जाएगा. 36 घंटे से 48 घंटे के बीच अनुमति मिल जाएगी. नॉमिनेशन के दौरान दो वाहन की अनुमति होगी. 100 मीटर पहले ही वाहन रोकने की व्यवस्था है. अभ्यर्थी के साथ दो व्यक्ति ही रहेंगे. नॉमिनेशन सहित सभी चुनावी प्रक्रिया के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है. नॉमिनेशन की परंपरागत व्यवस्था के अतिरिक्त ऑनलाइन नॉमिनेशन की भी व्यवस्था है.

कई अधिकारी रहे मौजूद
ईवीएम वीवीपैट के संचालन, रेंडमाइजेशन और दोषपूर्ण ईवीएम के बदलने संबंधी प्रावधानों से अवगत कराया गया. पटना जिला अंतर्गत दो चरण में बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होना है. बैठक में उप विकास आयुक्त रिची पांडे, प्रशिक्षण कोषांग के वरीय नोडल पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों भाजपा, जदयू, कांग्रेस आरजेडी, सीपीआई, आरएलएसपी, बीएसपी आदि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और कई अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे.


प्रथम चरण का सीट और कार्यक्रम

  • प्रथम चरण में मोकामा, बाढ़, मसौढी, पालीगंज, विक्रम विधानसभा क्षेत्र का चुनाव होना है. इसके लिए कार्यक्रम विवरण निम्न प्रकार है.
  • अधिसूचना की तिथि- 1 अक्टूबर
  • नामनिर्देशन की अंतिम तिथि- 8 अक्टूबर
  • संवीक्षा की तिथि- 9 अक्टूबर
  • नाम वापसी की तिथि- 12 अक्टूबर
  • मतदान की तिथि- 28 अक्टूबर
  • मतगणना की तिथि- 10 नवंबर.

    द्वितीय चरण की सीट और कार्यक्रम

  • द्वितीय चरण में बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, फतुहा, दानापुर, मनेर और फुलवारीशरीफ विधानसभा क्षेत्र का चुनाव होना है. इसका कार्यक्रम विवरण निम्न प्रकार है.
  • अधिसूचना की तिथि 9 अक्टूबर
  • नामनिर्देशन की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर
  • संवीक्षा की तिथि 17 अक्टूबर
  • नाम वापसी की तिथि 19 अक्टूबर
  • मतदान की तिथि 3 नवंबर
  • मतगणना की तिथि 10 नवंबर।


    विधानसभा आम निर्वाचन 2020 अपडेट
  • पुरुष मतदाता की संख्या- 2455470
  • महिला मतदाता की संख्या- 2222377
  • तृतीय लिंग- 166
  • कुल मतदाताओं की संख्या- 4678013
  • 18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या- 44023
  • 20-29 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या- 974492
  • 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं की संख्या- 87314
  • लिंगानुपात -905.07
  • सेवा मतदाताओं की कुल संख्या- 12464
  • मतदान केंद्र की संख्या-4620
  • सहायक मतदान केंद्र की संख्या- 2414
  • कुल मतदान केंद्र की संख्या 7034
  • मतदान केंद्र के भवनों की संख्या- 3174
  • कुल पुरुष सेवा मतदाता- 11540
  • कुल महिला सेवा मतदाता- 924


    प्रथम चरण में मतदान केंद्र, वोटर की स्थिति, सेवा मतदाता लिंगानुपात की स्थिति
  • मतदान केंद्र की संख्या- 1596
  • सहायक मतदान केंद्र की संख्या- 608
  • कुल मतदान केंद्र की संख्या- 2204
  • मतदान केंद्र के भवनों की संख्या- 1323
  • पुरुष मतदाता- 766557
  • महिला मतदाता- 704323
  • ट्रांसजेंडर- 29
  • कुल मतदाता- 1470909
  • लिंगानुपात- 918.81
  • सेवा मतदाता पुरुष- 5498
  • सेवा मतदाता महिला- 365
  • कुल सेवा मतदाता- 5863


    द्वितीय चरण में होने वाले चुनाव में मतदान केंद्र, मतदाता, लिंगानुपात, सेवा मतदाता आदि की स्थिति
  • मतदान केंद्र की संख्या- 3024
  • सहायक मतदान केंद्र की संख्या- 1806
  • कुल मतदान केंद्र की संख्या- 4830
  • मतदान केंद्र के भवनों की संख्या- 1851
  • पुरुष मतदाता- 1688913
  • महिला मतदाता- 1518054
  • ट्रांसजेंडर- 137
  • कुल मतदाता- 3207104
  • लिंगानुपात- 898.83
  • सेवा मतदाताृ-6601
  • पुरुष सेवा मतदाता- 6042
  • महिला सेवा मतदाता- 559


