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पटना: डीएम ने बिहार विधानसभा चुनाव और दुर्गा पूजा को लेकर दिए कई अहम निर्देश

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Published : Oct 12, 2020, 5:21 AM IST

जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुमार रवि ने कोषांग के सभी अधिकारियों और सभी निर्वाची पदाधिकारी के साथ हिंदी भवन में बैठक की और आवश्यक निर्देश दिए हैं.

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पटना

पटना: जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुमार रवि ने कोषांग के सभी अधिकारियों और सभी निर्वाची पदाधिकारी के साथ हिंदी भवन में बैठक की और आवश्यक निर्देश दिए हैं. जिला प्रशासन ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत आदेश के अनुपालन में कंटेनमेंट जोन के बाहर 15 अक्टूबर के पूर्व राजनीतिक सभा और कार्यक्रम को विनियमित करने के लिए राज्य सरकार को प्राधिकृत किया है. जिसके अनुसार कुछ मानक संचालन प्रक्रिया के तहत बिहार विधानसभा चुनाव में लागू आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत कार्य किया जाना है. जो आदेश निर्गत की तिथि से 14 अक्टूबर तक प्रभावी होगा.

जिलाधिकारी ने जारी किए निम्न निर्देश

1. यदि कार्यक्रम/सभा का आयोजन बंद स्थल में किया जा रहा है तो अधिकतम 200 व्यक्तियों की अंतिम सीमा के साथ हॉल की क्षमता के 50% उपस्थिति की अनुमति रहेगी.
2. बंद स्थल में एयर कंडीशन उपकरणों की उपलब्धता की स्थिति, उसकी तापमान सेंटिंग 20 से 30 डिग्री सेल्सियस की सीमा में होनी चाहिए. यदि एयर कंडीशन उपलब्ध ना हो तो ताजी हवा का आवागमन जितना संभव हो उतना सुलभ किया जाना चाहिए और क्रॉस वेंटीलेशन की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए.
3. यदि कार्यक्रम /सभा का आयोजन खुले स्थल में किया जा रहा है तो जिला प्रशासन /सक्षम प्राधिकार मैदान अथवा सभा स्थल के अकार को ध्यान में रखते हुए समुचित संख्या में लोगों की उपस्थिति की अनुमति प्रदान करेगा.
4. कार्यक्रम/ सभा में बैठने या खड़े रहने की व्यवस्था इस तरह से की जाए ताकि पर्याप्त सामाजिक दूरी बनी रहे.
5. कार्यक्रम/ सभा में शामिल सभी व्यक्ति आपस में कम से कम छः फीट की दूरी बनाए रखेंगे.
6. कार्यक्रम /सभा में शामिल सभी व्यक्ति अनिवार्यत: फेस कवर /मास्क का उपयोग करेंगे.
7. प्रवेश के समय हाथ सेनेटाइजर से सेनेटाइज करने अथवा धोने तथा थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा.
8. श्वसन शिष्टाचार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए. कक्ष में अथवा कार्यक्रम में उपस्थित सभी व्यक्ति खांसते /छिंकते समय टिशु पेपर, रुमाल, मुड़ी हुई कोहनी का प्रयोग करेंगे. कार्यक्रम /सभा के आयोजक सुनिश्चित करेंगे कि प्रयुक्त टिशू पेपर का ठीक से निपटारा किया जाए.
9. कार्यक्रम /सभा स्थल के रूप में प्रयुक्त परिसर मैदान में अक्सर स्पर्श की जाने वाली सतहो जैसे- दरवाजे का हैंडल, माइक, कुर्सी, टेबल, नाल रेलिंग बैरिकेडिंग आदि को समय-समय पर साफ और प्रभावी कीटाणु नाशक से वीसंक्रमित किया जाए.
10. कार्यक्रम/ सभा मैं यत्र तत्र थूकना सर्वथा वर्जित होगा.
11. कार्यक्रम/ सभा हेतु प्रयुक्त पार्किंग अस्थल एवं परिसर के बाहर समुचित भीड़ प्रबंधन में विधिवत सामाजिक दूरी के मानदंडों को सुनिश्चित किया जाएगा.
12. कार्यक्रम/ सभा मैं कोविड-19 बीमारी के लक्षणों से रहित व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाए.
13. कार्यक्रम /सभा में शामिल व्यक्ति एक दूसरे से मिलते समय परस्पर शारीरिक संपर्क वाले अभिवादन यथा हाथ मिलाना, गले मिलना आदि से बचेंगे ताकि पारस्परिक दूरी बनी रहे.
14. कार्यक्रम /सभा के आयोजक आगंतुकों द्वारा छोड़े गए मास्क/ फेस कवर/ दस्ताने के समुचित निपटान की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे.
15. कार्यक्रम /सभा में शामिल सभी व्यक्तियों को आरोग्य सेतु एप का प्रयोग करने की सलाह दी गई है.
16. सामाजिक दूरी के अनुपालन के लिए सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश निर्गत किया जाएगा.
17. कार्यक्रम /सभा के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा.
18. सक्षम प्राधिकार की पूर्व अनुमति प्राप्त कर इसी प्रकार के कार्यक्रम/ सभा का आयोजन किया जा सकेगा.
19. यदि किसी कार्यक्रम/ आयोजन के संबंध में विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं तो विशेष दिशा-निर्देश की अधिमान्यता इस मानक संचालन प्रक्रिया के ऊपर होगी.

