पटनाः शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक पदभार ग्रहण करने के बाद से ही काफी सक्रिय है और आए दिन उनके द्वारा लिए जा रहे फैसले चर्चा का विषय बने हुए हैं. गौरतलब है कि लगभग 3 महीने में 100 से अधिक फरमान के के पाठक ने जारी कर दिए हैं. शिक्षा और शिक्षा विभाग में सुधार लाने के लिए वो प्रतिदिन नए-नए निर्णय ले रहे हैं.
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ट्रांसफर को लेकर पाठक ने दिए सख्त निर्देशः दरअसल अब केके पाठक ने निर्णय लिया है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद और बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड में जो पदाधिकारी और कर्मी 3 वर्ष या इससे अधिक समय से कार्य कर रहे हैं, उनको जिला में ट्रांसफर किया जाएगा. इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक ने बीईपी के राज्य परियोजना निदेशक और निगम के प्रबंधन निदेशक को निर्देश जारी कर दिया है.
गैर तकनीकी सेवा के कर्मियों का भी तबादलाः के के पाठक ने निर्देश जारी कर ये भी कहा है कि क्षेत्रीय स्तर पर गैर तकनीकी सेवा के जो कर्मी हैं, उनकी भी बदली की जाए. खासकर ऐसे कर्मी जो एक ही जिले में 3 वर्ष या इससे अधिक समय से पद स्थापित है. केके पाठक ने अपने निर्देश पत्र में बीईपी निदेशक और निगम के प्रबंधन निदेशक को यह भी कहा है कि बीईपी द्वारा हाल ही में क्षेत्रीय स्तर पर पदस्थापित सभी सहायक और कनीय अभियंताओं का स्थानांतरण किया गया है. इसी क्रम में बीईपी क्षेत्रीय स्तर के कर्मी का तबादला किया जाए.
3 वर्ष या इससे अधिक के कर्मियों का तबादलाः के के पाठक ने अपने पत्र में साफ लिखा है कि बीईपीसी क्षेत्रीय स्तर पर गैर तकनीकी सेवा के जो कर्मी है. (खासकर लिखा कार्यक्रम और एमआईएस संवर्ग के) उनकी भी बदली की जाए. उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो पदाधिकारी और कर्मी 3 वर्ष से अधिक समय से पदस्थापित हैं, उन्हें जिलों में भेजकर जिलों से एक पदाधिकारी और कर्मी मंगाया जाए.