पटना/नई दिल्ली: बिहार सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में लिखित रूप से कहा कि महाराष्ट्र में राजनीतिक दबाव होने के चलते अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में न तो कोई प्राथमिकी दर्ज की गई और न ही बिहार पुलिस को कोई सहयोग प्रदान किया गया.
इस मामले में रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. जिसमें दर्ज मामले को पटना से मुंबई स्थानांतरित करने की मांग की गई थी. मंगलवार को शीर्ष अदालत ने रिया चक्रवर्ती की ट्रांसफर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया और मामले में सभी पक्षकारों को अपनी लिखित प्रस्तुतियां दर्ज करने को कहा.
सुप्रीम कोर्ट के सामने बिहार सरकार की दलील
शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी प्रस्तुति में बिहार सरकार ने कहा, 'यह स्पष्ट है कि महाराष्ट्र राज्य में राजनीतिक दबाव के चलते ही मुंबई पुलिस के द्वारा न तो एफआईआर दर्ज की गई थी और न ही उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए जांच को आगे बढ़ाने में बिहार पुलिस को कोई सहयोग प्रदान किया.' बिहार सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने भी इसी तरह की दलील दी थी.
बिहार सरकार ने की महाराष्ट्र पुलिस की आलोचना
महाराष्ट्र में बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी को क्वॉरंटाइन किए जाने की बात का आलोचना करते हुए सरकार ने कहा, 'जहां एक ओर बिहार राज्य और यहां के अधिकारियों ने महाराष्ट्र राज्य के अधिकारियों के प्रति जिम्मेदारी और सम्मान की भावना के साथ काम किया, वहीं दुख की बात तो यह है कि महाराष्ट्र राज्य के अधिकारियों की ओर से इसी संदर्भ में समान आचरण का अभाव रहा.'
सीबीआई जांच में नहीं आने दी जाएगी बाधा
इस प्रस्तुति में और भी बातों का विस्तृत तरीके से जिक्र करने के साथ बिहार सरकार ने यह भी कहा, 'वर्तमान मामले में तथ्यों और परिस्थितियों के विषय में विनम्रतापूर्वक यह कहा जा रहा है कि सीबीआई द्वारा जांच को पूरा करने के रास्ते में किसी भी बाधा को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी.'