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सिपाही प्रमोशन नियमावली में जल्द होगा बदलाव, कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार - etv bharat

बिहार में सिपाहियों के प्रमोशन की नियमावली में जल्द बदलाव होगा. इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी बाकी है. कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रमोशन के नये नियम लागू हो जाएंगे. नयी नियमावली के अनुसार सिपाही पहले हवलदार बनेंगे, फिर उनका जमादार के पद पर प्रमोशन होगा.

एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार
एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार
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Published : Oct 26, 2021, 4:12 PM IST

पटना: बिहार पुलिस (Bihar Police) के सिपाहियों के प्रमोशन से जुड़े नियमों (Soldier Promotion Rules in Bihar) में बदलाव होने जा रहा है. अब बिहार पुलिस के सिपाही पहले हवलदार बनेंगे. उसके बाद उनका जमादार के पद पर प्रमोशन होगा. सिपाही के प्रमोशन से संबंधित नियमों के बदलाव के पीछे मौजूद सिपाही बहाली के नियम को मुख्य कारण माना जा रहा है. दरअसल, पहले मैट्रिक पास किये बिना लोग सिपाही बन जाते थे. 2004 से सिपाही बनने की न्यूनतम योग्यता मैट्रिक पास और 2009 से इंटर पास कर दी गई.

ये भी पढ़ें- STF की मदद से बनाया जा रहा है कुख्यात अपराधियों का डेटाबेस, एक क्लिक से जान सकेंगे आपराधिक पृष्ठभूमि

बता दें कि अभी जो सिपाही नॉन मैट्रिक हैं, वह पहले हवलदार और फिर जमादार बनते हैं. जबकि जो मैट्रिक पास हैं, वह हवलदार या सीधे जमादार बनते हैं. मैट्रिक पास सिपाही सीधे जमादार बनाना चाहते हैं. अब दो तरह की व्यवस्था को समाप्त कर एक समान व्यवस्था लागू होने जा रही है.

अब सभी सिपाही पहले हवलदार बनेंगे और फिर उन्हें जमादार पद पर प्रमोशन दिया जाएगा. दरअसल, इस प्रस्ताव को गृह विभाग से सहमति मिल चुकी है. उम्मीद जताई जा रही है जल्द ही कैबिनेट की बैठक में इस पर सहमति मिल जाएगी. इसके बाद यह नियमवाली पूर्ण रूप से लागू हो जाएगी.

गौरतलब है कि बीएमपी जो अब बिहार मिलिट्री पुलिस बन गई है, वहां पर यह नियम पहले से लागू है. सिपाही से हवलदार और फिर जमादार में प्रमोशन मिलता है. हालांकि जिला पुलिस में यह व्यवस्था नहीं है. यह नियमवाली बनने के बाद सभी व्यवस्था एक समान हो जाएगी. पुलिस मुख्यालय के मुताबिक बिहार में 70 से 75 हजार सिपाही हैं. इनमें से 95% से ज्यादा सिपाही मैट्रिक और इंटर पास हैं. पिछले बिहार विधानसभा सत्र के दौरान ही बिहार पुलिस नियमावली में बदलाव किया गया था.

पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार (ADG Jitendra Singh Gangwar) के मुताबिक सिपाही के प्रमोशन को लेकर नियमावली में बदलाव करने की योजना बनाई गई है. उम्मीद है कि जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी. जिसके बाद इसे लागू कर दिया जाएगा. जब तक मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक पुराना नियम लागू रहेगा.

ये भी पढ़ें- थानों में अब चौकीदार नहीं करेंगे मुंशी का काम, 10 साल के अनुभवी सिपाहियों को मिलेगी जिम्मेदारी

पटना: बिहार पुलिस (Bihar Police) के सिपाहियों के प्रमोशन से जुड़े नियमों (Soldier Promotion Rules in Bihar) में बदलाव होने जा रहा है. अब बिहार पुलिस के सिपाही पहले हवलदार बनेंगे. उसके बाद उनका जमादार के पद पर प्रमोशन होगा. सिपाही के प्रमोशन से संबंधित नियमों के बदलाव के पीछे मौजूद सिपाही बहाली के नियम को मुख्य कारण माना जा रहा है. दरअसल, पहले मैट्रिक पास किये बिना लोग सिपाही बन जाते थे. 2004 से सिपाही बनने की न्यूनतम योग्यता मैट्रिक पास और 2009 से इंटर पास कर दी गई.

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बता दें कि अभी जो सिपाही नॉन मैट्रिक हैं, वह पहले हवलदार और फिर जमादार बनते हैं. जबकि जो मैट्रिक पास हैं, वह हवलदार या सीधे जमादार बनते हैं. मैट्रिक पास सिपाही सीधे जमादार बनाना चाहते हैं. अब दो तरह की व्यवस्था को समाप्त कर एक समान व्यवस्था लागू होने जा रही है.

अब सभी सिपाही पहले हवलदार बनेंगे और फिर उन्हें जमादार पद पर प्रमोशन दिया जाएगा. दरअसल, इस प्रस्ताव को गृह विभाग से सहमति मिल चुकी है. उम्मीद जताई जा रही है जल्द ही कैबिनेट की बैठक में इस पर सहमति मिल जाएगी. इसके बाद यह नियमवाली पूर्ण रूप से लागू हो जाएगी.

गौरतलब है कि बीएमपी जो अब बिहार मिलिट्री पुलिस बन गई है, वहां पर यह नियम पहले से लागू है. सिपाही से हवलदार और फिर जमादार में प्रमोशन मिलता है. हालांकि जिला पुलिस में यह व्यवस्था नहीं है. यह नियमवाली बनने के बाद सभी व्यवस्था एक समान हो जाएगी. पुलिस मुख्यालय के मुताबिक बिहार में 70 से 75 हजार सिपाही हैं. इनमें से 95% से ज्यादा सिपाही मैट्रिक और इंटर पास हैं. पिछले बिहार विधानसभा सत्र के दौरान ही बिहार पुलिस नियमावली में बदलाव किया गया था.

पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार (ADG Jitendra Singh Gangwar) के मुताबिक सिपाही के प्रमोशन को लेकर नियमावली में बदलाव करने की योजना बनाई गई है. उम्मीद है कि जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी. जिसके बाद इसे लागू कर दिया जाएगा. जब तक मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक पुराना नियम लागू रहेगा.

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