2070 कर्मियों का हुआ मेडिकल टेस्ट
बीमार, लाचार, दिव्यांग आदि वैसे कर्मी जिनकी ड्यूटी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए लगी है लेकिन वे शारीरिक रूप से चुनाव ड्यूटी करने के लिए अक्षम है. वैसे व्यक्तियों के लिए जिलाधिकारी कुमार रवि ने स्थानीय श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में मेडिकल जांच कर नियमानुसार आवश्यक निर्णय लेने की प्रक्रिया की है. स्थानीय श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में जिला पदाधिकारी द्वारा गठित अपर समाहर्ता स्तर के तीन अधिकारी तथा एक वरीय उप समाहर्ता के नेतृत्व में चार टीमों द्वारा मेडिकल जांच से की प्रक्रिया संपादित की गई. मेडिकल टीम में अपर समाहर्ता विनायक मिश्रा, जिला भू अर्जन पदाधिकारी पंकज पटेल, विशेष भू अर्जन पदाधिकारी प्रमोद कुमार और वरीय उप समाहर्ता कुंदन प्रवीण शामिल थे. प्रत्येक टीम में 2 डॉक्टर तथा 2 सहायक शामिल थे.

11 अक्टूबर को 703 कर्मियों की हुई मेडिकल जांच
बता दें कि कार्मिक कोषांग द्वारा कुल 42,466 कर्मियों का नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया. जिसके परिपेक्ष के रूप में 39,502 कर्मियों ने ट्रेनिंग प्राप्त की है. जिलाधिकारी ने जोर देकर कहा है कि जानबूझकर चुनाव ड्यूटी की प्रक्रिया में शामिल नहीं होने वाले कर्मियों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई की जाएगी.

दुर्गा पूजा में नही बनेंगे पंडाल
वैश्विक महामारी कोविड-19 और बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के बीच दुर्गा पूजा त्यौहार की तिथियां पड़ रही है. दुर्गा पूजा में बड़ी संख्या में लोग पूजा पंडाल, मंडप, मंदिर शिवालय इत्यादि स्थानों पर एकत्रित होते हैं. लेकिन कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों का पालन इस अवसर पर सख्ती से किया जाना है. इसको लेकर कंटेनमेंट जोन के बाहर दुर्गा पूजा के आयोजन के संबंध में कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. जिलाधिकारी ने सभी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया है. दुर्गा पूजा आयोजन मंदिरों में या निजी रूप से घर पर ही किया जाए.

मंदिरों में आयोजन के लिए निम्न शर्तें होगी-

1-मंदिर में पूजा पंडाल मंडप का निर्माण किसी विशेष विषय पर नहीं किया जाएगा.
2-इसके आसपास कोई तोरण द्वार या स्वागत द्वार नहीं बनाया जाएगा.
3-जिस जगह मूर्तियां रखी गई है उस स्थान को छोड़कर शेष भाग खुला रहेगा.
4-सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली का उपयोग नहीं किया जाएगा.
5-इस अवसर पर किसी प्रकार के मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा.
6-पूजा स्थल के आसपास खाद्य पदार्थ का स्टाल नहीं लगाया जाएगा.
7-किसी प्रकार के विसर्जन जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी. जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित तरीके से चिन्हित स्थानों पर ही मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा. विसर्जन विजयादशमी 25 अक्टूबर 2020 को ही पूर्ण कर लिया जाएगा.
8-कोई सामुदायिक भोज/ प्रसाद या भोग का वितरण नहीं किया जाएगा.
9-आयोजकों/ पूजा समितियों द्वारा किसी रूप में आमंत्रण पत्र जारी नहीं किया जाएगा.
10-मंदिर में पूजा पंडाल /मंडप के उद्घाटन के लिए कोई सार्वजनिक समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा.
11-मंदिर में पूजा के आयोजकों द्वारा पर्याप्त सेनेटाइजर की व्यवस्था की जाएगी.
12-किसी भी सार्वजनिक स्थलों होटल / क्लब आदि पर गरबा, डांडिया, रामलीला इत्यादि कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा.
13-रावण दहन का कार्यक्रम सार्वजनिक स्थान पर आयोजित नहीं किया जाएगा.
14-सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क का प्रयोग और सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना अनिवार्य होगा. सभी आगंतुकों के तापमान की जांच थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी.

