पटनाः पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि जिला अपीलीय प्राधिकार शिक्षक नियोजन में पीठासीन अधिकारी के रिक्त पड़े पदों को 1 फरवरी, 2023 के पहले नियुक्ति कर दिया जाए. जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने गुरुवार को अमरेश कुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की.
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स्पष्टीकरण देना होगाः कोर्ट ने कहा कि अगर इस अवधि तक शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार में पीठासीन अधिकारी के रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति नहीं की जाती है, तो राज्य के मुख्य सचिव समेत शिक्षा विभाग के अतिरिक्त प्रधान सचिव को अदालत में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण देना होगा.
रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति नहींः कोर्ट को याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि जिला अपीलीय प्राधिकार शिक्षक नियोजन में पीठासीन अधिकारी के पद पर नियुक्ति करने के लिए सरकार द्वारा सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. लेकिन अभी तक रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति नहीं की गई है. इससे शिक्षकों से संबंधित बहुत सारे मामले सुनवाई के लिए लंबित पड़े हुए हैं. राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता विनय कुमार पाण्डेय ने बताया कि सरकार इस मामले में कार्रवाई कर रही है.