पटना: बिहार सरकार ( Bihar Government ) के गृह विभाग ( Home Department ) की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक अब बिहार के सभी जिलों में प्रत्येक महीने दर्ज होने वाले आपराधिक कांड, लंबित कांड और एक माह में निष्पादित होने वाले मामलों का रिपोर्ट गृह विभाग को देनी होगा.
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दरअसल, गृह विभाग ने सभी जिले के डीएम ( DM ) और एसएसपी ( SSP ) को पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि अब हर महीने उन्हें लंबित और निष्पादित मुकदमों की रिपोर्ट विभाग को देनी होगी. सभी जिले के डीएम और एसपी को महीने के 5 तारीख तक अपने-अपने जिले का रिपोर्ट गृह विभाग को भेजना होगा.
गृह विभाग के द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, सभी जिले के डीएम और एसपी को फिलहाल जनवरी 2021 से जुलाई 2021 तक की रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. दरअसल, विभाग का मानना है कि राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में अभियोजन निदेशालय और पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराया गया आंकड़े में भिन्नता पाई गई है. जिस वजह से गृह विभाग ने सभी जिले के डीएम एसएसपी को गृह विभाग को पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि हर माह के 5 तारीख तक लंबित और निष्पादित मामलों से अवगत कराएं.
गृह विभाग के निर्देश के अनुसार, सभी जिले को तीन तरह के डाटा उपलब्ध कराने होंगे. इनमें मासिक कार्य विवरण के तहत सभी अभियोजकों और अभियोजन पदाधिकारी द्वारा सभी प्रकार के वादों के लिए मासिक कार्य विवरण देनी होगी. इसके अलावा लंबीत निष्पादित कांडों की रिपोर्ट भी उन्हें देना होगा.
बात दें कि महीने के प्रथम दिन लंबित निष्पादित कांड की जानकारी देनी होगी और महीने के अंतिम दिन लंबीत निष्पादित कांड की जानकारी देनी होगी. गृह विभाग के अनुसार, सजा से लेकर जमानत, सुलहनामा, रिहाई, अभियुक्त निष्पादन और प्रथम दिन का लंबित का आदि की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है.
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