पटनाः बिहार में अनलॉक का ग्यारहवां चरण आज से लागू (Unlock 11 in Bihar from 16 December) हो गया है. बिहार सरकार ने अनलॉक 10 में दी गई छूट को अनलॉक-11 में भी बरकरार रखा है. स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, दुकान, सिनेमा हॉल पहले की तरह ही खुले रहेंगे. लेकिन बारात, जुलूस और डीजे पर प्रतिबंध रहेगा. गृह विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देश में कोविड-19 की रोकथाम के लिए बनाए गए, नियमों का पालन नहीं करने पर चेतावनी भी दी गई है.
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प्रोटोकॉल के तहत लोगों के मास्क पहनने की अनिवार्यता और दो लाख जांच प्रतिदिन करने का निर्देश दिया गया है. बता दें कि अनलॉक-11 16 दिसंबर से 5 जनवरी, 2022 तक लागू रहेगा. आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिए गए फैसलों के बाद गृह विभाग की ओर से अनलॉक- 11 के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
बिहार में कोरोना संक्रमण (Corona Infection in bihar ) के मामले में पिछले कुछ दिनों में बढ़े हैं. इसके कारण चिंता भी बड़ी है. कोरोना के नए वैरिएंट ओमीक्रोन (Third Wave Due To Omicron) के कारण तीसरे लहर की आशंका है. स्वास्थ्य विभाग को हवाई जहाज से आने वाले यात्रियों की निश्चित रूप से जांच करने का निर्देश दिया गया है. खासकर जिन देशों में ओमीक्रोन वैरिएंट के मरीज मिले हैं, वहां से आने वाले यात्रियों की विशेष जांच करने का निर्देश जारी किया गया है.
अनलॉक-9 और अनलॉक-10 में बरात जुलूस और डीजे पर छूट नहीं मिली थी, जिसे अनलॉक-11 में भी बरकरार रखा गया है. अनलॉक के इस चरण में इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा.
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- सभी दुकान और प्रतिष्ठान सामान्य रूप से खुल सकेंगे लेकिन कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगाय. ऐसा नहीं करने परकानूनी कार्रवाई की जाएगी. सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी व्यवस्था करनी होगी.
- सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान, पहली से 12वीं कक्षा तक के विद्यालय पहले की तरह सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे. आंगनबाड़ी केंद्र एवं छोटे बच्चों के प्री स्कूल भी पहले की तरह खुलेंगे. ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था के विकल्प को भी उपलब्ध रखने का निर्देश दिया गया है.
- सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार का आयोजन जिला प्रशासन की अनुमति के साथ ही होगा.
- सभी पार्क और उद्यान सामान्य रूप से खुल सकेंगे. राजगीर कुंड में आने वालों की एंटीजन टेस्ट होगी.
- सभी धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल सकेंगे.
- सभी प्रकार के सामाजिक राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन जिला प्रशासन की अनुमति के साथ आयोजित किए जा सकेंगे.
- सिनेमा हॉल 50% क्षमता के साथ सामान्य रूप से खुल सकेंगे.
- क्लब, जीम एवं स्विमिंग पूल क्षमता के 50% के साथ खुल सकेंगे.
- रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकान बैठने की कुल क्षमता के 50% के साथ ही खुलेंगे.
- सार्वजनिक परिवहन में सामान्य रूप से वाहनों का परिचालन होगा.
- विवाह समारोह का आयोजन की सूचना 3 दिन पूर्व स्थानीय थाने को देनी होगी. डीजे और बारात जुलूस पर अभी भी प्रतिबंध रहेगा.
- तीसरे लहर को देखते हुए कोविड प्रोटो कॉल का पूरी तरह पालन करने का निर्देश दिया गया है. मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया गया है. साथ ही जांच के साथ टीकाकरण का भी विशेष निर्देश दिया गया है.
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गृह विभाग के द्वारा जारी दिशानिर्देश में अनलॉक-10 के ही दिशा निर्देश हैं लेकिन नए वेरिएंट ओमीक्रोन को देखते हुए ग्यारहवें चरण के अनलॉक में विशेष एहतियात बरतने के लिए भी कहा गया है. स्वास्थ्य विभाग को खासकर एयरपोर्ट पर विशेष जांच का निर्देश दिया गया है.
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