पटना: डीईओ सह डीएम कुमार रवि ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. बैठक में चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया से अवगत कराया गया. बैठक में निर्वाचन आयोग की ओर से निर्गत प्रेस नोट, चरणबद्ध चुनाव संबंधी कार्यक्रम, नॉमिनेशन की प्रक्रिया, चुनाव प्रचार संबंधी प्रावधान, आदर्श आचार संहिता संबंधी प्रावधान, ईवीएम वीवीपैट के संचालन रेंडमाइजेशन और दोषपूर्ण ईवीएम के बदलने, चुनाव प्रचार के दौरान ली जाने वाली अनुमति संबंधी प्रावधान आदि से अवगत कराया गया.

दीवार लेखन हटाने की घोषणा
सरकारी संपत्ति के विरूपण के अंतर्गत निर्वाचन की घोषणा के 24 घंटे के अंदर दीवार लेखन, पोस्टर, पंपलेट, कटआउट, होर्डिग, बैनर, झंडा आदि को सरकारी कार्यालयों सरकारी कैंपस से हटाया जाना है. पब्लिक प्रॉपर्टी और पब्लिक स्पेस के विरूपण के संबंध में बताया गया निर्वाचन की घोषणा के 48 घंटे के अंदर दीवार लेखन, पंपलेट, कट आउट, होर्डिंग ,बैनर झंडा अनधिकृत रूप से राजनीतिक विज्ञापनों की संबद्धता आदि हटाना है.

दिशा-निर्देशों का पालन
रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, रोड वे, इलेक्ट्रिक/टेलीफोन का पोल, नगरपालिका/स्थानीय निकाय भवनों से हटाया जाना है. प्राइवेट संपत्ति के विरूपण के संबंध में बताया गया कि निर्वाचन की घोषणा के 72 घंटे के अंदर स्थानीय कानूनों और कोर्ट के दिशा-निर्देशों के आलोक में अनाधिकृत रूप से राजनीतिक विज्ञापनों की संबद्धता आदि का निजी स्थानों से हटाया जाना है.

सरकारी वाहन के संबंध में अनुपालन
राजनीतिक पार्टी अभ्यर्थी या निर्वाचन से संबंधित व्यक्ति की ओर से सरकारी वाहनों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध है. (कार्यालय कार्य के लिए सरकारी वाहन का उपयोग को छोड़कर) ही किया जाना है. किसी भी परिस्थिति में सरकारी वाहन का उपयोग चुनाव कैंपेन में नहीं किया जाएगा. निर्वाचन की घोषणा के 24 घंटे के अंदर अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है.

सुबह 5:30 बजे मॉक पोल
निर्वाचन की घोषणा के 72 घंटे के अंदर आदर्श आचार संहिता से संबंधित सभी गतिविधियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है. मतदान 7 बजे पूर्वाहन से 6 बजे अपराहन तक होंगे. मॉक पोल मतदान शुरू होने के 90 मिनट पहले शुरू होंगे. अर्थात 5:30 बजे पूर्वाहन में मॉक पोल होंगे. धार्मिक स्थल का उपयोग चुनाव कार्य के लिए नहीं किया जाना है.

मास्क लगाना अनिवार्य
भाषण के दौरान किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करना है. जाति धर्म संप्रदाय आदि पर आधारित भाषण नहीं दिया जाना है. सभी निर्वाचन संबंधी गतिविधियों में मास्क लगाना अनिवार्य है. डोर टू डोर कैंपेनिंग में अधिकतम पांच व्यक्ति ही होंगे. दो काफिले के बीच आधे घंटे का अंतर होगा. विधि-व्यवस्था से संबंधित मामलों की अनुमति अनुमंडल पदाधिकारी से और चुनावी खर्च से संबंधित अनुमति निर्वाची पदाधिकारी से प्राप्त किया जाना है.

ऑनलाइन नॉमिनेशन की व्यवस्था
फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्विस का पालन किया जाएगा. 36 घंटे से 48 घंटे के बीच अनुमति मिल जाएगी. नॉमिनेशन के दौरान दो वाहन की अनुमति होगी. 100 मीटर पहले ही वाहन रोकने की व्यवस्था है. अभ्यर्थी के साथ दो व्यक्ति ही रहेंगे. नॉमिनेशन सहित सभी चुनावी प्रक्रिया के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है. नॉमिनेशन की परंपरागत व्यवस्था के अतिरिक्त ऑनलाइन नॉमिनेशन की भी व्यवस्था है.

