ETV Bharat / state

BPSC Teacher Recruitment: प्राइमरी में बीएड अभ्यर्थी शिक्षक बनेंगे या नहीं? रिट याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई - बीएड अभ्यर्थियों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी हो चुका है लेकिन बवाल थमा नहीं है. रिजल्ट में गड़बड़ी का मामला तो गरमाया हुआ है ही, वहीं बीएड अभ्यर्थियों को कक्षा 1-5 के लिए प्राथमिक में शामिल करने की मांग के साथ ही रिजल्ट को चैलेंज करने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई (Writ Petition Of BEd Candidates In Supreme Court) होनी है.

सुप्रीम कोर्ट में बीएड अभ्यर्थियों की रिट याचिका
सुप्रीम कोर्ट में बीएड अभ्यर्थियों की रिट याचिका
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Oct 31, 2023, 10:40 AM IST

Updated : Oct 31, 2023, 10:53 AM IST

पटना: सुप्रीम कोर्ट में बीएड अभ्यर्थियों की रिट याचिका पर मंगवार को सुनवाई होगी. बीएड अभ्यर्थियों का मामला अब चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के बेंच पर है. पिछली बार 13 अक्टूबर को अभ्यर्थियों की रिट याचिका पर जस्टिस एएस बोपन्ना और एम. सुंदरेश की बेंच में सुनवाई हुई थी. जहां बीएड अभ्यर्थियों का पक्ष रख रहे अधिवक्ता प्रशांत भूषण और निशा तिवारी ने कोर्ट को बताया था कि कोर्ट के इसी फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में भी पहले से चल रही बहाली प्रक्रिया में प्राथमिक शिक्षकों की बहाली में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था.

वकीलों ने कोर्ट को बताया था कि इसी तरह बिहार में भी शिक्षक बहाली की प्रक्रिया फैसला आने के पहले से चल रही है. इसलिए इन्हें भी प्राथमिक शिक्षक बहाली प्रक्रिया शामिल किया जाए. छत्तीसगढ़ वाले मामले के जजमेंट की कॉपी भी कोर्ट में पेश की गई. बेंच ने पूरी दलील सुनने के बाद केस को चीफ जस्टिस के पास भेज दिया था. वहीं अब आज यानी 31 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई होनी है. याचिकाकर्ता दीपांकर गौरव ने बताया कि उन्होंने कोर्ट से कहा था कि इस मामले की सुनवाई उसी बेंच में होनी चाहिए, जहां बीएड कैंडिडेट को लेकर आदेश आया था.

जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने क्या फैसला लिया था?: बता दें कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने ही राजस्थान मामले पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया था कि डीएलएड पास अभ्यर्थी ही प्राथमिक में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के योग्य होंगे. रिट याचिका दायर करने वाले मुख्य याचिकाकर्ता दीपांकर गौरव और मीकू पाल की दलील है कि बिहार लोक सेवा आयोग के नोटिफिकेशन की शर्तों के अनुसार ही बीएड अभ्यर्थियों ने शिक्षक बनने के लिए आवदेन किया था लेकिन अब उनका रिजल्ट जारी नहीं किया गया है.

कक्षा 1 से 5 के लिए बीएड अभ्यर्थी योग्य नहीं: दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 3 लाख 90 हजार अभ्यर्थियों का रिजल्ट पेंडिंग हो गया है. बीपीएससी ने सिर्फ डीएलएड पास उम्मीदवारों का प्रारंभिक में कक्षा 1 से 5 के लिए रिजल्ट जारी किया है. दीपांकर गौरव ने कहा है कि बीपीएससी ने बीएड अभ्यर्थियों के साथ धोखा किया है. जब मामला सुप्रीम कोर्ट में था, उससे पहले रिजल्ट जारी नहीं किया जाना चाहिए था.

बिहार शिक्षक बहाली में 122324 अभ्यर्थी पास घोषित: बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में 122324 अभ्यर्थी सफल हुए हैं. जिसमें उच्च माध्यमिक के 23701, माध्यमिक के 26204 और प्राथमिक विद्यालय के 72,419 अभ्यर्थी शामिल हैं. अब 2 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफल हुए 25,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे. इसको लेकर सरकार की ओर से तैयारी भी जोर-जोर से चल रही है.