जिलाधिकारी पटना कुमार रवि ने सभी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी को दिया है.

पटना: जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुमार रवि ने कोषांग के सभी अधिकारियों और सभी निर्वाची पदाधिकारी के साथ हिंदी भवन में बैठक की और आवश्यक निर्देश दिए हैं. जिला प्रशासन ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत आदेश के अनुपालन में कंटेनमेंट जोन के बाहर 15 अक्टूबर के पूर्व राजनीतिक सभा और कार्यक्रम को विनियमित करने के लिए राज्य सरकार को प्राधिकृत किया है. जिसके अनुसार कुछ मानक संचालन प्रक्रिया के तहत बिहार विधानसभा चुनाव में लागू आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत कार्य किया जाना है. जो आदेश निर्गत की तिथि से 14 अक्टूबर तक प्रभावी होगा.

जिलाधिकारी ने जारी किए निम्न निर्देश

1. यदि कार्यक्रम/सभा का आयोजन बंद स्थल में किया जा रहा है तो अधिकतम 200 व्यक्तियों की अंतिम सीमा के साथ हॉल की क्षमता के 50% उपस्थिति की अनुमति रहेगी.
2. बंद स्थल में एयर कंडीशन उपकरणों की उपलब्धता की स्थिति, उसकी तापमान सेंटिंग 20 से 30 डिग्री सेल्सियस की सीमा में होनी चाहिए. यदि एयर कंडीशन उपलब्ध ना हो तो ताजी हवा का आवागमन जितना संभव हो उतना सुलभ किया जाना चाहिए और क्रॉस वेंटीलेशन की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए.
3. यदि कार्यक्रम /सभा का आयोजन खुले स्थल में किया जा रहा है तो जिला प्रशासन /सक्षम प्राधिकार मैदान अथवा सभा स्थल के अकार को ध्यान में रखते हुए समुचित संख्या में लोगों की उपस्थिति की अनुमति प्रदान करेगा.
4. कार्यक्रम/ सभा में बैठने या खड़े रहने की व्यवस्था इस तरह से की जाए ताकि पर्याप्त सामाजिक दूरी बनी रहे.
5. कार्यक्रम/ सभा में शामिल सभी व्यक्ति आपस में कम से कम छः फीट की दूरी बनाए रखेंगे.
6. कार्यक्रम /सभा में शामिल सभी व्यक्ति अनिवार्यत: फेस कवर /मास्क का उपयोग करेंगे.
7. प्रवेश के समय हाथ सेनेटाइजर से सेनेटाइज करने अथवा धोने तथा थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा.
8. श्वसन शिष्टाचार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए. कक्ष में अथवा कार्यक्रम में उपस्थित सभी व्यक्ति खांसते /छिंकते समय टिशु पेपर, रुमाल, मुड़ी हुई कोहनी का प्रयोग करेंगे. कार्यक्रम /सभा के आयोजक सुनिश्चित करेंगे कि प्रयुक्त टिशू पेपर का ठीक से निपटारा किया जाए.
9. कार्यक्रम /सभा स्थल के रूप में प्रयुक्त परिसर मैदान में अक्सर स्पर्श की जाने वाली सतहो जैसे- दरवाजे का हैंडल, माइक, कुर्सी, टेबल, नाल रेलिंग बैरिकेडिंग आदि को समय-समय पर साफ और प्रभावी कीटाणु नाशक से वीसंक्रमित किया जाए.
10. कार्यक्रम/ सभा मैं यत्र तत्र थूकना सर्वथा वर्जित होगा.
11. कार्यक्रम/ सभा हेतु प्रयुक्त पार्किंग अस्थल एवं परिसर के बाहर समुचित भीड़ प्रबंधन में विधिवत सामाजिक दूरी के मानदंडों को सुनिश्चित किया जाएगा.
12. कार्यक्रम/ सभा मैं कोविड-19 बीमारी के लक्षणों से रहित व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाए.
13. कार्यक्रम /सभा में शामिल व्यक्ति एक दूसरे से मिलते समय परस्पर शारीरिक संपर्क वाले अभिवादन यथा हाथ मिलाना, गले मिलना आदि से बचेंगे ताकि पारस्परिक दूरी बनी रहे.
14. कार्यक्रम /सभा के आयोजक आगंतुकों द्वारा छोड़े गए मास्क/ फेस कवर/ दस्ताने के समुचित निपटान की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे.
15. कार्यक्रम /सभा में शामिल सभी व्यक्तियों को आरोग्य सेतु एप का प्रयोग करने की सलाह दी गई है.
16. सामाजिक दूरी के अनुपालन के लिए सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश निर्गत किया जाएगा.
17. कार्यक्रम /सभा के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा.
18. सक्षम प्राधिकार की पूर्व अनुमति प्राप्त कर इसी प्रकार के कार्यक्रम/ सभा का आयोजन किया जा सकेगा.
19. यदि किसी कार्यक्रम/ आयोजन के संबंध में विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं तो विशेष दिशा-निर्देश की अधिमान्यता इस मानक संचालन प्रक्रिया के ऊपर होगी.

