पटना: प्रदेश भर में आज से लॉकडाउन-4 (Lockdown- 4) प्रभावी हो गया है. सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक अब पहले के मुकाबले दुकानें ज्यादा खुलेंगी. लॉकडाउन-3 के मुकाबले दुकानों के खुले रखने की समय सीमा भी बढ़ गई है. अब सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक दुकान खुली रहेंगी. हालांकि, सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से करना है. साथ ही शारीरिक दूरी का भी पालन करना होगा. इसमें लापरवाही होने पर दुकानाें काे सील कर दिया जाएगा.
लॉकडाउन-4 में किए गए कई बदलाव
राज्य में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सरकार ने 5 मई से बिहार में लॉकडाउन लगाया था. मंगलवार को लॉकडाउन-3 की मियाद खत्म हो गई और बुधवार से लॉकडाउन-4 प्रभावी हो गया. पूर्व में लगाए गए कई प्रतिबंधों को लॉकडाउन-4 में हटा लिया गया है. अब सभी तरह की दुकानें एक दिन बीच कर खुलेंगी. इसके लिए जिला प्रशासन ने तय कर दिया है कि कौन सी दुकानें किस दिन खुलेंगी.
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हालांकि खाद्य सामग्री, फल-सब्जी, दूध, मीट-मछली के अलावा खाद, बीज और कीटनाशक की दुकानें रोजाना खुलेंगी. इसके अलावा बाकी दुकानें अल्टरनेट डे पर खोली जा सकेंगी. लॉकडाउन-3 में शहरी क्षेत्रों में दुकानों को 6-10 और ग्रामीण इलाकों में 8-12 बजे तक खोलने की अनुमति थी. अब दुकानें 2 बजे दोपहर तक खोली जा सकती हैं.
सरकारी दफ्तरों में 25 प्रतिशत उपस्थिति
सरकारी दफ्तरों में भी करीब महीने भर बाद कामकाज शुरू होगा. लॉकडाउन-4 में सरकारी दफ्तरों को खोलने का आदेश दिया गया है. हालांकि अभी दफ्तरों में उपस्थिति 25 प्रतिशत ही रहेगी और कामकाज 4 बजे तक ही होगा.
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कई प्रतिबंध जारी रहेंगे
लॉकडाउन-4 में कई प्रतिबंध जारी रहेंगे. गैर सरकारी कार्यालय अभी बंद रहेंगे. शादी, श्राद्ध और अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं. बारात और बैंड बाजे की इजाजत नहीं दी गई है. सभी धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, ट्रेनिंग सेंटर समेत शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. परीक्षाओं का भी आयोजन नहीं होगा.
सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक
- सुबह 6 बजे से 2 बजे तक बुधवार, शुक्रवार, शनिवार और साेमवार काे सभी प्रकार की दुकानें खुलने की अनुमति दी गई है.
- वहीं आवश्यक वस्तुओं की दुकानें रोजाना सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेगी.
- जबकि शादी समारोह और श्राद्धकर्म के नियमों को पूर्ववत रखते हुए कोई छूट नहीं दी गई है. शिक्षण संस्थान भी बंद ही रहेंगे.
- सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से करना है. साथ ही शारीरिक दूरी का भी पालन करना होगा. इसमें लापरवाही होने पर दुकानाें काे सील कर दिया जाएगा.
- सरकारी कार्यालयों के कुछ और विभागों को भी छूट के दायरे में लाते हुए वहां नए नियमों के तहत कामकाज शुरू करने की इजाजत दी गयी है.
- कई सरकारी कार्यालय 25 फीसदी कर्मियों के साथ शाम चार बजे तक खोले जाएंगे.
- खाद्य सामग्री, दूध, मांस और उर्वरक, खाद, बीज की सभी दुकानें सभी दिन खुली रहेगी. इसके अतिरिक्त कृषि संबंधी दुकानें सभी दिन खुली रहेगी.
- बुधवार, शुक्रवार, शनिवार और साेमवार काे कपड़ा, जूता-चप्पल, बर्तन, ऑटाेमाेबाइल वर्क्स सहित अन्य दुकानें खुलेगी.
वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा जारी
- लाॅकडाउन- 4 में ठेला पर फल-सब्जी घूम कर बेचने, ई-कॉमर्स, दवा दुकान, केबल-इंटरनेट, निजी क्लिनिक, अस्पताल, बैंकिंग-बीमा एटीएम, औद्योगिक प्रतिष्ठान, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोल्ड स्टोर खुले रहेंगे.
- वहीं सभी वाहनों का परिचालन बंद रहेगा.
- 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रेल और अन्य लंबी दूरी की यात्रा करने वालों और मान्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों के लिए ही सार्वजनिक परिवहन की अनुमति होगी. जरूरी सेवा के लिए निजी वाहन चलेंगे.
- लॉकडाउन - 4 के दौरान भी विवाह और श्राद्ध में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे.
- बारात में डीजे एवं जुलूस की इजाजत नहीं होगी.
- विवाह के पूर्व स्थानीय थाना को तीन दिन पहले सूचना देनी होगी.
- रेस्टोरेंट और खाने की दुकानों का संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक किया जाएगा.
- सभी धार्मिक स्थल, खेलकूद, राजनीतिक और सामाजिक कार्य आमलोगों के लिए बंद रहेंगे.