पटना: सुशांत सिंह राजपूत मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से सीबीआई जांच की अनुमति दे दी गई है. सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय पर एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने खुशी जाहिर की है. उन्होंने ट्वीट कर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है.
इस फैसले के बाद चिराग पासवान ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 'सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं. जांच सीबीआई से हो यह सबकी मांग थी. अब जब सीबीआई जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है तो यह जीत सुशांत सिंह राजपूत के करोड़ों प्रशंसकों के साथ उनके पिता और परिवार की है. मुझे विश्वास है कि अब जल्द सीबीआई सभी पहलू पर काम करेगी.'
-
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ।जाँच सीबीआई से हो यह सबकी माँग थी अब जब सीबीआई जाँच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है तो यह जीत #Sushantsinghrajput के करोड़ों प्रशंसको के साथ उनके पिता व परिवार की है।मुझे विश्वास है की अब जल्द सीबीआई सभी पहलू पर काम करेगी।
— युवा बिहारी चिराग पासवान (@iChiragPaswan) August 19, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ।जाँच सीबीआई से हो यह सबकी माँग थी अब जब सीबीआई जाँच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है तो यह जीत #Sushantsinghrajput के करोड़ों प्रशंसको के साथ उनके पिता व परिवार की है।मुझे विश्वास है की अब जल्द सीबीआई सभी पहलू पर काम करेगी।
— युवा बिहारी चिराग पासवान (@iChiragPaswan) August 19, 2020सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ।जाँच सीबीआई से हो यह सबकी माँग थी अब जब सीबीआई जाँच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है तो यह जीत #Sushantsinghrajput के करोड़ों प्रशंसको के साथ उनके पिता व परिवार की है।मुझे विश्वास है की अब जल्द सीबीआई सभी पहलू पर काम करेगी।
— युवा बिहारी चिराग पासवान (@iChiragPaswan) August 19, 2020
न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय ने सुनाया फैसला
बता दें कि न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय ने इस मामले पर फैसला सुनाया है. रिया की ओर से मामले को स्थानांतरित करने के लिए दायर की गई याचिका का बिहार सरकार और सुशांत सिंह के पिता केके सिंह विरोध कर रहे थे. सुशांत सिंह केस की जांच पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. सभी पक्ष इस मामले में अपनी दलील पेश कर चुके हैं. कोर्ट ने सभी पक्षों को अपनी दलीलों पर संक्षिप्त नोट 13 अगस्त तक जमा करवाने को कहा था. इसके बाद ही इस मामले पर कोर्ट ने फैसला सुनाने की बात कही थी.