2070 कर्मियों का हुआ मेडिकल टेस्ट
बीमार, लाचार, दिव्यांग आदि वैसे कर्मी जिनकी ड्यूटी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए लगी है लेकिन वे शारीरिक रूप से चुनाव ड्यूटी करने के लिए अक्षम है. वैसे व्यक्तियों के लिए जिलाधिकारी कुमार रवि ने स्थानीय श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में मेडिकल जांच कर नियमानुसार आवश्यक निर्णय लेने की प्रक्रिया की है. स्थानीय श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में जिला पदाधिकारी द्वारा गठित अपर समाहर्ता स्तर के तीन अधिकारी तथा एक वरीय उप समाहर्ता के नेतृत्व में चार टीमों द्वारा मेडिकल जांच से की प्रक्रिया संपादित की गई. मेडिकल टीम में अपर समाहर्ता विनायक मिश्रा, जिला भू अर्जन पदाधिकारी पंकज पटेल, विशेष भू अर्जन पदाधिकारी प्रमोद कुमार और वरीय उप समाहर्ता कुंदन प्रवीण शामिल थे. प्रत्येक टीम में 2 डॉक्टर तथा 2 सहायक शामिल थे.

11 अक्टूबर को 703 कर्मियों की हुई मेडिकल जांच
बता दें कि कार्मिक कोषांग द्वारा कुल 42,466 कर्मियों का नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया. जिसके परिपेक्ष के रूप में 39,502 कर्मियों ने ट्रेनिंग प्राप्त की है. जिलाधिकारी ने जोर देकर कहा है कि जानबूझकर चुनाव ड्यूटी की प्रक्रिया में शामिल नहीं होने वाले कर्मियों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई की जाएगी.

दुर्गा पूजा में नही बनेंगे पंडाल
वैश्विक महामारी कोविड-19 और बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के बीच दुर्गा पूजा त्यौहार की तिथियां पड़ रही है. दुर्गा पूजा में बड़ी संख्या में लोग पूजा पंडाल, मंडप, मंदिर शिवालय इत्यादि स्थानों पर एकत्रित होते हैं. लेकिन कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों का पालन इस अवसर पर सख्ती से किया जाना है. इसको लेकर कंटेनमेंट जोन के बाहर दुर्गा पूजा के आयोजन के संबंध में कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. जिलाधिकारी ने सभी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया है. दुर्गा पूजा आयोजन मंदिरों में या निजी रूप से घर पर ही किया जाए.

मंदिरों में आयोजन के लिए निम्न शर्तें होगी-

1-मंदिर में पूजा पंडाल मंडप का निर्माण किसी विशेष विषय पर नहीं किया जाएगा.
2-इसके आसपास कोई तोरण द्वार या स्वागत द्वार नहीं बनाया जाएगा.
3-जिस जगह मूर्तियां रखी गई है उस स्थान को छोड़कर शेष भाग खुला रहेगा.
4-सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली का उपयोग नहीं किया जाएगा.
5-इस अवसर पर किसी प्रकार के मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा.
6-पूजा स्थल के आसपास खाद्य पदार्थ का स्टाल नहीं लगाया जाएगा.
7-किसी प्रकार के विसर्जन जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी. जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित तरीके से चिन्हित स्थानों पर ही मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा. विसर्जन विजयादशमी 25 अक्टूबर 2020 को ही पूर्ण कर लिया जाएगा.
8-कोई सामुदायिक भोज/ प्रसाद या भोग का वितरण नहीं किया जाएगा.
9-आयोजकों/ पूजा समितियों द्वारा किसी रूप में आमंत्रण पत्र जारी नहीं किया जाएगा.
10-मंदिर में पूजा पंडाल /मंडप के उद्घाटन के लिए कोई सार्वजनिक समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा.
11-मंदिर में पूजा के आयोजकों द्वारा पर्याप्त सेनेटाइजर की व्यवस्था की जाएगी.
12-किसी भी सार्वजनिक स्थलों होटल / क्लब आदि पर गरबा, डांडिया, रामलीला इत्यादि कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा.
13-रावण दहन का कार्यक्रम सार्वजनिक स्थान पर आयोजित नहीं किया जाएगा.
14-सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क का प्रयोग और सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना अनिवार्य होगा. सभी आगंतुकों के तापमान की जांच थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी.

जिलाधिकारी पटना कुमार रवि ने सभी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी को दिया है.

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