पटना : मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए आवेदन की तिथि में विस्तार किया गया है. इस योजना का लाभ लेने के लिए अब आवेदक 11 नवंबर तक चौथे चरण के लिए आवेदन दे सकते हैं. पहले आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर तक थी.
बाढ़ के कारण आवेदन की तिथि में विस्तार
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि जो आवेदक आवेदन करने से वंचित रह गए उनके लिए एक सुनहरा मौका मिला है. बाढ़ के कारण कुछ जिलों में आवेदक आवेदन नहीं दे पाए थे. आवेदकों के अनुरोध पर आवेदन की तिथि में विस्तार किया गया है. किशनगंज, सहरसा, दरभंगा, समस्तीपुर, सीवान, भागलपुर एवं बांका जिलों में भी आचार संहिता खत्म होने के बाद आवेदन लिए जा सकेंगे.आचार संहित लागू होने की वजह से इन जिलों में आवेदन नहीं लिए जा रहे थे.
- अब 11 नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन
- चौथे चरण के लिए अब तक 13 हजार 390 आवेदकों ने किया आवेदन.
- पिछले तीन दिनों में 4587 आवेदन आए हैं.
- परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा - जो आवेदक आवेदन करने से वंचित रह गए थे उनके लिए यह सुनहरा मौका है.
- लोगों के अनुरोध पर आवेदन की तिथि में किया गया है विस्तार.
काफी संख्या में आ रहे हैं आवेदन
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना (चौथे चरण) के लिए जिलों में काफी संख्या में आवेदन आ रहे हैं. चौथे चरण में अब तक कुल 13 हजार 390 आवेदन चुके हैं. पिछले तीन दिनों में 4587 आवेदन आए हैं.सबसे अधिक 1325 आवेदन वैशाली, 1287 आवेदन मुजफ्फरपुर, 1013 पूर्वी चंपारण और 854 आवेदन सारण जिले में आए हैं.
11 नवंबर तक आवेदन लिये जाएंगे आवेदन
पंचायतवार 11 नवंबर तक आवेदन लिये जाएंगे.13 से 14 नवंबर तक प्रखंड स्तर पर आवेदनों के आधार पर वरीयता सूची का निर्माण किया जाएगा.19 नवंबर से 28 नवंबर तक आपत्ति लिया जाएगा और 29 नवंबर से 30 नवंबर तक आपत्ति का निराकरण किया जाएगा.अंतिम सूची का प्रकाशन 2 दिसंबर 2019 को किया जाएगा.इसके साथ ही दो दिसंबर से वाहन क्रय के बाद चयनित लाभुकों द्वारा अनुदान प्राप्ति के लिए आवेदन दिया जा सकेगा.
बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का होगा सृजन
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में यात्री परिवहन व्यवस्था सुलभ कराना एवं कमजोर वर्गों के बेरोजगार युवक एवं युवतियों के लिए रोजगार का सृजन करना है. योजना के तहत चार सीट से लेकर 10 सीट तक के नये सवारी वाहनों की खरीद पर वाहन के खरीद मूल्य के 50 फीसदी या अधिकतम एक लाख रुपए तक का अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिए जाने का प्रावधान है.वाहन के खरीद मूल्य से अभिप्राय है- वाहन का एक्स-शोरुम मूल्य, तृतीय पक्ष बीमा एवं वाहन टैक्स तीनों को जोड़ कर कुल राशि. ई रिक्शा के क्रय की स्थिति में खरीद मुल्य का 50 प्रतिशत परंतु अधिकतम 70 हजार रुपए अनुदान दिया जाएगा.
42 हजार आवेदकों का होगा चयन
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 42 हजार आवेदकों का चयन किया जाना है. विगत तीन चरणों में कुल 13 हजार से अधिक लाभुकों को अनुदान दिया गया है. इस योजना के तहत हर पंचायत के लिए पांच योग्य आवेदकों का चयन किया जाना है, जिसमें तीन लाभुक अनुसुचित जाति /जनजाति एवं दो लाभुक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के होंगे.लाभुक के पास हल्के मोटरयान के चालक की अनुज्ञप्ति होना चाहिए.लाभुक को सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होना चाहिए एवं पूर्व से कोई व्यवसायिक वाहन नहीं होना चाहिए।
आवेदकों के लिए निम्न कागजातों का होना अनिवार्य है
- जाति प्रमाण पत्र
- आवासीय प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र
- उम्र संबंधित प्रमाण पत्र
- ड्राइविंग लाईसेंस