कई अधिकारी रहे मौजूद
ईवीएम वीवीपैट के संचालन, रेंडमाइजेशन और दोषपूर्ण ईवीएम के बदलने संबंधी प्रावधानों से अवगत कराया गया. पटना जिला अंतर्गत दो चरण में बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होना है. बैठक में उप विकास आयुक्त रिची पांडे, प्रशिक्षण कोषांग के वरीय नोडल पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों भाजपा, जदयू, कांग्रेस आरजेडी, सीपीआई, आरएलएसपी, बीएसपी आदि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और कई अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे.


प्रथम चरण का सीट और कार्यक्रम

  • प्रथम चरण में मोकामा, बाढ़, मसौढी, पालीगंज, विक्रम विधानसभा क्षेत्र का चुनाव होना है. इसके लिए कार्यक्रम विवरण निम्न प्रकार है.
  • अधिसूचना की तिथि- 1 अक्टूबर
  • नामनिर्देशन की अंतिम तिथि- 8 अक्टूबर
  • संवीक्षा की तिथि- 9 अक्टूबर
  • नाम वापसी की तिथि- 12 अक्टूबर
  • मतदान की तिथि- 28 अक्टूबर
  • मतगणना की तिथि- 10 नवंबर.

    द्वितीय चरण की सीट और कार्यक्रम

  • द्वितीय चरण में बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, फतुहा, दानापुर, मनेर और फुलवारीशरीफ विधानसभा क्षेत्र का चुनाव होना है. इसका कार्यक्रम विवरण निम्न प्रकार है.
  • अधिसूचना की तिथि 9 अक्टूबर
  • नामनिर्देशन की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर
  • संवीक्षा की तिथि 17 अक्टूबर
  • नाम वापसी की तिथि 19 अक्टूबर
  • मतदान की तिथि 3 नवंबर
  • मतगणना की तिथि 10 नवंबर।


    विधानसभा आम निर्वाचन 2020 अपडेट
  • पुरुष मतदाता की संख्या- 2455470
  • महिला मतदाता की संख्या- 2222377
  • तृतीय लिंग- 166
  • कुल मतदाताओं की संख्या- 4678013
  • 18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या- 44023
  • 20-29 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या- 974492
  • 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं की संख्या- 87314
  • लिंगानुपात -905.07
  • सेवा मतदाताओं की कुल संख्या- 12464
  • मतदान केंद्र की संख्या-4620
  • सहायक मतदान केंद्र की संख्या- 2414
  • कुल मतदान केंद्र की संख्या 7034
  • मतदान केंद्र के भवनों की संख्या- 3174
  • कुल पुरुष सेवा मतदाता- 11540
  • कुल महिला सेवा मतदाता- 924


    प्रथम चरण में मतदान केंद्र, वोटर की स्थिति, सेवा मतदाता लिंगानुपात की स्थिति
  • मतदान केंद्र की संख्या- 1596
  • सहायक मतदान केंद्र की संख्या- 608
  • कुल मतदान केंद्र की संख्या- 2204
  • मतदान केंद्र के भवनों की संख्या- 1323
  • पुरुष मतदाता- 766557
  • महिला मतदाता- 704323
  • ट्रांसजेंडर- 29
  • कुल मतदाता- 1470909
  • लिंगानुपात- 918.81
  • सेवा मतदाता पुरुष- 5498
  • सेवा मतदाता महिला- 365
  • कुल सेवा मतदाता- 5863


    द्वितीय चरण में होने वाले चुनाव में मतदान केंद्र, मतदाता, लिंगानुपात, सेवा मतदाता आदि की स्थिति
  • मतदान केंद्र की संख्या- 3024
  • सहायक मतदान केंद्र की संख्या- 1806
  • कुल मतदान केंद्र की संख्या- 4830
  • मतदान केंद्र के भवनों की संख्या- 1851
  • पुरुष मतदाता- 1688913
  • महिला मतदाता- 1518054
  • ट्रांसजेंडर- 137
  • कुल मतदाता- 3207104
  • लिंगानुपात- 898.83
  • सेवा मतदाताृ-6601
  • पुरुष सेवा मतदाता- 6042
  • महिला सेवा मतदाता- 559


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