ये भी पढ़ें: Bihar Teacher Recruitment: 'जिसने दर्द दिया.. वही दवा देगा', B.Ed अभ्यर्थियों से जुड़े सवाल पर बोले BPSC अध्यक्ष

ये भी पढ़ें: Supreme Court में बिहार B.Ed अभ्यर्थियों की रिट याचिका स्वीकार, रिजल्ट पर इस तारीख को होगी सुनवाई

ये भी पढ़ें: BPSC Teacher Result: शिक्षक बहाली में 122324 अभ्यर्थी उत्तीर्ण, बोले आयोग के अध्यक्ष- सफलता 93 फीसदी

पटना: सुप्रीम कोर्ट में बीएड अभ्यर्थियों की रिट याचिका पर मंगवार को सुनवाई होगी. बीएड अभ्यर्थियों का मामला अब चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के बेंच पर है. पिछली बार 13 अक्टूबर को अभ्यर्थियों की रिट याचिका पर जस्टिस एएस बोपन्ना और एम. सुंदरेश की बेंच में सुनवाई हुई थी. जहां बीएड अभ्यर्थियों का पक्ष रख रहे अधिवक्ता प्रशांत भूषण और निशा तिवारी ने कोर्ट को बताया था कि कोर्ट के इसी फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में भी पहले से चल रही बहाली प्रक्रिया में प्राथमिक शिक्षकों की बहाली में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था.

वकीलों ने कोर्ट को बताया था कि इसी तरह बिहार में भी शिक्षक बहाली की प्रक्रिया फैसला आने के पहले से चल रही है. इसलिए इन्हें भी प्राथमिक शिक्षक बहाली प्रक्रिया शामिल किया जाए. छत्तीसगढ़ वाले मामले के जजमेंट की कॉपी भी कोर्ट में पेश की गई. बेंच ने पूरी दलील सुनने के बाद केस को चीफ जस्टिस के पास भेज दिया था. वहीं अब आज यानी 31 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई होनी है. याचिकाकर्ता दीपांकर गौरव ने बताया कि उन्होंने कोर्ट से कहा था कि इस मामले की सुनवाई उसी बेंच में होनी चाहिए, जहां बीएड कैंडिडेट को लेकर आदेश आया था.

जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने क्या फैसला लिया था?: बता दें कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने ही राजस्थान मामले पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया था कि डीएलएड पास अभ्यर्थी ही प्राथमिक में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के योग्य होंगे. रिट याचिका दायर करने वाले मुख्य याचिकाकर्ता दीपांकर गौरव और मीकू पाल की दलील है कि बिहार लोक सेवा आयोग के नोटिफिकेशन की शर्तों के अनुसार ही बीएड अभ्यर्थियों ने शिक्षक बनने के लिए आवदेन किया था लेकिन अब उनका रिजल्ट जारी नहीं किया गया है.

कक्षा 1 से 5 के लिए बीएड अभ्यर्थी योग्य नहीं: दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 3 लाख 90 हजार अभ्यर्थियों का रिजल्ट पेंडिंग हो गया है. बीपीएससी ने सिर्फ डीएलएड पास उम्मीदवारों का प्रारंभिक में कक्षा 1 से 5 के लिए रिजल्ट जारी किया है. दीपांकर गौरव ने कहा है कि बीपीएससी ने बीएड अभ्यर्थियों के साथ धोखा किया है. जब मामला सुप्रीम कोर्ट में था, उससे पहले रिजल्ट जारी नहीं किया जाना चाहिए था.

बिहार शिक्षक बहाली में 122324 अभ्यर्थी पास घोषित: बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में 122324 अभ्यर्थी सफल हुए हैं. जिसमें उच्च माध्यमिक के 23701, माध्यमिक के 26204 और प्राथमिक विद्यालय के 72,419 अभ्यर्थी शामिल हैं. अब 2 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफल हुए 25,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे. इसको लेकर सरकार की ओर से तैयारी भी जोर-जोर से चल रही है.

ये भी पढ़ें: Bihar Teacher Recruitment: 'जिसने दर्द दिया.. वही दवा देगा', B.Ed अभ्यर्थियों से जुड़े सवाल पर बोले BPSC अध्यक्ष

ये भी पढ़ें: Supreme Court में बिहार B.Ed अभ्यर्थियों की रिट याचिका स्वीकार, रिजल्ट पर इस तारीख को होगी सुनवाई

ये भी पढ़ें: BPSC Teacher Result: शिक्षक बहाली में 122324 अभ्यर्थी उत्तीर्ण, बोले आयोग के अध्यक्ष- सफलता 93 फीसदी

Last Updated : Oct 31, 2023, 10:53 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.